नवीन समाचार, देहरादून, 27 फरवरी 2024 (Kalyugi Bhanje ne Mami se kiya Dushkarm)। कलयुगी भांजे ने अपनी मामी से दुष्कर्म कर दिया। भांजा न्यायालय में मामी से दुष्कर्म करने का दोषी भी साबित हो गया है और उसे अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पंकज तोमर की अदालत ने दस साल के कठोर कारावास एवं 10 हजार रुपये के जुर्माना की सजा सुनाई है। इसमें से आठ हजार रुपये प्रतिकर के रूप में पीड़िता को दिए जाएंगे।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता किशोर कुमार ने बताया कि 7 अक्तूबर 2021 को मूलतः कोटद्वार व वर्तमान में राजपुर में रहने वाली एक महिला ने राजपुर थाने में तहरीर देकर बताया था कि उसके पति सुरक्षा गार्ड हैं। इसलिए कई बार उनको रात की ड्यूटी पर रहना पड़ता है।
इस बीच उनके घर पर पति का भांजा भी आ गया और महिला पर बुरी नजर रखने लगा। एक दिन भांजे ने अपनी मामी के साथ छेड़खानी की, इस पर महिला ने गुस्सा में उसे थप्पड़ मार दिया। इसके कुछ दिनों बाद युवक ने फिर से हरकत की और जबरदस्ती महिला के साथ दुष्कर्म किया और धमकी दी कि यदि किसी को बताया तो वह उसके बेटे का गला काट देगा।
धमकी देते हुए करीब एक महीने तक दुष्कर्म करता रहा (Kalyugi Bhanje ne Mami se kiya Dushkarm)
आरोपों के अनुसार इसके बाद युवक धमकी देते हुए महिला के साथ करीब एक महीने तक दुष्कर्म करता रहा। 7 अक्टूबर 2021 को भी युवक ने फिर से उसके साथ दुष्कर्म किया। ऐसे में तंग आकर महिला ने अपने पति को पूरी आपबीती बताई, लेकिन महिला के पति ने अपने भांजे को कुछ नहीं कहा।
महिला का आरोप था कि उसका पति भांजे से पैसे लेता रहता था, उसने पति को भी उसके विरुद्ध भड़काया। यही कारण था कि भांजे को कुछ नहीं कहता था। ऐसे में उसने पुलिस में शिकायत की। महिला की तहरीर के आधार पर पुलिस ने युवक के खिलाफ मुकदमा किया और उसे गिरफ्तार कर न्यायालय में उसके विरुद्ध जांच के बाद आरोप पत्र दिया। (Kalyugi Bhanje ne Mami se kiya Dushkarm)
शासकीय अधिवक्ता किशोर कुमार ने बताया है कि अदालत में इस मामले में मजबूत गवाह और साक्ष्य पेश करने के बाद दोषी को 10 साल के कठोर कारावास और 10 हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है। आदेश के बाद पुलिस ने जमानत पर चल रहे दोषी को न्यायालय परिसर से हिरासत में लेकर जेल भेज दिया गया है। अर्थदंड की राशि नहीं देने पर दोषी को तीन माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। (Kalyugi Bhanje ne Mami se kiya Dushkarm)
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‘डॉ.नवीन जोशी, वर्ष 2015 से उत्तराखंड सरकार से मान्यता प्राप्त पत्रकार, ‘कुमाऊँ विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में पीएचडी की डिग्री प्राप्त पहले पत्रकार’ एवं मान्यता प्राप्त राज्य आंदोलनकारी हैं। 15 लाख से अधिक नए उपयोक्ताओं के द्वारा 140 मिलियन यानी 1.40 करोड़ से अधिक बार पढी गई आपकी अपनी पसंदीदा व भरोसेमंद समाचार वेबसाइट ‘नवीन समाचार’ के संपादक हैं, साथ ही राष्ट्रीय सहारा, हिन्दुस्थान समाचार आदि समाचार पत्र एवं समाचार एजेंसियों से भी जुड़े हैं।
नवीन समाचार’ विश्व प्रसिद्ध पर्यटन नगरी नैनीताल से जून 2009 से इंटरननेट-वेब मीडिया पर सक्रिय, उत्तराखंड का सबसे पुराना ऑनलाइन पत्रकारिता में सक्रिय समूह है। यह उत्तराखंड शासन से मान्यता प्राप्त रहा, अलेक्सा रैंकिंग के अनुसार उत्तराखंड के समाचार पोर्टलों में अग्रणी, गूगल सर्च पर उत्तराखंड के सर्वश्रेष्ठ, भरोसेमंद समाचार पोर्टल के रूप में अग्रणी, समाचारों को नवीन दृष्टिकोण से प्रस्तुत करने वाला ऑनलाइन समाचार पोर्टल भी है।














