उत्तराखंड में ‘थूक जिहाद’ को रोकने के लिए DGP ने जारी किए निर्देश, जानें कैसे रोकेंगे इस कुकृत्य को…
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उत्तराखंड के कार्यवाहक डीजीपी अभिनव कुमार
नवीन समाचार, देहरादून, 16 अक्टूबर 2024 (DGP Uttarakhands Instructions to stop Spit Jihad)। उत्तराखंड में हाल ही में मसूरी में नौशाद अली और हसन अली को चाय के बर्तन में थूकने और उस चाय को ग्राहकों को पिलाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। इस घटना के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा था कि उत्तराखंड में धर्मांतरण, थूक जिहाद और जमीनों पर अवैध अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अब सीएम धामी ने खाद्य पदार्थों में थूकने की घटनाओं पर सख्त निर्देश जारी किए हैं। देखें कैसे हुई थी ‘थूक जिहाद’ की घटना :
अब राज्य सरकार ‘थूक जिहाद’ पर अंकुश लगाने के लिए सख्ती से कदम बढ़ा रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को इस प्रकार की घटनाओं को गंभीरता से लेने के निर्देश दिए हैं। साथ ही जरूरत पड़ने पर राज्य के मौजूदा कानून में कड़े प्रविधान जोड़ने की दिशा में परीक्षण के निर्देश भी जारी किए गए हैं। आइए जानते हैं कि सरकार की बकौल कॉंग्रेस पार्टी नेता पूर्व सीएम हरीश रावत ‘दूषित-विकृत मानसिकता युक्त कृत्य’ ‘थूक जिहाद’ पर रोक लगाने की क्या योजना है।
संशोधित अध्यादेश पर विचार (DGP Uttarakhands Instructions to stop Spit Jihad)
मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव राधा रतूड़ी, सचिव गृह शैलेश बगौली और पुलिस महानिदेशक अभिनव कुमार के साथ बैठक कर इन मामलों पर गंभीरता से कार्यवाही करने के निर्देश दिए हैं। इसके बाद सरकार नए प्रविधान जोड़कर इस पर संशोधित अध्यादेश ला सकती है। मुख्यमंत्री धामी के निर्देशों के तहत पुलिस महानिदेशक अभिनव कुमार ने इस हेतु सभी जिलों के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों को इस प्रकार की घटनाओं पर रोक लगाने के लिए निर्देश जारी कर दिए हैं।
सतर्कता और जांच के निर्देश
पुलिस महानिदेशक ने सभी जिलों और रेलवे के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों को निर्देश दिया कि होटल और ढाबों में खाद्य व पेय पदार्थों में थूकने की घटनाओं को रोकने के लिए उचित कदम उठाए जाएं। उन्होंने कहा कि सभी होटल और ढाबों में कार्यरत व्यक्तियों का शत-प्रतिशत सत्यापन किया जाए और उनके रसोईघरों में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं।
इसके अलावा खोखा और रेहड़ी संचालकों पर नजर रखने के लिए स्थानीय अभिसूचना इकाई की मदद ली जाए और गश्त के दौरान भी सतर्कता बरती जाए। खाद्य विभाग के सहयोग से होटल और ढाबों की आकस्मिक जांच की जाए और दोषी पाए जाने पर उनके खिलाफ धारा 274 बीएनएस और उत्तराखंड पुलिस एक्ट की धारा 81 के तहत अभियोग दर्ज किया जाए।
यदि इस कृत्य से धार्मिक या भाषायी भावनाओं को ठेस पहुंचती है, तो भारतीय न्याय संहिता की धारा 196(1) और 299 के तहत भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
मुख्यमंत्री का सख्त संदेश
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने साफ किया है कि इस प्रकार की कृत्यों के लिए उत्तराखंड में कोई स्थान नहीं है। ऐसे मामलों में कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी ताकि खाद्य पदार्थों की सुरक्षा और जनता की भावनाओं की रक्षा हो सके। मुख्यमंत्री ने अपने एक्स हैंडल पर भी इस संदर्भ में दिशा-निर्देश साझा किए और जनजागरूकता अभियान चलाने पर भी जोर दिया है।
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