छात्रा से की गयी विद्यालय से लौटते हुए छेड़छाड़, सहेली-गवाह पक्षद्रोही हुए, फिर भी दोषी को मिली सजा..
नवीन समाचार, नैनीताल, 16 अप्रैल 2024 (Girl Student molested-witness turned hostile)। नैनीताल जनपद के जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुबीर कुमार ने विद्यालय से परीक्षा देकर घर लौट रहे छात्र-छात्राओं के साथ गाली गलौज कर लज्जा भंग करने के उददेश्य से आपराधिक कृत्य करने के एक आरोपित को दोषी करार दिया है। खास बात यह भी है कि इस मामले में दो में से एक पीड़िता तथा अन्य प्रत्यक्षदर्शी गवाह न्यायालय में पक्षद्रोही हो गये थे।
इसके बावजूद न्यायालय ने आरोपित को 5 वर्ष के कठोर करावास एवं 11 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई है और सजा भुगतने के लिए जेल भेज दिया है। साथ ही अभियुक्त द्वारा जमा कराये जाने वाले अर्थदंड में से 7,000 रुपये की धनराशि पीड़िता को बतौर क्षतिपूर्ति अदा करने का भी आदेश किया है।
मामले में अभियोजन की ओर से पैरवी करते हुये जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी सुशील कुमार शर्मा ने न्यायालय को बताया कि 25 जून 2020 को एक किशोरी ने पट्टी पटवारी सुंदरखाल में शिकायत दर्ज कराई की वह 24 जून को अपनी बोर्ड की परीक्षा देकर अपनी सहेली के साथ घर को पैदल वापस आ रही थे तो सुरेंद्र बिष्ट पुत्र विरेंद बिष्ट निवासी ग्राम कॉल पटटी सुंदरखाल तहसील धारी जिला नैनीताल ने उसे व उसकी सहेली को रास्ते में रोककर उनके साथ अभद्र भाषा का प्रयोग कर छेड़खानी की।
छात्राओं ने विरोध किया तो उसने उन्हें व उनके घर वालों को देख लेने की धमकी दी। इस पर छात्राएं भागते हुए पास की एक दुकान के पास पहुंचीं, तब सुरेंद्र वहां से भाग गया। शिकायत पर आरोपित सुरेंद्र के विरुद्ध राजस्व पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की धारा 354 व 504 तथा एससी-एसटी एक्ट के अंतर्गत मुकदमा दर्ज किया।
सभी गवाहों ने अभियोजन के तथ्यों का समर्थन नहीं किया, हुए पक्षद्रोही घोषित (Girl Student molested-witness turned hostile)
इस मामले में अभियोजन ने तथ्यों को साबित करने हेतु कुल 10 गवाहों को न्यायालय में पेश किया, लेकिन पीड़िता को छोड़कर उसकी पीड़िता सहेली सहित अन्य गवाहों ने अभियोजन के तथ्यों का समर्थन नहीं किया, इस कारण उन्हें पक्षद्रोही घोषित किया गया, लेकिन मामले में पीड़िता द्वारा अभियुक्त के विरूद्ध बयान देते हुए अभियोजन तथ्यों का पूर्ण समर्थन करते हुए बयान दर्ज कराये थे। (Girl Student molested-witness turned hostile)
इस आधार पर न्यायालय ने आरोपित को भादंसं की धारा-354 के अन्तर्गत 5 वर्ष का कठोर करावास एवं 10 हजार रुपये अर्थदंड तथा अर्थदंड जमा ना करने पर 2 माह का अतिरिक्त कारावास एवं धारा 504 के अन्तर्गत 1 माह का कठोर कारावास एवं 1 हजार अर्थदंड, तथा अर्थदंड अदा ना करने पर 15 दिन के कारावास की सजा सुनाई। साथ ही जमानत पर चल रहे दोषी सुरेंद्र बिष्ट को न्यायिक हिरासत में लेकर सजा भुगतने के लिए जेल भिजवाया। न्यायालय ने अर्थदंड में से 7,000 रुपये पीड़िता को बतौर क्षतिपूर्ति अदा करने का भी आदेश किया है। (Girl Student molested-witness turned hostile)
न्यायालय ने की महत्वपूर्ण टिप्पणी (Girl Student molested-witness turned hostile)
अपने निर्णय में न्यायालय ने यह भी कहा है कि अभियुक्त ने पीड़िता के साथ उस समय छेड़छाड़ व गाली गलौज की, जब वह परीक्षा देकर पैदल घर लौट रही थी। पीड़िता का घर ग्रामीण क्षेत्र में है, तथा विद्यालय से 5 किमी दूर है। ऐसी स्थिति में अभियुक्त द्वारा पहाड़ी क्षेत्र के निर्जन एवं खाली स्थान का लाभ उठाकर पीड़िता की लज्जा भंग करने का प्रयास किया गया है। प्रायः देखने में आया है कि स्कूल जाने वाली छात्राओं के साथ कई लड़के शरारत करते हैं, जिस कारण छात्रायें न केवल स्कूल जाने में परेशान होती है, बल्कि पढ़ाई भी छूट जाती है। (Girl Student molested-witness turned hostile)
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