⚖ UPDATED : देखें नैनीताल जिला पंचायत सदस्यों के अपहरण के आरोप पर उत्तराखंड उच्च न्यायालय का आदेश, मतदान दुबारा कराने का आदेश में कोई जिक्र नहीं…

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नवीन समाचार, नैनीताल, 14 अगस्त 2025 (High Court ordered re-election in Jila Panchayat)नैनीताल जनपद में जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव से पहले पांच निर्वाचित सदस्यों के लापता होने व अपहरण के आरोपों को लेकर कांग्रेस की याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। अदालत ने गंभीर रुख अपनाया है और लापता सदस्यों का अब तक कोई सुराग न मिलने पर नाराजगी भी व्यक्त की है।

उल्लेखनीय है कि उच्च न्यायालय की ओर से मतदान दुबारा कराने का आदेश नहीं दिया गया है। (जैसा कि कुछ समाचार माध्यम दावा कर रहे हैं) अलबत्ता उच्च न्यायालय के कड़े  रुख के बाद डीएम वंदना सिंह ने कहा कि वे चुनाव आयोग को दोबारा चुनाव कराए जाने का प्रस्ताव भेजेंगी। मामले की अगली सुनवाई 18 अगस्त 2025 को होगी। पढ़ें इस संबंध में आज नैनीताल जिला पंचायत में क्या हुआ : 🚨 ::UPDATED::जिला पंचायत चुनाव में हंगामा: भाजपा-कांग्रेस ने लगाया जिला पंचायत सदस्यों को ले जाने व मारपीट का आरोप, नेता प्रतिपक्ष, उप नेता प्रतिपक्ष आदि के विरुद्ध पुलिस में प्राथमिकी

सुरक्षा देने के प्रयास में पुलिस के हाथ लगी निराशा

(High Court ordered re-election in Jila Panchayat)
देखें उच्च न्यायालय का ताज़ा आदेश

मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति जी नरेंद्र व न्यायमूर्ति आलोक माहरा की पीठ से जारी आदेश के अनुसार, एसएसपी नैनीताल ने अदालत को बताया कि पूर्व आदेश के अनुसार मतदान से 10 दिन पहले आज लापता हुए निर्वाचित प्रतिनिधियों को सुरक्षा प्रदान करने का प्रयास किया गया था, लेकिन वे अपने घरों पर नहीं मिले। पूछने पर परिजनों ने पुलिस को बताया कि वे रिश्तेदारों से मिलने गये हैं और उन्हें सुरक्षा की आवश्यकता नहीं है। बाद में पांचों सदस्यों ने शपथपत्र देकर स्वयं कहीं जाने और लापता होने की स्थिति में पुलिस से कोई अभियोग दर्ज न करने का अनुरोध किया।

अदालत में पेश हुए अपहरण के वीडियो

कांग्रेस पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता ने अदालत में एक पेन ड्राइव और वीडियो पेश किया, जिसमें एक सदस्य डिकर सिंह को कुछ लोग जबरन खींचकर ले जाते दिख रहे हैं। वीडियो में एक सशस्त्र पुलिसकर्मी भी नजर आता है, जो मुंह फेर लेता है। एक अन्य वीडियो में तीन अन्य सदस्यों को मतदान केंद्र से बाहर ले जाते दिखाया गया। एसएसपी ने कहा कि उन्होंने यह वीडिओ नहीं देखे हैं। इस पर अदालत ने इन वीडियों की प्रतियां जिला मजिस्ट्रेट और एसएसपी को उपलब्ध कराने के निर्देश दिये।

अपहरण में शामिल नाम सामने आये

अदालत में मौजूद पीड़ित परिजनों ने कई आरोपितों के नाम भी बताये, जिनमें प्रताप बिष्ट, आनंद सिंह दर्मवाल, बॉबी भाकुनी, शंकर कोरंगा, आनंद सिंह दर्मवाल के दो भतीजे-पंकज नेगी, चतुर बोरा, प्रमोद बोरा और विशाल नेगी शामिल हैं। शिकायत के अनुसार, इन लोगों ने कई सदस्यों को बलपूर्वक उठाया।

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थाना प्रभारी पर शिकायत न लेने का आरोप

याचिकाकर्ता पक्ष के अधिवक्ता ने बताया कि अपहरणकर्ताओं के नाम व विवरण सहित शिकायत दर्ज कराने का प्रयास किया गया, लेकिन तल्लीताल थाना प्रभारी ने उसे लेने से इनकार कर दिया। इस पर एसएसपी नैनीताल ने अदालत को भरोसा दिलाया कि दोषी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की जायेगी।

परिजनों के बयान

मामले में लापता दीप सिंह बिष्ट की बहन उमा बिष्ट ने अदालत को बताया कि भाई सुबह सात बजे घर से निकले थे। प्रमोद सिंह के भाई विनोद कोटलिया ने भी भाई के अपहरण को अपनी आंखों से देखने और आरोपितों के नाम अदालत में बताने की बात कही। वहीं, विपिन सिंह जंतवाल के पुत्र संजीव जंतवाल ने बताया कि उन्होंने पिता के अपहरण का वीडियो सोशल मीडिया पर देखा।

अगली सुनवाई की तिथि

हाईकोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 18 अगस्त 2025 को तय की है और संबंधित शपथपत्र न्यायालय के सुरक्षित अभिरक्षण में रखने के आदेश दिये हैं।

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