पेशेवर क्रिकेटर ने किया नाबालिग लड़की का अपहरण और बंधक बनाकर रखा, मिली बड़ी सजा…
नवीन समाचार, चमोली, 11 अक्टूबर 2024 (Professional Cricketer kidnapped a Minor Girl)। उत्तराखंड के चमोली जिले के ज्योतिर्मठ (जोशीमठ) में नाबालिग लड़की के अपहरण के मामले में एक पेशेवर क्रिकेटर को पॉक्सो अदालत की विशेष न्यायाधीश अर्चना सागर ने भारतीय दंड संहिता की धारा 363 (अपहरण) के तहत दोषी ठहराते हुए 3 साल की जेल और 10,000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। यह सजा विशेष रूप से पॉक्सो कानून के तहत सुनाई गई, जिसमें बच्चों के खिलाफ यौन अपराधों से निपटने के लिए कठोर प्रावधान हैं।
आरोपित भी केवल 18 वर्ष का था (Professional Cricketer kidnapped a Minor Girl)
प्राप्त जानकारी के अनुसार आरोपित पेशेवर क्रिकेटर की वर्ष 2022 में उम्र 18 वर्ष थी। उस पर आरोप था कि उसने नाबालिग लड़की को कोई नशीला पदार्थ खिलाकर बेहोश कर दिया था, जिसके बाद पीड़िता ने खुद को एक बस की सीट पर आरोपित के पास बैठा पाया था। आरोपित बस पर बिठाकर लड़की को पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश ले गया था जहां उसने लड़की को दो दिन तक बंधक बनाकर रखा, और उसके साथ बलात्कार किया। हालांकि अदालत ने बलात्कार के आरोप को खारिज कर दिया है, क्योंकि पीड़िता की मेडिकल जांच में इसकी पुष्टि नहीं हो पाई।
मामले में दोषी का प्रतिनिधित्व करने वाले अधिवक्ता शैलेंद्र नाथ ने बताया कि अदालत ने राज्य सरकार को पीड़िता को एक लाख रुपए मुआवजा देने का निर्देश भी दिया है। अधिवक्ता नाथ ने यह भी कहा कि वह इस फैसले को उत्तराखंड उच्च न्यायालय में चुनौती देंगे।
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