हल्द्वानी हिंसा के मुख्य आरोपित अब्दुल मलिक को एक मामले में मिली जमानत, पर हिंसा फैलाने के मामले में नहीं मिली जमानत

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नवीन समाचार, नैनीताल, 25 नवम्बर 2024 (Haldwani Violence-Accused Abdul Malik got Bail) उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने हल्द्वानी के बनभूलपुरा कांड के मुख्य आरोपित अब्दुल मलिक की जमानत याचिका पर सुनवाई की। न्यायमूर्त‍ि रवींद्र मैठाणी की एकलपीठ ने राजकीय भूमि को खुर्दबुर्द करने के मामले में उन्हें जमानत दे दी, लेकिन हिंसा फैलाने के मामले में उनकी जमानत याचिका स्वीकार नहीं हुई।

मामले का विवरण (Haldwani Violence-Accused Abdul Malik got Bail)

(Haldwani Violence-Accused Abdul Malik got Bail) Mastermind of Haldwani Violence, Sword ofArrest hangs on Abdul Maliks Wife Sofiya,प्राप्त जानकारी के अनुसार बनभूलपुरा दंगे के दौरान अब्दुल मलिक के विरुद्ध चार अभियोग दर्ज हुए थे। इनमें एक अभियोग झूठे शपथपत्र के आधार पर राजकीय भूमि हड़पने का था। मलिक पर नजूल भूमि पर अवैध कब्जा कर प्लॉटिंग, निर्माण और उसे बेचने का आरोप है।

राज्य सरकार की ओर से उनकी जमानत का विरोध करते हुए कहा गया कि बनभूलपुरा कांड की शुरुआत यहीं से हुई थी। प्रशासन जब इस अवैध अतिक्रमण को हटाने पहुंचा, तो पथराव किया गया, जिसके परिणामस्वरूप हिंसा भड़की। इस घटना में 100 से अधिक पुलिसकर्मी घायल हुए, पांच लोगों की गोली लगने से मृत्यु हुई और बनभूलपुरा थाना परिसर में आगजनी हुई।

याचिकाकर्ता के पक्ष का कहना था कि राजकीय भूमि को खुर्दबुर्द करने का मामला हिंसा से संबंधित नहीं है, इसलिए जमानत दी जानी चाहिए।

सरकार का पक्ष

सरकार ने उच्च न्यायालय को बताया कि हिंसा से संबंधित मामलों में अब्दुल मलिक की जमानत अब तक नहीं हुई है। उन्होंने तर्क दिया कि इस मामले में उनकी जमानत निरस्त की जानी चाहिए।

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न्यायालय का निर्णय

न्यायमूर्त‍ि रवींद्र मैठाणी ने राजकीय भूमि को खुर्दबुर्द करने के मामले में अब्दुल मलिक को जमानत दे दी, लेकिन हिंसा फैलाने के अभियोग में उनकी जमानत नामंजूर कर दी।

पृष्ठभूमि

8 फरवरी 2024 को हल्द्वानी के बनभूलपुरा थाना क्षेत्र में सरकारी जमीन से अतिक्रमण हटाने गई पुलिस-प्रशासन की टीम पर हमला किया गया था। इस दौरान बड़े पैमाने पर हिंसा हुई थी। (Haldwani Violence-Accused Abdul Malik got Bail)

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