January 8, 2026

भाजपा नेता दुष्यंत कुमार गौतम ने कांग्रेस व आप सहित नौ के विरुद्ध दिल्ली उच्च न्यायालय में दायर किया दो करोड़ रुपये का मानहानि दावा, उर्मिला व राठौर के विरुद्ध अभियोग दर्ज

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Dushyant Gautam BJP Leader
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नवीन समाचार, देहरादून, 5 जनवरी 2026 (2 Crore Defamation Case Filled)। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून से जुड़ी राजनीति और न्यायिक प्रक्रिया से संबंधित एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम सामने आया है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री एवं उत्तराखंड प्रदेश प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम ने अपने विरुद्ध इंटरनेट मीडिया और डिजिटल मंचों पर प्रसारित कथित मानहानिकारक सामग्री को लेकर दिल्ली उच्च न्यायालय में दो करोड़ रुपये से अधिक का मानहानि दावा दायर किया है।

(2 Crore Defamation Case Filled) सुरेश राठौर व उर्मिला सनावर विवाद: साजिश, पब्लिसिटी स्टंट या सियासत,  कौन-किससे निकाल रहा अदावत - suresh rathore and urmila sanawar controversy  raises questions over conspiracy ...याचिका में कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और उनसे जुड़े व्यक्तियों सहित कुल नौ प्रतिवादियों पर सुनियोजित रूप से उनकी सामाजिक और राजनीतिक छवि को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया गया है। यह मामला न केवल व्यक्तिगत प्रतिष्ठा से जुड़ा है, बल्कि डिजिटल मंचों पर राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप और उनकी कानूनी सीमाओं को भी रेखांकित करता है।

मानहानि याचिका का कानूनी और राजनीतिक संदर्भ

दिल्ली उच्च न्यायालय में दायर याचिका में दुष्यंत कुमार गौतम की ओर से अभिनेत्री उर्मिला सनावर, पूर्व विधायक सुरेश राठौर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस के राष्ट्रीय मीडिया पैनलिस्ट आलोक शर्मा, एक्स मंच के उपयोगकर्ता मोहित चौहान सहित नौ प्रतिवादियों को नामजद किया गया है। याचिका में कहा गया है कि प्रतिवादियों ने एक्स, मेटा मंचों और यूट्यूब के माध्यम से उनके विरुद्ध तथ्यविहीन और मानहानिकारक बयान प्रसारित किये, जिससे उनकी सार्वजनिक छवि को गंभीर क्षति पहुंची।

दो करोड़ से अधिक हर्जाने की मांग

याचिका में वादी ने प्रतिवादियों से दो करोड़ रुपये से अधिक की धनराशि हर्जाने के रूप में दिलाने की प्रार्थना की है। इसके साथ ही अदालत से यह भी अनुरोध किया गया है कि वादी के पक्ष में स्थायी निषेधाज्ञा जारी की जाये, जिससे प्रतिवादी या उनके एजेंट, प्रतिनिधि और सहयोगी भविष्य में किसी भी प्रकार की मानहानिकारक सामग्री के प्रकाशन और प्रसार से रोके जा सकें।

डिजिटल मंचों पर सामग्री हटाने की मांग-आपत्तिजनक लिंक और मिरर सामग्री पर रोक

याचिका में यह भी कहा गया है कि प्रतिवादी न केवल सूचीबद्ध आपत्तिजनक लिंक को हटायें, बल्कि यदि वही सामग्री किसी अन्य रूप में पुनः अपलोड, संपादित या अनुवादित कर साझा की जाती है, तो उसे भी तत्काल हटाने के लिए बाध्य किया जाये। वादी का तर्क है कि डिजिटल मंचों पर सामग्री की बार-बार पुनरावृत्ति से अफवाहें फैलती हैं और इसका प्रभाव राष्ट्रीय स्तर पर पड़ता है।

देहरादून और हरिद्वार में भी कार्रवाई

इस पूरे प्रकरण से जुड़े घटनाक्रम में देहरादून के डालनवाला कोतवाली और अन्य थानों में भी अभियोग दर्ज किये गये हैं। दुष्यंत कुमार गौतम की शिकायत पर उर्मिला सनावर और सुरेश राठौर के विरुद्ध सुनियोजित आपराधिक षड्यंत्र, भ्रामक आडियो-वीडियो प्रसारित करने और शांति व्यवस्था भंग करने के आरोपों की जांच की जा रही है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून अजय सिंह के अनुसार उपलब्ध डिजिटल साक्ष्यों की गहन जांच की जा रही है और डालनवाला निरीक्षक को प्रकरण सौंपा गया है।

अंकिता भंडारी प्रकरण से जुड़ा संदर्भ-राजनीतिक आरोप और विरोध प्रदर्शन

याचिका और संबंधित अभियोगों में यह भी आरोप लगाया गया है कि प्रसारित आडियो-वीडियो सामग्री का संबंध अंकिता भंडारी हत्याकांड से जोड़कर दिखाया गया, जिससे राजनीतिक वातावरण को अशांत करने का प्रयास हुआ। इस मुद्दे को लेकर राज्य के विभिन्न हिस्सों में विरोध प्रदर्शन और राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हुई है। क्या यह मामला केवल मानहानि तक सीमित रहेगा या डिजिटल मंचों पर राजनीतिक अभिव्यक्ति के नए मानक तय करेगा। यह प्रश्न अब न्यायिक प्रक्रिया के साथ आगे बढ़ेगा।

दिल्ली उच्च न्यायालय में दायर यह याचिका आने वाले समय में राजनीति, कानून और डिजिटल उत्तरदायित्व के बीच संतुलन पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकती है। अदालत के निर्देश यह तय करेंगे कि इंटरनेट मीडिया पर लगाए जाने वाले आरोपों की सीमा और जवाबदेही क्या होगी।

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