नवीन समाचार, नैनीताल, 14 फरवरी 2026 (DMs Action on Criminals)। नैनीताल (Nainital) जनपद में कानून-व्यवस्था सुदृढ़ करने की दिशा में जिला प्रशासन ने कड़ी कार्रवाई की है। जिला मजिस्ट्रेट (District Magistrate) ललित मोहन रयाल (Lalit Mohan Rayal) ने पांच आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्तियों को गुंडा नियंत्रण अधिनियम के अंतर्गत छह माह के लिए जिला बदर कर दिया है। साथ ही एक अन्य प्रकरण में एक रिसोर्ट के गेट पर हवाई फायरिंग करने वाले व्यक्ति की शस्त्र अनुज्ञप्ति (Armed Licence) भी निरस्त कर दी गई है। इस कार्रवाई को जनसुरक्षा और निवारक पुलिसिंग की दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
गुंडा नियंत्रण अधिनियम के तहत जिला बदर की कार्रवाई
जिला प्रशासन के अनुसार पुलिस के प्रतिवेदन (Report) और उपलब्ध अभिलेखों की समीक्षा के बाद पांच व्यक्तियों को जनपद की सीमा से छह माह के लिए निष्कासित (जिला बदर) किया गया है। आदेश की अवधि के दौरान संबंधित व्यक्तियों का जनपद सीमा में प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा।
जिन व्यक्तियों पर हुई कार्रवाई
तपन दास (Tapan Das) पुत्र विनोद दास — थाना मुखानी क्षेत्र में भारतीय दंड संहिता (IPC) के तीन तथा आयुध अधिनियम (Arms Act) का एक अभियोग दर्ज है।
राकेश कुमार (Rakesh Kumar) पुत्र सोबन राम — थाना कालाढूंगी क्षेत्र, एनडीपीएस अधिनियम (NDPS Act) के चार अभियोग दर्ज हैं।
योगेश सागर (Yogesh Sagar) पुत्र छत्रपाल — थाना रामनगर क्षेत्र, आबकारी अधिनियम, भारतीय दंड संहिता, गैंगस्टर अधिनियम तथा आयुध अधिनियम के अंतर्गत कई अभियोग दर्ज हैं।
कृपाल सिंह उर्फ सोनू (Kripal Singh alias Sonu) पुत्र राम सिंह — थाना लालकुआं क्षेत्र, आबकारी अधिनियम के पांच अभियोग दर्ज हैं।
विजय कुमार आर्य (Vijay Kumar Arya) पुत्र मदन लाल — धौला बाजपुर क्षेत्र, आबकारी अधिनियम के पांच अभियोग दर्ज हैं।
प्रशासन का कहना है कि इन व्यक्तियों की गतिविधियां जनशांति के लिए प्रतिकूल पाई गईं, जिसके आधार पर निवारक कार्रवाई की गई।
हवाई फायरिंग प्रकरण में कड़ा प्रशासनिक कदम
इसी क्रम में परमपुर धमोला, थाना कालाढूंगी निवासी बहादुर सिंह बिष्ट (Bahadur Singh Bisht) पुत्र राम सिंह बिष्ट के विरुद्ध भी कठोर कार्रवाई की गई है। आरोप है कि उन्होंने एक रिसोर्ट (Resort) में ड्यूटी पर तैनात सुरक्षा कर्मियों और स्वागत कक्ष कर्मियों (Receptionists) से अभद्र व्यवहार किया तथा गेट पर हवाई फायरिंग की।
जिला मजिस्ट्रेट ने आयुध अधिनियम के प्रावधानों और शस्त्र अनुज्ञप्ति की शर्तों के उल्लंघन को गंभीर मानते हुए उनका शस्त्र लाइसेंस निरस्त करने के आदेश जारी किए हैं।
क्यों महत्वपूर्ण है यह कार्रवाई
प्रशासनिक अधिकारियों के अनुसार—
जिला बदर की कार्रवाई निवारक कानून व्यवस्था का प्रमुख औजार है।
हथियार लाइसेंस का निरस्तीकरण सार्वजनिक सुरक्षा से सीधे जुड़ा कदम है।
इससे अपराध प्रवृत्ति के व्यक्तियों पर मनोवैज्ञानिक नियंत्रण भी स्थापित होता है।
क्या इससे क्षेत्र में अपराध पर अंकुश लगेगा। पुलिस और प्रशासन का मानना है कि इस प्रकार की लक्षित कार्रवाई से आमजन में सुरक्षा की भावना मजबूत होती है और आपराधिक तत्वों को स्पष्ट संदेश जाता है।
आगे की रणनीति
जिला प्रशासन ने संकेत दिए हैं कि—
आपराधिक गतिविधियों की सतत निगरानी जारी रहेगी।
पुनरावृत्ति करने वालों पर कठोर वैधानिक कार्रवाई होगी।
जनपद में शांति व्यवस्था बनाए रखने हेतु निवारक प्रावधानों का सक्रिय उपयोग किया जाएगा।
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डॉ.नवीन जोशी, पिछले 20 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय, ‘कुमाऊँ विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में पीएचडी की डिग्री प्राप्त पहले और वर्ष 2015 से उत्तराखंड सरकार से मान्यता प्राप्त पत्रकार हैं। 15 लाख से अधिक नए उपयोक्ताओं के द्वारा 150 मिलियन यानी 1.5 करोड़ से अधिक बार पढी गई आपकी अपनी पसंदीदा व भरोसेमंद समाचार वेबसाइट ‘नवीन समाचार’ के संपादक हैं, साथ ही राष्ट्रीय सहारा, हिन्दुस्थान समाचार आदि समाचार पत्र एवं समाचार एजेंसियों से भी जुड़े हैं। देश के पत्रकारों के सबसे बड़े संगठन ‘नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स (इंडिया) उत्तराखंड’ के उत्तराखंड प्रदेश के प्रदेश महामंत्री भी हैं और उत्तराखंड के मान्यता प्राप्त राज्य आंदोलनकारी भी हैं। डॉ. जोशी के बारे में विस्तार से पढ़ने के लिए यहाँ क्लिक करें।
नवीन समाचार’ विश्व प्रसिद्ध पर्यटन नगरी नैनीताल से जून 2009 से इंटरननेट-वेब मीडिया पर सक्रिय, उत्तराखंड का सबसे पुराना ऑनलाइन पत्रकारिता में सक्रिय समूह है। यह उत्तराखंड शासन से मान्यता प्राप्त रहा, अलेक्सा रैंकिंग के अनुसार उत्तराखंड के समाचार पोर्टलों में अग्रणी, गूगल सर्च पर उत्तराखंड के सर्वश्रेष्ठ, भरोसेमंद समाचार पोर्टल के रूप में अग्रणी, समाचारों को नवीन दृष्टिकोण से प्रस्तुत करने वाला ऑनलाइन समाचार पोर्टल भी है।















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