हल्द्वानी के एक पार्षद के शपथ ग्रहण पर संकट, न्यायालय ने चुनाव याचिका स्वीकार कर नोटिस भेजा

नवीन समाचार, नैनीताल, 6 फरवरी 2025 (Court accept Election Petition against Councilor)। जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुबीर कुमार की अदालत ने हल्द्वानी के वार्ड संख्या 11 तल्ला गोरखपुर के नवनिर्वाचित पार्षद रवि जोशी के निर्वाचन को चुनौती देने वाली चुनाव याचिका को स्वीकार कर लिया है और रवि जोशी सहित विपक्षियों को नोटिस देकर 3 मार्च 2025 तक अपना पक्ष रखने को कहा है।
यह शिकायत की गयी है याचिका में (Court accept Election Petition against Councilor)
उल्लेखनीय है कि रवि जोशी के विरुद्ध भास्कर चंद्र पुत्र दुर्गा दत्त निवासी वार्ड संख्या 11 तल्ला गोरखपुर हल्द्वानी ने याचिका दायर कर कहा है कि उन्होंने नगर निगम अधिनियम, शासनादेश एवं राज्य सरकार के 21 दिसंबर 2002 के असाधारण नोटिफिकेशन के प्रावधानों का उल्लंघन करके नामांकन पत्र के साथ मिथ्या शपथ पत्र प्रस्तुत कर अपने आपराधिक रिकॉर्ड एवं आपराधिक मामलों की सूचनाओं और तथ्यों को छुपाया है। इसलिये उन्हें विधि विरुद्ध तरीके से निर्वाचित घोषित किया गया है। इसलिये उनके नामांकन को निरस्त कर निर्वाचन को शून्य यानी अमान्य घोषित किया जाए।
यह भी बताया है कि उनकी शिकायत पर हल्द्वानी नगर निगम के एआओ ने हल्द्वानी कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक को रवि जोशी के विरुद्ध अभियोग दर्ज करने के लिये 7 जनवरी 2025 को तहरीर दी थी और इस पर हल्द्वानी कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक ने 11 जनवरी को भारतीय न्याय संहिता की धारा 227 के तहत प्राथमिकी दर्ज कर ली गयी है। साथ ही हल्द्वानी के अपर पुलिस अधीक्षक ने शिकायतों की जांच के उपरांत शिकायतकर्ता को न्यायालय जाने के निर्देश दिये। इसके बाद उन्होंने न्यायालय में याचिका प्रस्तुत की, जिसे न्यायालय ने स्वीकार कर विपक्षियों को नोटिस जारी करने के आदेश दिये हैं।(Court accept Election Petition against Councilor)
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