वाहन दुर्घटना में मृत्यु पर परिजनों को 50 लाख रुपये बड़ी धनराशि का मुआवजा देने के आदेश, जबकि पुलिस ने दे दी थी क्लीन चिट…

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-न्यायालय ने इंश्योरेंस कंपनी को दिया क्षतिपूर्ति का आदेश

नवीन समाचार, नैनीताल, 24 मई 2025 (Order For Huge Compensation to Deceaseds Family) सड़क दुर्घटना में पति की मृत्यु के बाद हल्द्वानी की महिला को न्याय की प्रतीक्षा का फल अंततः जिला न्यायालय से मिला है। न्यायालय ने बीमा कंपनी इफको टोकियो को आदेश दिया है कि वह मृतक चारु चंद्र बृजवासी के परिवार को ब्याज सहित 50 लाख 52 हजार रुपये की क्षतिपूर्ति प्रदान करे।

यह था मामला

(Order For Huge Compensation to Deceaseds Family)(Hearing in Ankita Bhandari Murder Case Complete)प्रकरण के अनुसार, मार्च 2022 में हल्द्वानी की निलियम कॉलोनी निवासी गीता देवी ने जिला न्यायालय में याचिका दाखिल कर बताया था कि उनके पति चारु चंद्र रैकेट इंडिया कंपनी हल्द्वानी में पीएसआर पद पर कार्यरत थे। 12 मार्च 2022 को वह कंपनी के कार्य से मुनस्यारी से पिथौरागढ़ की ओर जा रहे थे। इस दौरान खिरचना पुल, कनालीछीना के पास वाहन चालक की तेज गति और लापरवाही के कारण वाहन गहरी खाई में जा गिरा, जिससे उनकी घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई।

पुलिस ने लगा दी थी क्लीन चिट (Order For Huge Compensation to Deceaseds Family)

पिथौरागढ़ पुलिस ने दुर्घटना की जांच के बाद इसे वाहन के सामने अचानक जानवर आ जाने की स्थिति में हुई बताकर फाइनल रिपोर्ट दाखिल की थी यानी एक तरह से क्लीन चिट दे दी थी। इसके पश्चात मृतक की पत्नी गीता देवी ने अधिवक्ताओं पीसी जोशी और नीलेश भट्ट के माध्यम से न्यायालय का दरवाजा खटखटाया और बताया कि वह, उनके तीन बच्चे और मृतक की मां पूरी तरह से चारु चंद्र पर निर्भर थे।

जिला न्यायाधीश सुबीर कुमार ने प्रस्तुत साक्ष्यों और तथ्यों का परीक्षण करने के बाद माना कि मृतक के आश्रितों को जीवनयापन हेतु पर्याप्त सहायता मिलना न्यायसंगत है। इस आधार पर न्यायालय ने बीमा कंपनी को आदेशित किया कि वह याचिकाकर्ता गीता देवी, उनके बच्चों और मृतक की मां को कुल 50 लाख 52 हजार रुपये की क्षतिपूर्ति राशि ब्याज सहित प्रदान करे। (Order For Huge Compensation to Deceaseds Family)

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