नवीन समाचार, नैनीताल, 16 जनवरी 2026 (HC on Sukhwant Singh Case)। उत्तराखंड के नैनीताल से काशीपुर के किसान सुखवंत सिंह प्रकरण में बड़ा न्यायिक आदेश सामने आया है। सुखवंत सिंह के मामले में नामजद किए गए कुछ लोगों ने दर्ज अभियोग को निरस्त करने और गिरफ्तारी पर रोक की मांग करते हुए उत्तराखंड उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल की थी। सुनवाई के बाद हाई कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है, लेकिन साथ ही यह भी स्पष्ट कर दिया कि प्रकरण की जांच जारी रहेगी। न्यायालय ने सरकार और निजी प्रतिवादियों को नोटिस जारी कर दो सप्ताह में जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं।
हाई कोर्ट का आदेश: गिरफ्तारी पर रोक, पर जांच पर नहीं
शुक्रवार को न्यायमूर्ति आशीष नैथानी की एकलपीठ में काशीपुर के कुलविंदर सिंह, दिव्या पाण्डे सहित अन्य याचिकाकर्ताओं की याचिका पर सुनवाई हुई। याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ताओं ने दलील दी कि उन्हें इस प्रकरण में गलत तरीके से फंसाया गया है।
राज्य सरकार की ओर से न्यायालय को बताया गया कि मामले की जांच के लिए एसआईटी (विशेष जांच दल) का गठन भी किया गया है। सुनवाई पूरी होने पर कोर्ट ने दोपहर में निर्णय सुरक्षित रखा था, जिसे शाम को जारी कर दिया गया।
न्यायालय ने अपने आदेश में—
याचिकाकर्ताओं की गिरफ्तारी पर रोक लगाई।
यह स्पष्ट किया कि जांच जारी रहेगी।
सरकार सहित निजी प्रतिवादियों को नोटिस जारी किया।
नोटिस के जवाब के लिए दो सप्ताह का समय दिया।
याचिकाकर्ताओं को जांच में सहयोग करने के निर्देश दिए।
यह आदेश इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें न्यायालय ने एक ओर व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा की बात कही, तो दूसरी ओर यह भी स्पष्ट कर दिया कि जांच प्रक्रिया प्रभावित नहीं होनी चाहिए।
प्रकरण की पृष्ठभूमि: होटल में संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत, वीडियो भी आया सामने
इस प्रकरण की शुरुआत तब हुई जब शनिवार देर रात हल्द्वानी के काठगोदाम क्षेत्र स्थित एक होटल में काशीपुर निवासी सुखवंत सिंह संदिग्ध परिस्थितियों में पिस्टल से गोली लगने के बाद मृत पाए गए।
मौत से पहले सुखवंत सिंह का एक वीडियो इंटरनेट मीडिया (Social Media) पर सामने आया था। वीडियो में उन्होंने विपक्षियों सहित पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए थे। उन्होंने कहा था कि जमीन के मामले में उनके साथ करीब चार करोड़ रुपये की धोखाधड़ी हुई है। उनका आरोप था कि शिकायत करने के बावजूद पुलिस ने कार्रवाई नहीं की, बल्कि उन्हें डराया-धमकाया गया।
यहां सवाल उठता है कि—
क्या वीडियो में लगाए गए आरोपों की निष्पक्ष जांच हो पाएगी?
और क्या पुलिस की कार्यवाही, जांच की दिशा और तथ्य न्यायालय के निर्देशों के अनुसार आगे बढ़ेंगे?
26 लोगों के खिलाफ अभियोग: मृतक के भाई की शिकायत पर दर्ज हुई प्राथमिकी
पुलिस ने मृतक के भाई की शिकायत के आधार पर तथा वीडियो को साक्ष्य मानते हुए काशीपुर के आईटीआई थाने में 26 लोगों के खिलाफ नामजद अभियोग दर्ज किया था।
पुलिस के अनुसार, जिनके विरुद्ध मामला दर्ज किया गया, उनमें—
अमरजीत सिंह, दिव्या, रवींद्र कौर, लवप्रीत कौर, कुलविंदर सिंह उर्फ जस्सी, हरदीप कौर, आशीष चौहान, गिरवर सिंह, महिपाल सिंह, शिवेंद्र सिंह, विमल, विमल की पत्नी, देवेंद्र, राजेंद्र, गुरप्रेम सिंह, जगपाल सिंह, जगवीर राय, मनप्रीत कलसी, अमित, मोहित, सुखवंत सिंह पन्नू, वीरपाल सिंह पन्नू, बलवंत सिंह, बिजेंद्र, पूजा और जहीर शामिल हैं।
आगे क्या होगा: जवाब, जांच और कोर्ट की अगली दिशा
हाई कोर्ट के आदेश के बाद अब अगले चरण में—
सरकार और निजी प्रतिवादी दो सप्ताह में जवाब दाखिल करेंगे।
एसआईटी (SIT) और पुलिस जांच जारी रखेगी।
याचिकाकर्ताओं को जांच में सहयोग करना होगा।
यह मामला इसलिए भी संवेदनशील है क्योंकि इसमें एक ओर जमीन से जुड़े कथित धोखाधड़ी के आरोप हैं, दूसरी ओर पुलिस पर दबाव/उत्पीड़न जैसे गंभीर आरोप लगाए गए हैं। साथ ही अदालत की निगरानी में आगे की कानूनी प्रक्रिया अब और महत्वपूर्ण हो गई है।
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