EnglishInternational Phonetic Alphabet – SILInternational Phonetic Alphabet – X-SAMPASystem input methodCTRL+MOther languagesAbronAcoliадыгэбзэAfrikaansअहिराणीajagbeBatak AngkolaአማርኛOboloالعربيةঅসমীয়াаварتۆرکجهᬩᬮᬶɓasaáBatak Tobawawleбеларускаябеларуская (тарашкевіца)Bariروچ کپتین بلوچیभोजपुरीभोजपुरीẸdoItaŋikomBamanankanবাংলাབོད་ཡིག།bòo pìkkàbèromबोड़ोBatak DairiBatak MandailingSahap Simalunguncakap KaroBatak Alas-KluetbuluburaብሊንMə̀dʉ̂mbɑ̀нохчийнchinook wawaᏣᎳᎩکوردیAnufɔЧăвашлаDanskDagbaniдарганdendiDeutschDagaareThuɔŋjäŋKirdkîडोगरीDuáláÈʋegbeefịkẹkpeyeΕλληνικάEnglishEsperantoفارسیmfantseFulfuldeSuomiFøroysktFonpoor’íŋ belé’ŋInternational Phonetic AlphabetGaगोंयची कोंकणी / Gõychi Konknni𐌲𐌿𐍄𐌹𐍃𐌺𐌰 𐍂𐌰𐌶𐌳𐌰ગુજરાતીfarefareHausaעבריתहिन्दीछत्तीसगढ़ी𑢹𑣉𑣉HoHrvatskiհայերենibibioBahasa IndonesiaIgboIgalaгӀалгӀайÍslenskaawainAbꞌxubꞌal PoptiꞌJawaꦗꦮქართული ენაTaqbaylit / ⵜⴰⵇⴱⴰⵢⵍⵉⵜJjuадыгэбзэ (къэбэрдеибзэ)KabɩyɛTyapkɛ́nyáŋGĩkũyũҚазақшаភាសាខ្មែរಕನ್ನಡ한국어kanuriKrioकॉशुर / 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लिया है। जिला मजिस्ट्रेट न्यायालय के समक्ष भ्रामक और गलत तथ्य प्रस्तुत करने के मामले में हल्द्वानी निवासी एक व्यवसायी का शस्त्र लाइसेंस निरस्त कर दिया गया है। प्रशासन का मानना है कि शस्त्र धारण की अनुमति केवल वास्तविक और विशेष परिस्थितियों में ही दी जानी चाहिए। यह फैसला इसलिए भी अहम है, क्योंकि इससे शस्त्र लाइसेंस प्रक्रिया में पारदर्शिता और नियमों के पालन का स्पष्ट संदेश गया है।यह भी पढ़ें : भीमताल–हल्द्वानी मार्ग पर टेंपो ट्रैवलर खाई में गिरा, दिल्ली से आए छात्रों सहित 24–25 लोग थे सवार, कई घायल यहाँ क्लिक कर सीधे संबंधित को पढ़ें Toggleजिला मजिस्ट्रेट न्यायालय में सुनवाई के दौरान सामने आए तथ्यआय संबंधी अभिलेखों की जांच-दावे और दस्तावेजों में अंतरशस्त्र लाइसेंस निरस्तीकरण का आधार-नियम-कानून और सार्वजनिक सुरक्षाप्रशासनिक संदेश और आगे का असर-लाइसेंस प्रक्रिया में सख्ती के संकेतTags (DM Cancelled Arms Licence):Like this:Relatedजिला मजिस्ट्रेट न्यायालय में सुनवाई के दौरान सामने आए तथ्ययह मामला नैनीताल स्थित जिला मजिस्ट्रेट न्यायालय से जुड़ा है, जहां ललित मोहन रयाल ने सख्त रुख अपनाया। आदेश के अनुसार हल्द्वानी के आजाद नगर थाना बनभूलपुरा क्षेत्र निवासी नाहिद कुरैशी पुत्र वाजिद कुरैशी के विरुद्ध शस्त्र अधिनियम के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत था।प्रकरण की सुनवाई के दौरान संबंधित व्यक्ति ने स्वयं को व्यवसायी बताते हुए यह तर्क रखा कि व्यापार के सिलसिले में उन्हें अक्सर नकद धनराशि लेकर आवागमन करना पड़ता है, जिससे उनके जान-माल को खतरा बना रहता है और इसी कारण शस्त्र लाइसेंस का बना रहना आवश्यक है।आय संबंधी अभिलेखों की जांच-दावे और दस्तावेजों में अंतरन्यायालय में प्रस्तुत तर्कों की जांच के दौरान जिला प्रशासन ने संबंधित व्यक्ति के आय से जुड़े अभिलेखों का परीक्षण किया। आयकर विवरण से यह तथ्य सामने आया कि नाहिद कुरैशी की वार्षिक आय लगभग 5 लाख 78 हजार 600 रुपये है, जिस पर करीब 13 हजार रुपये आयकर अदा किया गया है। जिला मजिस्ट्रेट ने इस आय विवरण पर सम्यक विचार करते हुए स्पष्ट किया कि यह आय ऐसी नहीं है, जिससे किसी असाधारण या विशेष खतरे की स्थिति सिद्ध हो सके। प्रशासन के अनुसार केवल सामान्य व्यावसायिक गतिविधियों के आधार पर शस्त्र रखने की आवश्यकता स्वतः सिद्ध नहीं होती।शस्त्र लाइसेंस निरस्तीकरण का आधार-नियम-कानून और सार्वजनिक सुरक्षाजिला मजिस्ट्रेट न्यायालय ने अपने आदेश में कहा कि शस्त्र लाइसेंस सार्वजनिक सुरक्षा से जुड़ा विषय है और इसे केवल उन्हीं परिस्थितियों में जारी या बनाए रखा जा सकता है, जहां वास्तविक खतरे का ठोस आधार हो। भ्रामक तथ्यों के आधार पर शस्त्र लाइसेंस बनाए रखना न केवल नियमों के विपरीत है, बल्कि इससे समाज में गलत संदेश भी जाता है।