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April 1, 2025

नैनीताल के बहुचर्चित चोरी के प्रकरण में आरोपित बहु दोषमुक्त

Court Order

नवीन समाचार, नैनीताल, 29 मार्च 2025 (Nainital-Accused in Famous Theft Case Acquitted) नैनीताल जनपद के द्वितीय अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश आयशा फरहीन के न्यायालय ने वर्ष 2020 में नैनीताल में हुए चोरी के एक बहुचर्चित मामले में आरोपित अरवीन कौर को संदेह का लाभ देते हुआ आरोप मुक्त करार दिया है।

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यह था मामला

Nainital-Accused in Famous Theft Case Acquittedअभियोजन के अनुसार 4 जुलाई 2020 को नैनीताल के निर्मल पैलेस पंजाब होटल तल्लीताल निवासी जोगेंद्र सिंह आनंद ने तल्लीताल पुलिस में शिकायत दर्ज करायी थी कि 2 जुलाई को उनके अपने शयन कक्ष के रैक में रखी लॉकर की चाबी गायब पायी गयी और लॉकर से सोने व हीरे के आभूषण, सोने की दो अंगूठी व कड़ा और लगभग 50 हजार रुपये की नगदी गायब मिली। इस मामले में आरोप घर की बहु अरवीन कौर पर लगे और पुलिस ने उसके विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 380 व 411 के तहत अभियोग पंजीकृत किया। पुलिस के अनुसार गायब हुए आभूषणों में से कुछ आभूषण 18 अगस्त 2020 को आरोपित के कब्जे से बरामद भी हुए।

न्यायालय का निर्णय (Nainital-Accused in Famous Theft Case Acquitted)

इस मामले में अभियोजन एवं विशेषकर बचाव पक्ष की ओर से हरीश चंद्र पांडे व शंकर सिंह चौहान की मजबूत पैरवी के फलस्वरूप न्यायालय की ओर से कहा गया कि अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साक्ष्यों से घटना के दिन घर से चोरी होने और बाद में आरोपित के कब्जे से कुछ आभूषण बरामद होने की पुष्टि नहीं होती है। अभियोजन आरोपित के विरुद्ध आरोपों को संदेह से परे साबित करने में असफल रहा है। इसलिये आरोपित अरवीन कौर को संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त घोषित कर दिया गया। (Nainital-Accused in Famous Theft Case Acquitted)

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