20 करोड़ से अधिक की जीएसटी कर चोरी के मुख्य साजिशकर्ता को अब जाना ही पड़ेगा जेल
नवीन समाचार, रुद्रपुर, 28 जुलाई 2024 (20-Crore GST-scam-bail-rejected by High Court)। 20 करोड़ से अधिक की जीएसटी यानी वस्तु एवं सेवा कर चोरी के मुख्य साजिशकर्ता को अब जेल जाना ही पड़ेगा, क्योंकि उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने उसकी जमानत याचिका को निरस्त कर दिया है और आदेश दिया है कि आरोपित समयावधि के अंदर न्यायालय में अपना आत्मसमर्पण कर दें।
उच्च न्यायालय ने खारिज की जमानत याचिका
संयुक्त आयुक्त एसआईवी ठाकुर रणवीर सिंह ने बताया कि 22 अक्टूबर 2023 को रहमानिया मैरिज हॉल, मदीना इनक्लेव, जसपुर निवासी शाहनवाज हुसैन को 20 करोड़ की जीएसटी चोरी प्रकरण में गिरफ्तार किया गया था। जांच में पता चला कि शाहनवाज अपने नेटवर्क के माध्यम से कई कंपनियों के फर्जी बिल और दस्तावेज तैयार करता था और जीएसटी की चोरी का गिरोह संचालित करता था। इस गिरोह में शाहनवाज की मुख्य भूमिका थी, जिसमें एसआईवी टीम को कई अहम सबूत भी हाथ लगे थे।
मुख्य साजिशकर्ता को आत्मसमर्पण का आदेश (20-Crore GST-scam-bail-rejected by High Court)
गिरफ्तार होने के बाद कुछ समय जेल में रहने के बाद मुख्य आरोपित जमानत पर रिहा हो गया। लेकिन पांच मार्च 2024 को जांच अधिकारी ने जमानत के विरुद्ध याचिका डाली और मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी ने जमानत याचिका को निरस्त कर दिया। इसके बाद मुख्य आरोपित उच्च न्यायालय की शरण ली, लेकिन वहां भी न्यायालय से कोई राहत नहीं मिली।
संयुक्त आयुक्त ठाकुर रणवीर सिंह ने बताया कि उच्च न्यायालय ने आदेशित किया है कि जमानत पर रिहा मुख्य आरोपित शाहनवाज हुसैन एक सप्ताह के अंदर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के समक्ष आत्मसमर्पण करें, जिसके बाद अब मुख्य आरोपित के सामने आत्मसमर्पण करने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। यदि ऐसा नहीं किया, तो मुसीबत कम होने की जगह बढ़ती ही जाएंगी। (20-Crore GST-scam-bail-rejected by High Court)
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