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November 22, 2024

उत्तराखंड के पूर्व सीएम के पुत्र सहित एक दर्जन ‘बड़े’ लोगों पर 6000 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी के मामले में मुकदमा दर्ज…

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टिहरी में साकेत को पापा के 'प्रताप' का सहारा - Saket Bahuguna In Tehri -  Amar Ujala Hindi News Liveनवीन समाचार, हरिद्वार, 12 अप्रैल 2023। (A dozen ‘big’ people, including the son of the former CM of Uttarakhand, have been booked in the Rs 6,000 crore fraud case) देश के व्यवसाय जगत के प्रदेश की राजनीति पर प्रभाव डालने वाला एक बड़ा समाचार है। गाजियाबाद के इंदिरापुरम पुलिस स्टेशन में हाउसिंग फाइनेंस करने वाली देश की जानी-मानी कंपनी इंडिया बुल सहित कई कंपनियों के 18 निदेशकों पर गाजियाबाद के मशहूर शिप्रा समूह की शिकायत पर, न्यायालय के आदेश पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। शिप्रा समूह का आरोप है कि इन कंपनियों के निदेशकों ने मिलकर उनके साथ करीब 6,000 करोड रुपए की धोखाधड़ी की है। यह भी पढ़ें : शादी में शामिल होने आ रहे 23-28 वर्षीय दो युवा दोस्तों की जंगल की आग में जलकर दर्दनाक मौत

गाजियाबाद के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत के आदेश पर पुलिस ने 18 आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी, जालसाजी, जान से मारने की धमकी देने, अवैध रूप से घुसपैठ करने, मारपीट करने, फर्जी दस्तावेज तैयार करने और भरोसा तोड़ने जैसे संगीन आरोपों में मुकदमा दर्ज किया है। उत्तराखंड के लिए यह खबर इसलिए खास है कि इस मामले के आरोपियों में उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा के बेटे साकेत बहुगुणा का नाम भी शामिल हैं। यह भी पढ़ें : उफ ऐसे भी दहेज लोभी, 40 लाख की शादी के बावजूद और दहेज के लिए अपने बेटे को ही गायब करा दिया….!

गाजियाबाद के इंदिरापुरम वैभव खंड में शिप्रा मॉल के निवासी अमित वालिया की शिकायत के अनुसार इंडिया बुल्स के निदेशक उनके पास आए। और उनसे 1939 करोड़ रुपये बाजार से कम ब्याज दरों पर देने और शिप्रा मॉल के साथ मिलकर काम करने का वादा किया। गे। बाकी प्रोजेक्ट पूरे करने में सहायता करेंगे। इंडिया बुल्स की ओर से शर्त रखी गई कि इसके लिए शिप्रा ग्रुप को अपनी संपत्तियां बंधक रखनी होंगी। यह भी पढ़ें : नैनीताल : वन्य जीवों के लिए तारों में अवैध तरीके से डाले गए करंट की चपेट में आने से 28 वर्षीय युवक की दर्दनाक मौत

अमित वालिया का आरोप है कि शिप्रा समूह को इंडिया बुल्स के गगन बांगा, समीर गहलौत, जितेश मौर, राजीव गांधी और बाकी निदेशकों पर भरोसा हो गया। इस कारण संपत्तियां बंधक रखने के लिए तैयार हो गए। इंडिया बुल्स ने वादा किया कि 1,939 करोड़ रुपये शिप्रा ग्रुप को समय पर प्रोजेक्ट पूरे करने के लिए देंगे। इस भरोसे पर शिप्रा समूह ने नोएडा अथॉरिटी और दूसरे लेनदारों को भुगतान करना शुरू कर दिया। लेकिन इंडिया बुल्स ने उन्हें 1,686 करोड़ रुपए भी नहीं दिए। यह भी पढ़ें : पहले प्रेम विवाह किया, फिर शादी के तीन वर्ष बाद ही अवैध संबंधों के शक में गला दबाकर मार डाला….

अब पता चला है कि इंडिया बुल्स और उनकी सहयोगी कंपनियों के निदेशकों ने जाली दस्तावेज बनाए हैं। यह दिखाने की कोशिश की गई है कि शिप्रा समूह को 1,686 करोड़ रुपए दिए हैं। वास्तव में केवल 866.88 करोड़ रुपए दिए गए हैं। आरोप लगाया है कि इंडिया बुल्स का मकसद गैरकानूनी तरीके से शिप्रा समूह की संपत्तियों को हड़पना है। अमित वालिया के अनुसार जब उन्हें समझ आया कि इंडिया बुल्स वाले उन्हें फंसा रहे हैं तो तब तक देर हो चुकी थी। उन्होंने इसका जैसे ही विरोध किया तो इंडिया बुल्स ने 1,738 करोड़ रुपए केवल 7 दिन में वापस देने का नोटिस भेज दिया। इनका मकसद शिप्रा समूह की नोएडा के सेक्टर-128 में स्थित 73 एकड़ जमीन हड़पना था। इसी कारण 7 दिनों में पूरा पैसा लौटाने का दबाव बनाया गया। यह भी पढ़ें : ट्रक चालक के इश्क में पत्नी ने प्रेमी की मदद से पति को मार डाला, लावारिश के रूप में हुआ अंतिम संस्कार…

इंदिरापुरम थाने में दर्ज की गई प्राथमिकी में आगे कहा गया है, “साकेत बहुगुणा, समीर गहलोत, गगन बांगा, राजीव गांधी और एम3एम कंपनी के बसंत बंसल ने मिलीभगत करके हमारी कंपनी को नुकसान पहुंचाया है। इन लोगों ने अवैध लाभ कमाने के दुर्भावनापूर्ण इरादे से जमीन हड़पने की साजिश रची है। मनमाने ढंग से कदम डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड के गिरवी रखे गए शेयरों को फाइनल स्टेप प्राइवेट लिमिटेड को 900 करोड़ रुपये में बेच दिया। जबकि इन शेयरों और जमीन को डीएलएफ हाउसिंग कंपनी 1,250 को रुपए में खरीदने के लिए तैयार है। यह भी पढ़ें : पहले महिला को बहन बनाया, फिर दिया धोखा..

मामले में पुलिस ने न्यायालय के आदेश पर इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के पूर्व चेयरमैन समीर गहलोत व वाइस चेयरमैन गगन बंगा सहित अश्विनी ओम प्रकाश कुमार हुड्डा, राजीव गांधी, जितेश मोर, राकेश भगत, साकेत बहुगुणा, रूप कुमार बंसल, बसंत बंसल, पंकज बंसल, विवेक सिंघल, अनीता ठाकुर, सुनील कुमार जैन, मनोज डायरेक्टर, रविंद्र सिंह, अजय शर्मा रशेष चंद्रकांत शाह के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 420, 467, 468, 471, 120बी, 323, 504 व 506 के तहत अभियोग दर्ज किया गया गया है। यह भी पढ़ें : OnePlus के जिस नए सस्ते 5G मोबाईल फोन का था इंतजार, उसकी बिक्री के लिए आई अपडेट, यहाँ से खरीदें, दो अन्य नए फोन भी आए…

(डॉ. नवीन जोशी) आज के अन्य नवीन समाचार पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें।

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