नैनीताल में पांच अपराधी जिला बदर, हवाई फायरिंग प्रकरण में शस्त्र अनुज्ञप्ति निरस्त

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नवीन समाचार, नैनीताल, 14 फरवरी 2026 (DMs Action on Criminals)। नैनीताल (Nainital) जनपद में कानून-व्यवस्था सुदृढ़ करने की दिशा में जिला प्रशासन ने कड़ी कार्रवाई की है। जिला मजिस्ट्रेट (District Magistrate) ललित मोहन रयाल (Lalit Mohan Rayal) ने पांच आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्तियों को गुंडा नियंत्रण अधिनियम के अंतर्गत छह माह के लिए जिला बदर कर दिया है। साथ ही एक अन्य प्रकरण में एक रिसोर्ट के गेट पर हवाई फायरिंग करने वाले व्यक्ति की शस्त्र अनुज्ञप्ति (Armed Licence) भी निरस्त कर दी गई है। इस कार्रवाई को जनसुरक्षा और निवारक पुलिसिंग की दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

गुंडा नियंत्रण अधिनियम के तहत जिला बदर की कार्रवाई

DMs Action On Criminals कलेक्टर द्वारा बड़ी कार्रवाई, 48 आरोपी जिला बदर… | News India 365 | ख़बरों  का फीवरजिला प्रशासन के अनुसार पुलिस के प्रतिवेदन (Report) और उपलब्ध अभिलेखों की समीक्षा के बाद पांच व्यक्तियों को जनपद की सीमा से छह माह के लिए निष्कासित (जिला बदर) किया गया है। आदेश की अवधि के दौरान संबंधित व्यक्तियों का जनपद सीमा में प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा।

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जिन व्यक्तियों पर हुई कार्रवाई

  • तपन दास (Tapan Das) पुत्र विनोद दास — थाना मुखानी क्षेत्र में भारतीय दंड संहिता (IPC) के तीन तथा आयुध अधिनियम (Arms Act) का एक अभियोग दर्ज है।

  • राकेश कुमार (Rakesh Kumar) पुत्र सोबन राम — थाना कालाढूंगी क्षेत्र, एनडीपीएस अधिनियम (NDPS Act) के चार अभियोग दर्ज हैं।

  • योगेश सागर (Yogesh Sagar) पुत्र छत्रपाल — थाना रामनगर क्षेत्र, आबकारी अधिनियम, भारतीय दंड संहिता, गैंगस्टर अधिनियम तथा आयुध अधिनियम के अंतर्गत कई अभियोग दर्ज हैं।

  • कृपाल सिंह उर्फ सोनू (Kripal Singh alias Sonu) पुत्र राम सिंह — थाना लालकुआं क्षेत्र, आबकारी अधिनियम के पांच अभियोग दर्ज हैं।

  • विजय कुमार आर्य (Vijay Kumar Arya) पुत्र मदन लाल — धौला बाजपुर क्षेत्र, आबकारी अधिनियम के पांच अभियोग दर्ज हैं।

प्रशासन का कहना है कि इन व्यक्तियों की गतिविधियां जनशांति के लिए प्रतिकूल पाई गईं, जिसके आधार पर निवारक कार्रवाई की गई।

हवाई फायरिंग प्रकरण में कड़ा प्रशासनिक कदम

इसी क्रम में परमपुर धमोला, थाना कालाढूंगी निवासी बहादुर सिंह बिष्ट (Bahadur Singh Bisht) पुत्र राम सिंह बिष्ट के विरुद्ध भी कठोर कार्रवाई की गई है। आरोप है कि उन्होंने एक रिसोर्ट (Resort) में ड्यूटी पर तैनात सुरक्षा कर्मियों और स्वागत कक्ष कर्मियों (Receptionists) से अभद्र व्यवहार किया तथा गेट पर हवाई फायरिंग की।

जिला मजिस्ट्रेट ने आयुध अधिनियम के प्रावधानों और शस्त्र अनुज्ञप्ति की शर्तों के उल्लंघन को गंभीर मानते हुए उनका शस्त्र लाइसेंस निरस्त करने के आदेश जारी किए हैं।

क्यों महत्वपूर्ण है यह कार्रवाई

प्रशासनिक अधिकारियों के अनुसार—

  • जिला बदर की कार्रवाई निवारक कानून व्यवस्था का प्रमुख औजार है।

  • हथियार लाइसेंस का निरस्तीकरण सार्वजनिक सुरक्षा से सीधे जुड़ा कदम है।

  • इससे अपराध प्रवृत्ति के व्यक्तियों पर मनोवैज्ञानिक नियंत्रण भी स्थापित होता है।

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क्या इससे क्षेत्र में अपराध पर अंकुश लगेगा। पुलिस और प्रशासन का मानना है कि इस प्रकार की लक्षित कार्रवाई से आमजन में सुरक्षा की भावना मजबूत होती है और आपराधिक तत्वों को स्पष्ट संदेश जाता है।

आगे की रणनीति

जिला प्रशासन ने संकेत दिए हैं कि—

  • आपराधिक गतिविधियों की सतत निगरानी जारी रहेगी।

  • पुनरावृत्ति करने वालों पर कठोर वैधानिक कार्रवाई होगी।

  • जनपद में शांति व्यवस्था बनाए रखने हेतु निवारक प्रावधानों का सक्रिय उपयोग किया जाएगा।

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