रामनगर बार एसोसिएशन के चुनाव पर उच्च न्यायालय की एकलपीठ का बड़ा निर्णय, पड़ेगा प्रभाव (Ramnagar Bas Association election)

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नवीन समाचार, नैनीताल, 8 जून 2023। (Ramnagar Bas Association election) उत्तराखंड उच्च न्यायालय की न्यायाधीश न्यायमूर्ति रवींद्र मैठाणी की एकलपीठ ने आगामी 9 जून को प्रस्तावित रामनगर बार एसोसिएशन के चुनाव पर 15 जून तक तथा बार एसोसिएशन के चुनाव में जगदीश मासीवाल के चुनाव अधिकारी के रूप में कार्य करने पर रोक लगा दी है। एकलपीठ के इस आदेश से रामनगर बार एसोसिएशन के चुनाव पर बड़ा प्रभाव पड़ने की संभावना जताई जा रही है।

Ramnagar Bas Association electionउल्लेखनीय है कि रामनगर के पूरन चंद्र पांडे ने इस संबंध में उच्च न्यायाीलय में याचिका दायर की थी। गुरुवार को इस याचिका पर सुनवाई करते हुए यायी के अधिवक्ता दुष्यंत मैनाली ने एकलपीठ को बताया कि रामनगर बार एसोसिएशन के चुनाव में चुनाव अधिकारी जगदीश मासीवाल के द्वारा मनमाने तरीके से याची सहित 20 अधिवक्ताओं का नाम वोटर सूची से हटा दिया था। साथ ही याची के अध्यक्ष पद के नामांकन पत्र की मांग किए जाने पर चुनाव अधिकारी ने उन्हें नामांकन पत्र जारी करने से भी मना कर दिया था।

इस मामले में गत पांच जून को बार काउंसिल की ओर से चुनाव अधिकारी को निर्देशित किया था कि वह मतदाताओं के नाम नहीं हटा सकते। साथ ही बार काउंसिल ने याची पूरन पांडे सहित हटाए गए सभी 20 अधिवक्ताओं के नाम वोटर सूची में पुनः शामिल करने के आदेश दिये। इसके बावजूद चुनाव अधिकारी ने अपनी ही सूची से चुनाव कराने और पूरन पांडे को नामांकन पत्र न जारी करने का निर्णय लिया।

न्यायालय ने पूरे मामले को सुनने के बाद 15 जून तक रामनगर बार एसोसिएशन की चुनाव प्रक्रिया और चुनाव अधिकारी की ओर से अपनी शक्तियों का प्रयोग करने पर रोक लगा दी है। (डॉ. नवीन जोशी) आज के अन्य एवं अधिक पढ़े जा रहे ‘नवीन समाचार’ पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें।

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