December 22, 2025

गलत तथ्य प्रस्तुत करने पर जिला मजिस्ट्रेट ने किया हल्द्वानी के व्यवसायी का शस्त्र लाइसेंस निरस्त, जांच में आए तथ्य पड़े भारी…

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(Case Against Employee of Cooperative Society) (Traffic Restrictions on Bhimtal-Ranibag Road)
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नवीन समाचार, नैनीताल, 21 दिसंबर 2025 (DM Cancelled Arms Licence)। नैनीताल जनपद में शस्त्र लाइसेंस से जुड़े मामलों में सख्ती दिखाते हुए जिला प्रशासन ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। जिला मजिस्ट्रेट न्यायालय के समक्ष भ्रामक और गलत तथ्य प्रस्तुत करने के मामले में हल्द्वानी निवासी एक व्यवसायी का शस्त्र लाइसेंस निरस्त कर दिया गया है। प्रशासन का मानना है कि शस्त्र धारण की अनुमति केवल वास्तविक और विशेष परिस्थितियों में ही दी जानी चाहिए। यह फैसला इसलिए भी अहम है, क्योंकि इससे शस्त्र लाइसेंस प्रक्रिया में पारदर्शिता और नियमों के पालन का स्पष्ट संदेश गया है।

जिला मजिस्ट्रेट न्यायालय में सुनवाई के दौरान सामने आए तथ्य

(DM Cancelled Arms Licence)यह मामला नैनीताल स्थित जिला मजिस्ट्रेट न्यायालय से जुड़ा है, जहां ललित मोहन रयाल ने सख्त रुख अपनाया। आदेश के अनुसार हल्द्वानी के आजाद नगर थाना बनभूलपुरा क्षेत्र निवासी नाहिद कुरैशी पुत्र वाजिद कुरैशी के विरुद्ध शस्त्र अधिनियम के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत था।

प्रकरण की सुनवाई के दौरान संबंधित व्यक्ति ने स्वयं को व्यवसायी बताते हुए यह तर्क रखा कि व्यापार के सिलसिले में उन्हें अक्सर नकद धनराशि लेकर आवागमन करना पड़ता है, जिससे उनके जान-माल को खतरा बना रहता है और इसी कारण शस्त्र लाइसेंस का बना रहना आवश्यक है।

आय संबंधी अभिलेखों की जांच-दावे और दस्तावेजों में अंतर

न्यायालय में प्रस्तुत तर्कों की जांच के दौरान जिला प्रशासन ने संबंधित व्यक्ति के आय से जुड़े अभिलेखों का परीक्षण किया। आयकर विवरण से यह तथ्य सामने आया कि नाहिद कुरैशी की वार्षिक आय लगभग 5 लाख 78 हजार 600 रुपये है, जिस पर करीब 13 हजार रुपये आयकर अदा किया गया है।

जिला मजिस्ट्रेट ने इस आय विवरण पर सम्यक विचार करते हुए स्पष्ट किया कि यह आय ऐसी नहीं है, जिससे किसी असाधारण या विशेष खतरे की स्थिति सिद्ध हो सके। प्रशासन के अनुसार केवल सामान्य व्यावसायिक गतिविधियों के आधार पर शस्त्र रखने की आवश्यकता स्वतः सिद्ध नहीं होती।

शस्त्र लाइसेंस निरस्तीकरण का आधार-नियम-कानून और सार्वजनिक सुरक्षा

जिला मजिस्ट्रेट न्यायालय ने अपने आदेश में कहा कि शस्त्र लाइसेंस सार्वजनिक सुरक्षा से जुड़ा विषय है और इसे केवल उन्हीं परिस्थितियों में जारी या बनाए रखा जा सकता है, जहां वास्तविक खतरे का ठोस आधार हो। भ्रामक तथ्यों के आधार पर शस्त्र लाइसेंस बनाए रखना न केवल नियमों के विपरीत है, बल्कि इससे समाज में गलत संदेश भी जाता है।

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उपलब्ध तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए न्यायालय ने नाहिद कुरैशी का शस्त्र लाइसेंस निरस्त करने का निर्णय सुनाया और संबंधित आदेश जारी कर दिया गया।

प्रशासनिक संदेश और आगे का असर-लाइसेंस प्रक्रिया में सख्ती के संकेत

इस फैसले को प्रशासनिक हलकों में एक स्पष्ट संदेश के रूप में देखा जा रहा है कि शस्त्र लाइसेंस के मामलों में अब तथ्यों की गहन जांच की जाएगी। गलत या भ्रामक जानकारी देने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा सकती है। इससे न केवल लाइसेंस प्रक्रिया अधिक पारदर्शी होगी, बल्कि अनावश्यक रूप से हथियार रखने की प्रवृत्ति पर भी अंकुश लगेगा।

विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह के निर्णय कानून-व्यवस्था, सार्वजनिक सुरक्षा और प्रशासनिक विश्वास को मजबूत करते हैं। इस समाचार को लेकर आपके क्या विचार हैं। अपनी राय नीचे कमेन्ट बॉक्स में अवश्य साझा करें।

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