जातिसूचक गाली-गलौज व मारपीट पर बिचौलिये को 4 वर्ष की जेल की सजा
jati suchak shabdon ke pryog par karrwai, Middleman sentenced to 4 years in prison for casteist abuses and assault, Even after buying the land and not giving possession, caste-indicative words were used and assaulted, aatisoochak gaalee-galauj va maarapeet par bichauliye ko 4 varsh kee jel kee saja -jameen khareedakar daakhil-khaarij karane ke baad bhee kabja na dete hue kiya tha jaati-soochak shabdon ka prayog va maarapeet,
जातिसूचक गाली-गलौज व मारपीट पर बिचौलिये को 4 वर्ष की जेल की सजा
-जमीन खरीदकर दाखिल-खारिज करने के बाद भी कब्जा न देते हुए किया था जाति-सूचक शब्दों का प्रयोग व मारपीट
नवीन समाचार, नैनीताल, 16 मई 2023। जिला एवं सत्र न्यायाधीश नैनीताल सुजाता सिंह की अदालत ने जमीन की खरीद-फरोख्त के बिचोलिये भुवन चंद्र धारीवाल पुत्र स्वर्गीय दुर्गा दत्त धारीवाल निवासी हल्दूचौड जग्गी थाना लालकुआ जनपद नैनीताल को भारतीय दंड संहिता की धारा के तहत छः माह, धारा 504 के तहत एक वर्ष तथा धारा 506 के तहत दो वर्ष के कारावास एवं एससी-एसटी एक्ट की धारा 3 (1) एन/के तहत चार वर्ष के कारावास व दस हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। दोषी को अर्थदंड अदा न करने पर एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भी भुगतना होगा। यह भी पढ़ें : गंगोलीहाट में चौहरे हत्याकांड के मामले में 4 दिन बाद हुआ ऐसा खुलासा कि कोई सोच भी नहीं सकता था…
जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी सुशील कुमार शर्मा ने मामले में अभियोजन की ओर से पैरवी करते हुए बताया कि 22 अगस्त 2020 को थाना लालकुंआ में अनुसूचित जाति के कमल आर्या पुत्र गणेश लाल निवासी हल्दूचौड़ जग्गी लालकुआ जिला नैनीताल ने रिपोर्ट दर्ज करायी थी कि उसने भुवन धारीवाल के माध्यम से नवीन चंद्र जोशी से हल्दूचौड जग्गी में 1200 वर्गफिट का एक प्लाट खरीदा था। यह भी पढ़ें : पहाड़ के बेटे को मिली सैनिक स्कूल घोड़ाखाल में सबसे बड़ी जिम्मेदारी
जमीन का दाखिल खारिज भी हो जाने के बाद 20 अगस्त की रात्रि शिकायतकर्ता को अभियुक्त भुवन धारीवाल ने अपने घर के पास सड़क पर जाति सूचक शब्द बोलते हुए माँ-बहन की गाली दी, और विरोध करने पर मारपीट कर चोट पहुंचायी। साथ ही खरीदे गए प्लॉट पर दुबारा न दिखने की धमकी दी और कब्जा देने से इंकार किया। अभियुक्त सुनवाई के दौरान जमानत पर था। मंगलवार को न्यायालय द्वारा दंडादेश सुनाने के उपरांत उसे न्यायिक अभिरक्षा में लेकर सजा भुगतने के लिए जेल भेज दिया गया। यह भी पढ़ें : नैनीताल: युवती से जंगल में दो युवकों ने की हैवानियत
(डॉ. नवीन जोशी) आज के अन्य ‘नवीन समाचार’ पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें।