काशीपुर में पत्रकारिता की आड़ में रंगदारी का आरोप, महिला बैंक प्रबंधक की शिकायत पर अभियोग पंजीकृत

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नवीन समाचार, उधम सिंह नगर, 2 फरवरी 2026 (So Called Journalist-Kunda)। उत्तराखंड (Uttarakhand) के उधम सिंह नगर (Udham Singh Nagar) जनपद अंतर्गत काशीपुर (Kashipur) में पत्रकारिता की आड़ में ब्लैकमेलिंग (Blackmailing) और रंगदारी मांगने का गंभीर प्रकरण सामने आया है। भारतीय स्टेट बैंक (State Bank of India) की कुंडा शाखा (Kunda Branch) की महिला प्रबंधक ने एक स्थानीय यूट्यूब चैनल (Youtube Channel) से जुड़े कथित पत्रकार (So Called Journalist) और उसके सहयोगी के विरुद्ध रंगदारी मांगने, षड्यंत्र रचने और मानसिक उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। इस प्रकरण ने न केवल बैंकिंग क्षेत्र बल्कि पत्रकारिता की विश्वसनीयता और डिजिटल माध्यमों की जवाबदेही को लेकर भी गंभीर प्रश्न खड़े कर दिए हैं।

(So Called Journalist-Kunda पत्रकार कैसे बचें क़ानूनी झंझटों और मुक़दमों से: जीआईजेएन गाइड – Global  Investigative Journalism Networkप्राप्त जानकारी के अनुसार उधम सिंह नगर जनपद के काशीपुर स्थित कुंडा क्षेत्र से सामने आए इस प्रकरण में एसबीआई कुंडा शाखा की प्रबंधक सुमन सिंह (Suman Singh) पुत्री करण सिंह (Karan Singh) ने कुंडा कोतवाली (Kunda Kotwali) में दी गई शिकायत में बताया कि हरियावाला (Hariyawala) निवासी एक व्यक्ति और एक यूट्यूब चैनल से जुड़े कथित पत्रकार ने षड्यंत्र के तहत उन्हें बदनाम करने के उद्देश्य से एक भ्रामक और असत्य वीडियो प्रसारित किया। शिकायत के अनुसार वीडियो में लगाए गए आरोप न तो तथ्यात्मक थे और न ही उनकी कोई आधिकारिक पुष्टि की गई थी।

प्रकरण की पृष्ठभूमि और आरोप

शिकायत में कहा गया है कि वीडियो प्रसारित होने के बाद संबंधित व्यक्ति द्वारा लिखित रूप में माफीनामा भी दिया गया था, इसके बावजूद कथित पत्रकार ने न तो वीडियो हटाया और न ही अपने चैनल पर माफीनामा प्रसारित किया। आरोप है कि वीडियो हटाने और सार्वजनिक रूप से माफी प्रसारित करने के बदले कथित पत्रकार द्वारा 50 हजार रुपये की धनराशि की मांग की जा रही थी। इस स्थिति के कारण महिला प्रबंधक को मानसिक दबाव, सामाजिक बदनामी और पेशेवर छवि को नुकसान झेलना पड़ा।

पीड़िता के अनुसार कथित पत्रकार ने बिना अनुमति उनकी कॉल रिकॉर्डिंग भी की और उसे सार्वजनिक कर निजता (Privacy) का उल्लंघन किया। यह कृत्य न केवल व्यक्तिगत अधिकारों का हनन है बल्कि सूचना प्रौद्योगिकी और आपराधिक कानून के दायरे में भी गंभीर अपराध की श्रेणी में आता है।

पुलिस की कार्रवाई और जांच

कुंडा कोतवाली पुलिस ने शिकायत के आधार पर कथित पत्रकार हिमांशु ठाकुर (Himanshu Thakur) और उसके सहयोगी उमेश कुमार (Umesh Kumar) के विरुद्ध रंगदारी और षड्यंत्र से संबंधित अभियोग पंजीकृत किया है। पुलिस के अनुसार प्रकरण में भारतीय न्याय संहिता (Bharatiya Nyaya Sanhita) की धारा 308 के अंतर्गत कार्रवाई की गई है। मामले की जांच उप निरीक्षक नवीन चंद्र (Naveen Chandra) को सौंपी गई है। पुलिस का कहना है कि सभी तथ्यों, डिजिटल साक्ष्यों और कॉल रिकॉर्डिंग की विधिवत जांच की जा रही है और साक्ष्य मिलने के आधार पर आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

मानवीय और सामाजिक प्रभाव

यह प्रकरण महिला अधिकारियों की सुरक्षा, डिजिटल मीडिया की जिम्मेदारी और पत्रकारिता के नैतिक मूल्यों से सीधे जुड़ा हुआ है। बैंकिंग जैसे संवेदनशील क्षेत्र में कार्यरत महिला अधिकारी का इस प्रकार सार्वजनिक रूप से बदनाम किया जाना न केवल व्यक्तिगत स्तर पर नुकसान पहुंचाता है बल्कि संस्थागत विश्वास को भी प्रभावित करता है। साथ ही यह घटना उन चुनौतियों की ओर भी संकेत करती है, जिनका सामना डिजिटल मंचों के माध्यम से फैलने वाली अपुष्ट सूचनाओं के कारण आम नागरिकों को करना पड़ रहा है।

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आगे क्या

पुलिस ने स्पष्ट किया है कि जांच निष्पक्ष और साक्ष्य-आधारित होगी। यदि आरोप सही पाए जाते हैं तो दोषियों के विरुद्ध कठोर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। यह प्रकरण पत्रकारिता, कानून, डिजिटल माध्यमों की जवाबदेही और महिलाओं की कार्यस्थल सुरक्षा जैसे विषयों पर व्यापक विमर्श की आवश्यकता को भी रेखांकित करता है।

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