हाईकोर्ट ने 12 वर्षीय नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपित की पत्नी की याचिका पर हस्तक्षेप से किया इनकार, प्राधिकरण के समक्ष रखने को कहा पक्ष

नवीन समाचार, नैनीताल, 19 मई 2025 (High Court Refused to Intervene on Rape Accused)। उत्तराखंड के नैनीताल जनपद के नगर क्षेत्र नैनीताल में नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपित मोहम्मद उस्मान की पत्नी हुसन बेगम की याचिका पर उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने हस्तक्षेप से इनकार कर दिया है। याचिका में जिला विकास प्राधिकरण की ओर से उनके रुक्कुट कंपाउंड स्थित आवास को अवैध बताते हुए जारी नोटिस पर रोक लगाने की प्रार्थना की गयी थी। खंडपीठ ने हस्तक्षेप करने से इनकार करते हुए याचिकाकर्ता को प्राधिकरण के समक्ष अपना पक्ष रखने को कहा है।
प्राधिकरण की कार्यवाही को बताया सिविल प्रकृति का मामला
पुलिस व संबंधितों से प्राप्त जानकारी के अनुसार याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता ने सोमवार को न्यायालय में मेंशन कर बताया कि उनके पति मोहम्मद उस्मान जेल में हैं, इस कारण 22 मई को जिला विकास प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत होकर अपना पक्ष रखना संभव नहीं है। उन्होंने प्राधिकरण के नोटिस पर रोक लगाने का अनुरोध किया। जबकि शासन की ओर से कहा गया कि हुसन बेगम की पूर्व में दायर याचिका आपराधिक प्रकृति की है, जबकि वर्तमान मामला सिविल वाद से जुड़ा है। अतः पूर्व में विचाराधीन आपराधिक याचिका में सिविल वाद से जुड़े प्रकरण की सुनवाई नहीं की जा सकती।
मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति जी नरेंद्र और न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की खंडपीठ ने सभी पक्षों को सुनने के बाद यह आदेश पारित किया और याचिकाकर्ता को जिला विकास प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत होकर अपना पक्ष रखने की सलाह दी।
हाल में स्थानांतरण को लेकर उठा था विवाद (High Court Refused to Intervene on Rape Accused)
उल्लेखनीय है कि इसी प्रकरण से संबंधित एक अन्य मामले में भी हाल ही में न्यायालय में सुनवाई हुई थी। इसमें आरोपित मोहम्मद उस्मान के बेटे के स्थानांतरण आदेश को चुनौती दी गई थी। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने उच्च न्यायालय को बताया था कि स्थानांतरण आदेश में उत्तराखंड स्थानांतरण अधिनियम, 2017 की नियमावली का पालन नहीं किया गया है। इस पर न्यायालय ने जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन की कार्यवाही पर सवाल उठाये थे। वहीं नगर पालिका द्वारा दिए गए अतिक्रमण से संबंधित नोटिस के मामले में उच्च न्यायालय ने कड़ा रुख अपनाया था। (High Court Refused to Intervene on Rape Accused)
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डॉ.नवीन जोशी, पिछले 20 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय, ‘कुमाऊँ विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में पीएचडी की डिग्री प्राप्त पहले और वर्ष 2015 से उत्तराखंड सरकार से मान्यता प्राप्त पत्रकार हैं। 15 लाख से अधिक नए उपयोक्ताओं के द्वारा 150 मिलियन यानी 1.5 करोड़ से अधिक बार पढी गई आपकी अपनी पसंदीदा व भरोसेमंद समाचार वेबसाइट ‘नवीन समाचार’ के संपादक हैं, साथ ही राष्ट्रीय सहारा, हिन्दुस्थान समाचार आदि समाचार पत्र एवं समाचार एजेंसियों से भी जुड़े हैं। देश के पत्रकारों के सबसे बड़े संगठन ‘नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स (इंडिया) उत्तराखंड’ के उत्तराखंड प्रदेश के प्रदेश महामंत्री भी हैं और उत्तराखंड के मान्यता प्राप्त राज्य आंदोलनकारी भी हैं।











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