December 22, 2025

अतिक्रमण पर हाईकोर्ट के बड़े निर्देश : ऋषिकेश में 40 दुकानें हटेंगी-जुर्माना भी लगेगा, राज्य में अतिक्रमण के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित करने के भी निर्देश…

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नवीन समाचार, नैनीताल, 30 अप्रैल 2025 (Instructions of the High Court on Encroachment)उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने एक जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए टिहरी जनपद के ऋषिकेश स्थित स्वर्गाश्रम क्षेत्र में 40 दुकानों पर हुए अतिक्रमण को हटाने के साथ ही अतिक्रमणकारियों पर ₹25 हजार का जुर्माना लगाने के निर्देश भी स्थानीय प्रशासन को दिए हैं। मुख्य न्यायाधीश जी नरेंद्र व न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की खंडपीठ ने इस पर सख्त रुख अपनाते हुए प्रदेश के मुख्य सचिव को राज्य में अतिक्रमण के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित करने को भी कहा है।

Court Orderप्राप्त जानकारी के अनुसार, ऋषिकेश निवासी मुक्तिनाथ पांडे द्वारा दायर जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान मुख्य सचिव आनंद वर्धन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित हुए। उन्होंने न्यायालय को बताया कि सार्वजनिक परिसरों में अतिक्रमण से जुड़े जिन मामलों का निस्तारण उत्तर प्रदेश लोक परिसर अनधिकार प्रवेश (उपचार) अधिनियम—पीपी अधिनियम के अंतर्गत हो चुका है, उनमें अतिक्रमण हटाने के निर्देश सभी जिलाधिकारियों को दिये जायेंगे।

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’40 दुकानों को अब तक नहीं हटाया जाना प्रशासन की निष्क्रियता’ (Instructions of the High Court on Encroachment)

खंडपीठ ने यह टिप्पणी की कि स्वर्गाश्रम क्षेत्र में अवैध रूप से कब्जा किये गये 40 दुकानों को अब तक नहीं हटाया जाना प्रशासन की निष्क्रियता को दर्शाता है। न्यायालeय ने अतिक्रमणकारियों पर ₹25 हजार का आर्थिक दंड लगाते हुए स्पष्ट किया कि उच्चतम न्यायालय द्वारा इनकी विशेष अपील भी खारिज की जा चुकी है।

याचिकाकर्ता के अनुसार, अतिक्रमणकारियों ने उक्त भूमि को भारत साधु समाज से लीज पर मिलने का दावा किया है, परंतु उनके पास ऐसा कोई प्रामाणिक अभिलेख या दस्तावेज उपलब्ध नहीं है। न्यायालय ने मामले में देरी पर गहरी नाराजगी व्यक्त करते हुए शीघ्र कार्यवाही के निर्देश दिये हैं। (Instructions of the High Court on Encroachment)

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