नवीन समाचार, देहरादून, 3 मार्च 2024 (Rape with 2 years Adopted Girl Child by Father)। उत्तराखंड में लागू होने जा रहे यूसीसी यानी समान नागरिक संहिता कानून में गोद लिये गये बच्चों को सगे बच्चों की तरह अधिकार मिलेगे। इससे पहले राज्य की राजधानी में ऐसा मामला आया है जहां एक व्यक्ति ने एक बच्ची को गोद लिया। बच्ची दो साल की भी नहीं हुई कि इस कलयुगी पिता ने उस बच्ची से दुष्कर्म कर दिया।
गनीमत रही कि उसकी पत्नी को उसकी इस हरकत का पता चल गया और उसने हिम्मत दिखाकर मामले की पुलिस में शिकायत की और पति के विरुद्ध मासूम बच्चे से हुए अत्याचार के विरुद्ध कानूनी लड़ी। फलस्वरूप अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं स्पेशल फास्ट ट्रेक कोर्ट-पॉक्सो पंकज तोमर की अदालत ने नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म के आरोप में इस पिता कहे जाने का अधिकार भी न रखने योग्य व्यक्ति को दोषी ठहराकर 20 साल की सजा और 25 हजार रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई है। सजा सुनाने के बाद दोषी को न्यायालय परिसर से हिरासत में लेकर जेल भेज दिया गया है।
साली की 21 दिन की बच्ची को कानूनन गोद लिया था (Rape with 2 years Adopted Girl Child by Father)
प्राप्त जानकारी के अनुसार डोईवाला निवासी महिला ने 6 दिसंबर 2021 को पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी कि उसकी शादी 17 साल पहले हुई थी और शादी के बाद उनकी कोई संतान नहीं हुई। महिला छोटा-मोटा का काम करती थी, लेकिन उसका पति नशे का आदी था और कोई काम नहीं करता था। इसके बाद पति-पत्नी ने नियम के अनुसार पत्नी की बहन की 21 दिन की बच्ची को वर्ष 2019 में कानूनन गोद लिया था। इधर महिला ने पति को करीब दो साल की बच्ची के साथ गलत हरकत करते हुए देखा। महिला का कहना था कि पति ने इस तरह की घटना पहले भी की थी। (Rape with 2 years Adopted Girl Child by Father)
तब महिला ने लोक लज्जा के कारण किसी को नहीं बताया था। लेकिन जब पति की हरकतें बढ़ गई तो महिला ने आरोपित पति के खिलाफ थाना डोईवाला में शिकायत दर्ज करायी। मुकदमा दर्ज होने के बाद थाना डोईवाला पुलिस ने आरोपित को गिरफ्तार कर लिया था। पुलिस ने पीड़ित बच्ची का मेडिकल कराया गया तो मेडिकल में भी दुष्कर्म की पुष्टि हुई। (Rape with 2 years Adopted Girl Child by Father)
शासकीय अधिवक्ता किशोर कुमार ने बताया है कि अभियोजन की ओर से इस मुकदमे में 8 गवाह पेश किए। बच्ची की मेडिकल रिपोर्ट और गवाहों के बयानों के आधार पर न्यायालय ने दोषी को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। इसके बाद पुलिस द्वारा जमानत पर बाहर चल रहे दोषी को अदालत से हिरासत में लेकर जेल भेज दिया है। (Rape with 2 years Adopted Girl Child by Father)
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‘डॉ.नवीन जोशी, वर्ष 2015 से उत्तराखंड सरकार से मान्यता प्राप्त पत्रकार, ‘कुमाऊँ विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में पीएचडी की डिग्री प्राप्त पहले पत्रकार’ एवं मान्यता प्राप्त राज्य आंदोलनकारी हैं। 15 लाख से अधिक नए उपयोक्ताओं के द्वारा 140 मिलियन यानी 1.40 करोड़ से अधिक बार पढी गई आपकी अपनी पसंदीदा व भरोसेमंद समाचार वेबसाइट ‘नवीन समाचार’ के संपादक हैं, साथ ही राष्ट्रीय सहारा, हिन्दुस्थान समाचार आदि समाचार पत्र एवं समाचार एजेंसियों से भी जुड़े हैं।
नवीन समाचार’ विश्व प्रसिद्ध पर्यटन नगरी नैनीताल से ‘मन कही’ के रूप में जनवरी 2010 से इंटरननेट-वेब मीडिया पर सक्रिय, उत्तराखंड का सबसे पुराना ऑनलाइन पत्रकारिता में सक्रिय समूह है। यह उत्तराखंड शासन से मान्यता प्राप्त रहा, अलेक्सा रैंकिंग के अनुसार उत्तराखंड के समाचार पोर्टलों में अग्रणी, गूगल सर्च पर उत्तराखंड के सर्वश्रेष्ठ, भरोसेमंद समाचार पोर्टल के रूप में अग्रणी, समाचारों को नवीन दृष्टिकोण से प्रस्तुत करने वाला ऑनलाइन समाचार पोर्टल भी है।











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