80 वर्षीय बुजुर्ग महिला के साथ घर में घुसकर किया गया बलात्कार, मिली आजीवन कारावास की सजा
नवीन समाचार, पिथौरागढ़, 5 जुलाई 2024 (80-year Woman Raped-sentenced life imprisonment)। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जनपद में एक 80 साल की बुजुर्ग महिला से घर में घुसकर बलात्कार किया गया था। इस मामले में न्यायालय ने आरोपित को आजीवन कारावास का कड़ा आदेश सुनाया है।
अपना कोई न होने के कारण मायके में अकेली रहती थी महिला
मामले के अनुसार पिथौरागढ़ जनपद के जाजरदेवल थाने के एक गांव में एक 80 वर्षीय बुजुर्ग महिला अपना कोई न होने के कारण अपने मायके के घर में अकेली ही रहती थी और उसके भाई का परिवार उनका ध्यान रखता था। 7 फरवरी की रात्रि भाई के परिवार की महिला उन्हें भोजन देकर सुला आयी थी।
लेकिन रात साढ़े 12 बजे के आसपास महिला को उसके रिश्ते की देवरानी ने फोन करके बताया कि उनकी बुआ यानी बुजुर्ग महिला के घर से चिल्लाने की आवाज आ रही है। इस पर महिला अपने पति के साथ मौके पर पहुंची तो गांव में ही रहने वाला मुकेश सिंह बिष्ट कमरे में आपत्तिजनक स्थिति में पाया गया। उसने खुद से दोगुनी से भी अधिक उम्र की बुजुर्ग महिला से बेहद शर्मनाक तरीके से बलात्कार किया था।
तहरीर के आधार पर पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की धारा 323, 450, 376(2)(जे)(एम) के तहत अभियोग दर्ज कर जांच शुरू की। बादमें मामला जिला एवं सत्र न्यायालय में चला। न्यायालय पीड़ित पक्ष की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता-फौजदारी प्रमोद पंत और प्रेम भंडारी ने पैरवी की। इस पर अब विशेष सत्र न्यायाधीश शंकर राज ने दोनों पक्षों की दलीले सुनते हुए अपना फैसला सुनाया है।
यह सुनाई गयी सजा (80-year Woman Raped-sentenced life imprisonment)
आरोपित को दोषी करार देते हुए धारा 323 के तहत एक वर्ष के कठोर कारावास और एक हजार रुपए अर्थदंड, धारा 450 के लिए 10 वर्ष के कठोर कारावास के साथ 20 हजार रुपए अर्थदंड व अर्थदंड न देने पर दो साल के अतिरिक्त कठोर कारावास एवं धारा 376 (2) के लिए आजीवन कारावास और 50 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड न देने की दशा में दोषी को पांच वर्ष का अतिरिक्त कारावास भी भुगतना होगा। (80-year Woman Raped-sentenced life imprisonment)
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‘डॉ.नवीन जोशी, वर्ष 2015 से उत्तराखंड सरकार से मान्यता प्राप्त पत्रकार, ‘कुमाऊँ विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में पीएचडी की डिग्री प्राप्त पहले पत्रकार’ एवं मान्यता प्राप्त राज्य आंदोलनकारी हैं। 15 लाख से अधिक नए उपयोक्ताओं के द्वारा 140 मिलियन यानी 1.40 करोड़ से अधिक बार पढी गई आपकी अपनी पसंदीदा व भरोसेमंद समाचार वेबसाइट ‘नवीन समाचार’ के संपादक हैं, साथ ही राष्ट्रीय सहारा, हिन्दुस्थान समाचार आदि समाचार पत्र एवं समाचार एजेंसियों से भी जुड़े हैं।
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