‘नवीन समाचार’ के पाठकों के ‘2.11 करोड़ यानी 21.1 मिलियन से अधिक बार मिले प्यार’ युक्त परिवार में आपका स्वागत है। आप पिछले 10 वर्षों से मान्यता प्राप्त- पत्रकारिता में पीएचडी डॉ. नवीन जोशी द्वारा संचालित, उत्तराखंड के सबसे पुराने, जनवरी 2010 से स्थापित, डिजिटल मीडिया परिवार का हिस्सा हैं, जिसके प्रत्येक समाचार एक लाख से अधिक लोगों तक और हर दिन लगभग 10 लाख बार पहुंचते हैं। हिंदी में विशिष्ट लेखन शैली हमारी पहचान है। आप भी हमारे माध्यम से हमारे इस परिवार तक अपना संदेश पहुंचा सकते हैं ₹500 से ₹20,000 प्रतिमाह की दरों में। यह दरें आधी भी हो सकती हैं। अपना विज्ञापन संदेश ह्वाट्सएप पर हमें भेजें 8077566792 पर। अपने शुभकामना संदेश-विज्ञापन उपलब्ध कराएं। स्वयं भी दें, अपने मित्रों से भी दिलाएं, ताकि हम आपको निरन्तर-बेहतर 'निःशुल्क' 'नवीन समाचार' उपलब्ध कराते रह सकें...

December 23, 2024

20 करोड़ से अधिक की जीएसटी कर चोरी के मुख्य साजिशकर्ता को अब जाना ही पड़ेगा जेल

नवीन समाचार, रुद्रपुर, 28 जुलाई 2024 (20-Crore GST-scam-bail-rejected by High Court)। 20 करोड़ से अधिक की जीएसटी यानी वस्तु एवं सेवा कर चोरी के मुख्य साजिशकर्ता को अब जेल जाना ही पड़ेगा, क्योंकि उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने उसकी जमानत याचिका को निरस्त कर दिया है और आदेश दिया है कि आरोपित समयावधि के अंदर न्यायालय में अपना आत्मसमर्पण कर दें।

उच्च न्यायालय ने खारिज की जमानत याचिका

20-Crore GST-scam-bail-rejected by High Court, Policemen, High Court, Court Order, Encroachment not removed after High Court orderसंयुक्त आयुक्त एसआईवी ठाकुर रणवीर सिंह ने बताया कि 22 अक्टूबर 2023 को रहमानिया मैरिज हॉल, मदीना इनक्लेव, जसपुर निवासी शाहनवाज हुसैन को 20 करोड़ की जीएसटी चोरी प्रकरण में गिरफ्तार किया गया था। जांच में पता चला कि शाहनवाज अपने नेटवर्क के माध्यम से कई कंपनियों के फर्जी बिल और दस्तावेज तैयार करता था और जीएसटी की चोरी का गिरोह संचालित करता था। इस गिरोह में शाहनवाज की मुख्य भूमिका थी, जिसमें एसआईवी टीम को कई अहम सबूत भी हाथ लगे थे।

मुख्य साजिशकर्ता को आत्मसमर्पण का आदेश (20-Crore GST-scam-bail-rejected by High Court)

गिरफ्तार होने के बाद कुछ समय जेल में रहने के बाद मुख्य आरोपित जमानत पर रिहा हो गया। लेकिन पांच मार्च 2024 को जांच अधिकारी ने जमानत के विरुद्ध याचिका डाली और मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी ने जमानत याचिका को निरस्त कर दिया। इसके बाद मुख्य आरोपित उच्च न्यायालय की शरण ली, लेकिन वहां भी न्यायालय से कोई राहत नहीं मिली।

संयुक्त आयुक्त ठाकुर रणवीर सिंह ने बताया कि उच्च न्यायालय ने आदेशित किया है कि जमानत पर रिहा मुख्य आरोपित शाहनवाज हुसैन एक सप्ताह के अंदर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के समक्ष आत्मसमर्पण करें, जिसके बाद अब मुख्य आरोपित के सामने आत्मसमर्पण करने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। यदि ऐसा नहीं किया, तो मुसीबत कम होने की जगह बढ़ती ही जाएंगी। (20-Crore GST-scam-bail-rejected by High Court)

आज के अन्य एवं अधिक पढ़े जा रहे ‘नवीन समाचार’ पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें। यहां क्लिक कर हमारे व्हाट्सएप चैनल से, फेसबुक ग्रुप से, गूगल न्यूज से, टेलीग्राम से, कू से, एक्स से, कुटुंब एप से और डेलीहंट से जुड़ें। अमेजॉन पर सर्वाधिक छूटों के साथ खरीददारी करने के लिए यहां क्लिक करें। यदि आपको लगता है कि ‘नवीन समाचार’ अच्छा कार्य कर रहा है तो हमें सहयोग करें..। (20-crore-GST-scam-bail-rejected by High Court, GST evasion, 20 crore scam, Uttarakhand High Court, Rudrapur news, Shahnavaz Hussain, SIV, Joint Commissioner, tax fraud, legal news, police investigation,)

आप यह भी पढ़ना चाहेंगे :

You cannot copy content of this page