प्रेशर हार्न व मल्टी टोन हार्न बेचने पर लगेगा एक लाख का जुर्माना (Fine on Pressure and Multy ton Horn)

इस समाचार को सुनने के लिए यहाँ क्लिक करें

नवीन समाचार, हल्द्वानी, 5 जून 2023। (Fine on Pressure and Multy ton Horn) प्रेशर हार्न व मल्टी टोन हार्न बेचने पर विक्रेताओं पर एक लाख रुपए का जुर्माना लगेगा। सोमवार को प्रशासन एवं व्यापार मंडल व वाहनों के स्पेयर पार्ट विक्रेताओं के साथ ट्रांसपोर्ट नगर में हुई बैठक में अधिकारियों ने यह जानकारी देते हुए व्यापारियों को चेताया।

एआरटीओ विमल पांडे, एआरटीओ प्रवर्तन रश्मि भट्ट व सिटी मजिस्ट्रेट रिचा सिंह ने व्यापारियों की बैठक लेते हुए बताया कि मोटर वाहन अधिनियम की धारा 182 ए के अंतर्गत प्रेशर हॉर्न या वाहनों में लगने वाले अन्य ध्वनि प्रदूषण यंत्र यथा मॉडिफाइड साइलेंसर आदि की बिक्री करने तथा दुकान पर ऐसे उत्पाद बिक्री हेतु रखे जाने पर एक लाख रुपये जुर्माना लगाए जाने के कानूनी प्रावधान है।

चेताया कि शीघ्र ही इस संबंध में छापेमारी की कार्यवाही भी अमल में लाई जाएगी। लिहाजा व्यापारियों को सचेत किया गया है कि वे ऐसी प्रतिबंधित सामग्री न बेचें। बैठक में ट्रांसपोर्ट नगर व्यापारी एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रदीप सबरवाल, देवभूमि व्यार मंडल के अध्यक्ष गोविंद बगडवाल, जीप कार मोटर एसोसिएशन के अध्यक्ष टोनी हरियाल, हरजीत चड्ढा, दया किशन शर्मा, पंकज वोहरा व चंद्र शेखर पांडे आदि मौजूद रहे। (डॉ. नवीन जोशी) आज के अन्य एवं अधिक पढ़े जा रहे ‘नवीन समाचार’ पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें।

Leave a Reply