December 24, 2025

बड़ा समाचार: हल्द्वानी दंगे के 50 आरोपितों को मिली जमानत

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नवीन समाचार, नैनीताल, 28 अगस्त 2024 (Big news-50 accused of Haldwani Riots got Bail)। उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने हल्द्वानी दंगे के 50 आरोपियों को उनके जमानत प्रार्थनापत्र पर जमानत दे दी है। वरिष्ठ न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी और न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की खंडपीठ ने पिछले शनिवार को इस मामले में अपना निर्णय सुरक्षित रखा था। उच्च न्यायालय ने निचली अदालत के उस आदेश को भी निरस्त कर दिया जिसमें पुलिस ने 90 दिन बीत जाने के बाद भी आरोपितों के विरुद्ध आरोप पत्र पेश नहीं करने के बाद आरोप पत्र पेश करने के लिए और अधिक समय दिया गया था।

जमानत के लिए यह दिए गए तर्क (Big news-50 accused of Haldwani Riots got Bail)

(Big news-50 accused of Haldwani Riots got Bail)इस मामले में आरोपित मुज्जमिल और 49 अन्य आरोपितों ने उच्च न्यायालय में डिफॉल्ट जमानत प्रार्थना पत्र पेश कर कहा था कि पुलिस ने उनके विरुद्ध 90 दिनों के अंदर आरोप पत्र दाखिल नहीं किया और न ही रिमांड बढ़ाने के लिए कोई स्पष्ट कारण बताया। इसके बावजूद निचली अदालत ने उनकी रिमांड की अवधि बढ़ाई और उनकी डिफॉल्ट जमानत याचिका खारिज कर दी थी।

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दूसरी ओर अभियोजन की ओर से कहा गया कि पुलिस के पास आरोपितों की रिमांड बढ़ाने के लिए पर्याप्त आधार और कारण थे, और अदालत को रिमांड बढ़ाने का अधिकार है। नियमानुसार ही आरोपितों की रिमांड बढ़ाई गई थी।

जबकि आरोपितों की ओर से तर्क दिया गया कि रिमांड बढ़ाने का फैसला संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है। पुलिस बिना किसी वैध कारण के, चाहे उनके ऊपर कितने भी बड़े आरोप क्यों न हों, उन्हें जेल में बंद नहीं रख सकती। उन्होंने यह भी कहा कि चूंकि अभी तक आरोप पत्र पेश नहीं हुआ है, इसलिए उनका अधिकार है कि उन्हें जमानत पर रिहा किया जाए। इस प्रकार न्यायालय ने इस तर्क को स्वीकार करते हुए सभी 50 आरोपितों को डिफॉल्ट जमानत दे दी। (Big news-50 accused of Haldwani Riots got Bail)

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