19 वर्षीय युवती से घर में घुसकर, जबरन शराब पिलाकर किया गया दुष्कर्म, अब मिली 20 साल के कठोर कारावास की सजा…

नवीन समाचार, देहरादून, 7 मार्च 2024 (19 Year old Girl Raped in her House, sentenced)। उत्तराखंड की राजधानी में एक ड्राइवर द्वारा घर में घुसकर 19 वर्षीय छात्रा को शराब पिलाकर दुष्कर्म किया गया था। इस मामले में फास्ट ट्रैक न्यायाधीश पंकज तोमर की अदालत ने दोषी ड्राइवर को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। दोषी पर अलग-अलग धाराओं में कुल 28 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। इसमें से बीस हजार रुपये पीड़िता को प्रतिकर के रूप में दिए जाएंगे।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता किशोर कुमार ने बताया कि वसंत विहार थाना क्षेत्र निवासी 19 वर्षीय युवती गुरजीत सिंह पुत्र नरोत्तम सिंह निवासी पॉकेट नंबर चार, हरबंशवाला, वसंत विहार के ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर में कार चलाना सीखती थी। गुरजीत अन्य युवती संग खुद पीड़िता को कार चलाना सिखाता था।
कमरे में निर्वस्त्र व बेसुध पड़ी मिली पीड़िता (19 Year old Girl Raped in her House, sentenced)
10 दिसंबर 2020 को पीड़िता अपनी सहेलियों के साथ घर पर थी। इस दौरान उसकी मां भी जरूरी काम से बाहर गई हुई थी। इस दौरान पीड़िता की मां को पड़ोसी ने फोन कर बताया कि उनके घर से बेटी के चिल्लाने की तेज-तेज आवाज आ रही है। मां ने बेटी को फोन किया तो उसने नहीं उठाया। महिला तत्काल घर पहुंची। इससे पहले खिड़की का शीशा तोड़कर पड़ोसी उसके कमरे में घुस गए थे। महिला ने घर पहुंचकर पाया कि बेटी कमरे में निर्वस्त्र व बेसुध पड़ी हुई थी। उसके पास ड्राइविंग सिखाने वाला गुरजीत मौजूद था। इस बीच पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। बेटी के सुध में आने पर महिला ने पूछताछ की।
जबरदस्ती मुंह में बोतल उडेलकर शराब पिलाई (19 Year old Girl Raped in her House, sentenced)
उसने बताया कि सुबह 11 बजे जब सहेलियां घर से चली गई थी तो गुरजीत घर आया। और पीड़िता के पीछे बेडरूम में पहुंचा। वहां पीड़िता से उसके पापा की शराब की बोतल मांगी। मना करने पर उसे पीटा। तब पीड़िता ने बोतल दी। इसके बाद गुरजीत ने खुद शराब पी और पीड़िता को जबरदस्ती मुंह में बोतल उडेलकर शराब पिला दी। इसके बाद पीड़िता नशे में अचेत हुई तो आरोपित ने उससे दुष्कर्म किया। (19 Year old Girl Raped in her House, sentenced)
पीड़िता की चीख पुकार पर उसे भागने से पहले आसपास के लोगों ने घर में घुसकर पकड़ लिया था। पुलिस ने घटना के दिन मुकदमा दर्ज करने के बाद आठ फरवरी 2021 को न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। आरोपित के खिलाफ 22 मार्च 2021 को कोर्ट में आरोप तय हुए। इधर बीती 29 फरवरी को आरोपित को दोषी करार देते हुए न्यायालय गुरुवार को फैसला सुनाया। इस मामले में न्यायालय में पीड़िता द्वारा दिये गये बयान और मौके के मेडिकल साक्ष्य आरोपित को सजा दिलाने में महत्वपूर्ण साबित हुए। (19 Year old Girl Raped in her House, sentenced)
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‘डॉ.नवीन जोशी, वर्ष 2015 से उत्तराखंड सरकार से मान्यता प्राप्त पत्रकार, ‘कुमाऊँ विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में पीएचडी की डिग्री प्राप्त पहले पत्रकार’ एवं मान्यता प्राप्त राज्य आंदोलनकारी हैं। 15 लाख से अधिक नए उपयोक्ताओं के द्वारा 140 मिलियन यानी 1.40 करोड़ से अधिक बार पढी गई आपकी अपनी पसंदीदा व भरोसेमंद समाचार वेबसाइट ‘नवीन समाचार’ के संपादक हैं, साथ ही राष्ट्रीय सहारा, हिन्दुस्थान समाचार आदि समाचार पत्र एवं समाचार एजेंसियों से भी जुड़े हैं।
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