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April 1, 2025

यूसीसी के तहत कार्रवाई होने पर न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकते हैं पीड़ित, सरकार ने किया झूठी शिकायतों पर जुर्माने का प्रविधान…

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नवीन समाचार, नैनीताल, 15 फरवरी 2025 (New Provision for UCC-Victims can Approach Court)। उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू होने के बाद इससे प्रभावित लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय आया है। उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि यदि किसी व्यक्ति पर यूसीसी के तहत कोई कार्रवाई होती है, तो वह न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकता है।

यह आदेश उन याचिकाओं की सुनवाई के दौरान दिया गया, जिनमें यूसीसी की वैधता को चुनौती दी गई थी। उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने कहा कि यदि किसी व्यक्ति को इससे कोई क्षति होती है, तो वह न्यायालय में अपील कर सकता है।

उच्च न्यायालय ने दिया स्पष्ट निर्देश

(New Provision for UCC-Victims can Approach Court)मुख्य न्यायाधीश जी. नरेंदर ने वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल से कहा कि यदि कोई व्यक्ति यूसीसी के तहत किसी दंडात्मक कार्रवाई का सामना कर रहा है, तो उसे न्यायालय में सुनवाई का पूरा अवसर मिलेगा। न्यायालय का यह फैसला यूसीसी को लेकर उत्पन्न आशंकाओं को दूर करने में सहायक साबित होगा।

इस बीच, उत्तराखंड सरकार ने झूठी शिकायतों पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है। सरकार के अनुसार, यूसीसी के दुरुपयोग को रोकने के लिए कठोर प्रावधान किए गये हैं।

झूठी शिकायतों पर लगेगा जुर्माना

उत्तराखंड में लागू यूसीसी के अंतर्गत अब पंजीकरण को लेकर झूठी शिकायत करने वालों पर कठोर दंडात्मक प्रावधान किए गये हैं। अनावश्यक विवादों और परेशानियों को रोकने के लिए नियमावली के अध्याय छह, नियम 20 (उपखंड दो) में यह प्रावधान जोड़ा गया है।

  • पहली बार झूठी शिकायत करने पर चेतावनी दी जाएगी।

  • दूसरी बार 5000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।

  • तीसरी बार 10,000 रुपये का जुर्माना देना होगा।

यह जुर्माना 45 दिनों के भीतर ऑनलाइन माध्यम से जमा करना अनिवार्य होगा। यदि कोई व्यक्ति तय समय सीमा में धनराशि जमा नहीं करता है, तो उसकी वसूली भू-राजस्व की तरह तहसील के माध्यम से की जाएगी।

निजता की सुरक्षा होगी सुनिश्चित

गृह विभाग के अनुसार झूठी शिकायतों को रोकने और पंजीकरण प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी बनाने के लिए यह प्रावधान किए गये हैं। इसके तहत किसी भी तीसरे व्यक्ति को पंजीकरण संबंधी जानकारी उपलब्ध नहीं कराई जाएगी। केवल पंजीकरण संख्या सार्वजनिक की जा सकेगी, लेकिन इसमें किसी भी प्रकार की व्यक्तिगत जानकारी सम्मिलित नहीं होगी।

अपर सचिव गृह, निवेदिता कुकरेती ने बताया कि सरकार पंजीकरण को विवाद रहित बनाने और लोगों की व्यक्तिगत जानकारी की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है।

यूसीसी के तहत पंजीकरण अनिवार्य

यूसीसी के तहत विवाह, तलाक, विरासत और अन्य कानूनी मामलों को लेकर नए प्रावधान किए गये हैं। विशेष रूप से लिव-इन संबंधों के अनिवार्य पंजीकरण का नियम काफी चर्चा में है। आलोचकों का कहना है कि यह व्यक्तिगत गोपनीयता के अधिकार का उल्लंघन कर सकता है।

हालांकि, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस कदम का बचाव किया और कहा कि यह श्रद्धा वाकर हत्याकांड जैसी घटनाओं को रोकने में सहायक होगा।

यूसीसी लागू करने वाला पहला राज्य बना उत्तराखंड (New Provision for UCC-Victims can Approach Court)

उत्तराखंड सरकार ने 27 जनवरी 2025 को समान नागरिक संहिता लागू कर दी थी, जिससे यह स्वतंत्र भारत में यूसीसी लागू करने वाला पहला राज्य बन गया। इसके तहत विवाह, तलाक और संपत्ति के नियम सभी धर्मों के लिए समान होंगे। हालांकि, इस कानून को लेकर विभिन्न पक्षों में मतभेद भी बने हुए हैं।

गृह विभाग का मानना है कि यह कानून समाज में समानता और पारदर्शिता लाने में सहायक होगा तथा अनावश्यक कानूनी विवादों को रोकने में मदद करेगा। (New Provision for UCC-Victims can Approach Court)

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