अपने 3 हेलीकॉप्टर बताकर व्यवसायी से दो करोड़ की ठगी करने वाले तीन आरोपित पहुंचे हाईकोर्ट, 23 मई तक ₹9.5 लाख लौटाने को कहा…

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नवीन समाचार, नैनीताल, 14 मई 2025 (3 Cheaters Cheated a Businessman of Rs 2 Crore) उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने देहरादून में स्थित एक कंपनी के तीन हेलीकॉप्टरों को अपना बताकर किसी तीसरे व्यक्ति को दो करोड़ रुपये की लीज पर छह माह के लिए देने के प्रकरण में सुनवाई की। न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की एकलपीठ ने सुनवाई के उपरांत आरोपितों को निर्देश दिये हैं कि वे विपक्षी पक्ष को ₹9.5 लाख की धनराशि 23 मई से पूर्व अदा करें। मामले की अगली सुनवाई 23 मई को नियत की गई है।

(3 Cheaters Cheated a Businessman of Rs 2 Crore)पुलिस व संबंधितों से प्राप्त जानकारी के अनुसार, कोतवाली देहरादून में पीड़ित पक्ष की ओर से शिकायत दर्ज कराई गई थी कि अभय कुमार, धीरेंद्र सिंह व चंद्रलेखा सिंह नामक व्यक्तियों ने एक हेलीपैड पर खड़े तीन हेलीकॉप्टरों को अपना बताकर उन्हें छह माह के लिए दो करोड़ रुपये में लीज पर दे दिया। इस संबंध में पीड़ित पक्ष द्वारा भुगतान चेक के माध्यम से किया गया। बाद में जब वास्तविक कंपनी को इस बात की जानकारी मिली तो कंपनी ने सार्वजनिक रूप से नोटिस जारी करते हुए कहा कि हेलीकॉप्टर उनके स्वामित्व में हैं और उन्होंने इन्हें किसी को लीज पर नहीं दिया है। अतः किसी अन्य व्यक्ति का उन पर कोई अधिकार नहीं है।

व्यवस्थित ठगी का व्यवसाय

प्रकरण की जांच के दौरान यह भी सामने आया कि आरोपितों का यह कोई पहला ठगी का मामला नहीं है, बल्कि उनका यह एक व्यवस्थित ठगी का व्यवसाय प्रतीत होता है। इससे पूर्व भी इन आरोपितों द्वारा उच्च न्यायालय में एक फर्जी शिक्षक से संबंधित मामले में नियुक्ति सुनिश्चित करने के लिए ₹56 लाख की धनराशि प्राप्त की गई थी। आरोपितों ने दावा किया था कि उनकी शिक्षा सचिव एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारियों से निकटता है।

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पत्नी को फर्जी तरीके से सरकारी शिक्षक नियुक्त करवाया (3 Cheaters Cheated a Businessman of Rs 2 Crore)

यह भी आरोप सामने आए हैं कि इन्होंने अपनी पत्नी को भी इसी प्रकार फर्जी तरीके से सरकारी शिक्षक नियुक्त करवाया। इसके अतिरिक्त, आरोपितों द्वारा एम्स के एक एचओडी चिकित्सक को नेशनल फार्मेसी में फर्जी निदेशक बनाए जाने का प्रमाणपत्र भी दिया गया था, जो जांच में फर्जी पाया गया।

इन सभी प्रकरणों की शिकायतें दर्ज होने के पश्चात अभियोग पंजीकृत किए गए। गिरफ्तारी से बचने हेतु आरोपितों ने उच्च न्यायालय में अंतरिम जमानत हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, जिस पर न्यायालय ने किसी को कोई राहत न देते हुए निर्देशित किया कि पहले विपक्षी पक्ष को ₹9.5 लाख की राशि वापस की जाए, तभी अगली सुनवाई पर विचार किया जाएगा। (3 Cheaters Cheated a Businessman of Rs 2 Crore)

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