यह भी पढ़ें : भीमताल–हल्द्वानी मार्ग पर टेंपो ट्रैवलर खाई में गिरा, दिल्ली से आए छात्रों सहित 24–25 लोग थे सवार, कई घायलउपलब्ध तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए न्यायालय ने नाहिद कुरैशी का शस्त्र लाइसेंस निरस्त करने का निर्णय सुनाया और संबंधित आदेश जारी कर दिया गया।‘नवीन समाचार’ की ओर से पाठकों से विशेष अपील:3 जून 2009 से संचालित उत्तराखंड का सबसे पुराना डिजिटल प्लेटफॉर्म ‘नवीन समाचार’ अपने आरंभ से ही उत्तराखंड और देश-दुनिया की सटीक, निष्पक्ष और जनहित से जुड़ी खबरें आप तक पहुँचाने का प्रयास करता आ रहा है। हिंदी में विशिष्ट लेखन शैली हमारी पहचान है। हमारा उद्देश्य केवल समाचार देना नहीं, बल्कि समाज की वास्तविक आवाज को मजबूती से सामने लाना, स्थानीय मुद्दों को प्रमुखता देना और हिंदी पत्रकारिता को जीवित रखना है। हमारे प्रत्येक समाचार एक लाख से अधिक लोगों तक और हर दिन लगभग 10 लाख बार पहुंचते हैं। आज के समय में स्वतंत्र और निर्भीक पत्रकारिता को बनाए रखना आसान नहीं है। डिजिटल मंच पर समाचारों के संग्रह, लेखन, संपादन, तकनीकी संचालन और फील्ड रिपोर्टिंग में निरंतर आर्थिक संसाधनों की आवश्यकता होती है। ‘नवीन समाचार’ किसी बड़े कॉर्पोरेट या राजनीतिक दबाव से मुक्त रहकर कार्य करता है, इसलिए इसकी मजबूती सीधे-सीधे पाठकों के सहयोग से जुड़ी है। ‘नवीन समाचार’ अपने सम्मानित पाठकों, व्यापारियों, संस्थानों, सामाजिक संगठनों और उद्यमियों से विनम्र अपील करता है कि वे विज्ञापन के माध्यम से हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें। आपका दिया गया विज्ञापन न केवल आपके व्यवसाय या संस्थान को व्यापक पाठक वर्ग तक पहुँचाएगा, बल्कि स्वतंत्र पत्रकारिता को भी सशक्त बनाएगा। अग्रिम धन्यवाद। प्रशासनिक संदेश और आगे का असर-लाइसेंस प्रक्रिया में सख्ती के संकेतइस फैसले को प्रशासनिक हलकों में एक स्पष्ट संदेश के रूप में देखा जा रहा है कि शस्त्र लाइसेंस के मामलों में अब तथ्यों की गहन जांच की जाएगी। गलत या भ्रामक जानकारी देने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा सकती है। इससे न केवल लाइसेंस प्रक्रिया अधिक पारदर्शी होगी, बल्कि अनावश्यक रूप से हथियार रखने की प्रवृत्ति पर भी अंकुश लगेगा।यह भी पढ़ें : भीमताल–हल्द्वानी मार्ग पर टेंपो ट्रैवलर खाई में गिरा, दिल्ली से आए छात्रों सहित 24–25 लोग थे सवार, कई घायलविशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह के निर्णय कानून-व्यवस्था, सार्वजनिक सुरक्षा और प्रशासनिक विश्वास को मजबूत करते हैं। इस समाचार को लेकर आपके क्या विचार हैं। अपनी राय नीचे कमेन्ट बॉक्स में अवश्य साझा करें।नैनीताल जनपद में हाल के दिनों में हुई अन्य महत्वपूर्ण घटनाओं से जुड़ी पूरी रिपोर्ट यहाँ क्लिक करके पढ़ी जा सकती है। इसी तरह पिथौरागढ़ के समाचारों के लिए यहाँ👉, अल्मोड़ा के समाचारों के लिए यहाँ👉, बागेश्वर के समाचारों के लिए यहाँ👉, चंपावत के समाचारों के लिए यहाँ👉, ऊधमसिंह नगर के समाचारों के लिए यहाँ👉, देहरादून के समाचारों के लिए यहाँ👉, उत्तरकाशी के समाचारों के लिए यहाँ👉, पौड़ी के समाचारों के लिए यहाँ👉, टिहरी जनपद के समाचारों के लिए यहाँ👉, 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#ArmsLicense #DistrictMagistrateOrder #LawAndOrder Share this: Click to share on Facebook (Opens in new window) Facebook Click to share on X (Opens in new window) X Click to share on WhatsApp (Opens in new window) WhatsApp Like this:Like Loading...Related Post navigationनैनीताल : मंगोली-गहलना क्षेत्र में बाहरी लोगों की गतिविधियों से बढ़ी चिंता, ग्रामीणों ने सुरक्षा की मांग उठाते हुए की है धरना-प्रदर्शन की घोषणा… प्रेमिका के साथ स्कूटी पर बैठे हल्द्वानी के व्यवसायी नाजिम की गोली मारकर की गयी थी हत्या, 5 वर्ष बाद न्यायालय ने प्रेमिका व उसके दोस्त को सुनाई उम्रकैद की सजा, आदेश में कुरान एवं मनु स्मृति का भी जिक्र
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