December 23, 2025

⚖️🚨 दो बच्चों की माँ के लिए प्रेमी ने कराई थी उसके पति की 2 लाख रुपये की सुपारी देकर हत्या, तीन हत्यारों को मृत्युदंड, दो को उम्रकैद…

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नवीन समाचार, देहरादून, 23 अगस्त 2025 (Murderer of Father of 2 Children-Court Sentenced)देहरादून के चर्चित ई-रिक्शा चालक हत्याकांड में प्रथम सत्र न्यायाधीश महेश चंद्र कुशवाहा के न्यायालय ने बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने सुपारी लेकर हत्या करने वाले तीन दोषियों अरशद, शाहरुख और रवि कश्यप को मृत्युदंड और 25-25 हजार रुपए अर्थदंड की सजा दी है।

(Murderer of Father of 2 Children-Court Sentenced e rickshaw driver murder caseजबकि षड्यंत्र रचने वाले साबिर अली और रईस खान को उम्रकैद तथा 25-25 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई गई है। अदालत ने आदेश दिया कि साबिर और रईस तीन माह के भीतर मृतक के बच्चों को एक लाख रुपए क्षतिपूर्ति के रूप में दें। वहीं मृतक की पत्नी को संदेह का लाभ देकर बरी कर दिया गया।

अवैध संबंध बने हत्या का कारण

पुलिस व संबंधितों से प्राप्त जानकारी के अनुसार, मेहुवाला निवासी मृतक का विवाह 2014 में हुआ था और उसके दो बच्चे हैं। मृतक शराब पीने का आदी था जिससे दंपति में विवाद रहता था। वर्ष 2019 में उसकी पत्नी के अपने पड़ोसी दुकानदार साबिर अली से अवैध संबंध बन गये थे। मृतक विरोध करता रहा, जिससे उनके बीच झगड़े बढ़ते गये। इससे तंग आकर महिला और उसके प्रेमी साबिर ने मृतक को रास्ते से हटाने की योजना बनाई।

सुपारी देकर कराया गया कत्ल

साबिर ने अपने परिचित रईस खान से संपर्क किया। रईस ने शाहरुख नामक युवक को दो लाख रुपए की सुपारी दी। शाहरुख ने अपने साथियों रवि कश्यप और अरशद को साथ मिला लिया। 28 नवम्बर 2022 को आरोपितों ने मृतक का ई-रिक्शा बुक किया और उसे गुच्चुपानी ले गये। वहां शराब पिलाने के बाद पत्थर से वार कर उसकी हत्या कर दी। इस दौरान उन्होंने घटना का वीडियो भी बनाया।

शव मिलने के बाद खुला राज

30 नवम्बर 2022 को गुच्चुपानी पार्किंग में ई-रिक्शा चालक का शव मिला। पुलिस ने कॉल डिटेल और सीसीटीवी फुटेज से आरोपितों को चिन्हित किया। पूछताछ में अरशद ने पूरा षड्यंत्र स्वीकार किया। विवेचना के दौरान पुलिस ने आरोपितों के फोन से हत्या का वीडियो भी बरामद किया था।

अदालत का कठोर निर्णय (Murderer of Father of 2 Children-Court Sentenced)

लंबी सुनवाई के बाद अदालत ने तीनों (सुपारी किलर) हत्यारों को मृत्युदंड और दो षड्यंत्रकारियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है।

👉 निर्णय का मुख्य अंश: अदालत ने अपने निर्णय में कहा कि यह हत्या पूर्व नियोजित और अत्यंत जघन्य अपराध है। समाज में इस प्रकार की घटनाओं से भय और असुरक्षा की भावना फैलती है। यदि दोषियों को कठोर दंड न दिया जाये तो यह गलत संदेश होगा कि सुपारी लेकर हत्या करने वाले अपराधी आसानी से बच सकते हैं। अदालत ने कहा कि मृत्युदंड ही इस अपराध की गंभीरता के अनुरूप दंड है, जिससे समाज में यह संदेश जाये कि कानून का उल्लंघन करने वालों को कठोर परिणाम भुगतने होंगे।

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