महिला ने बलात्कार के झूठे मामले में फंसाने की धमकी देकर 10 लाख रुपये ऐंठे, फिर मांगने लगी 10 लाख, आई कानून के चक्कर में…
नवीन समाचार, काशीपुर, 18 अप्रैल 2024 (Woman Extorted to Entrapment in False Rape Case)। दुष्कर्म का झूठा आरोप लगाकर पैसा मांगना एक महिला को महंगा पड़ गया। कोर्ट ने अवैध मांग, गाली गलौज व धमकी के मामले में महिला को तलब किया है।
मामले के अनुसार ग्राम राघूवाला तहसील ठाकुरद्वारा निवासी ओमप्रकाश ने अपने अधिवक्ता अमरीश अग्रवाल, मुनिदेव विश्नोई और भारत भूषण के माध्यम से अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट काशीपुर के न्यायालय में परिवाद दायर कर कहा है कि थाना आईटीआई निवासी एक महिला ने उनके पुत्र अर्जुन के खिलाफ दिसम्बर 2023 से बलात्कार के झूठे आरोप लगाते हुऐ प्रार्थना पत्र भेजे और कौशल कुमार नाम के एक आरोपित के साथ मिलकर 10 लाख रुपये देने का दबाव बनाया। इसके लिये भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 156 (3) का प्रार्थना पत्र भी पीड़ित को दिखाया। (Woman Extorted to Entrapment in False Rape Case)
सरकारी नौकरी में है पीड़ित (Woman Extorted to Entrapment in False Rape Case)
पीड़ित का पुत्र सरकारी नौकरी में है, इसलिये पुत्र की नौकरी पर कोई आंच न आये इसलिये पीड़ित ने घबराकर पांच लाख रुपये कौशल कुमार व महिला को दे दिये। बाद में पांच लाख रुपये और अपने घर पर राजेन्द्र सिंह व मोहन सिंह के सामने बीती 1 जनवरी 2024 को दिये। (Woman Extorted to Entrapment in False Rape Case)
इसके बाद महिला फिर से दस लाख रुपये की और मांग करने लगी तथा जान से मारने की धमकी देने लगी। पीड़ित ने अपने अधिवक्ताओं के माध्यम से रुपये मांगने के समस्त साक्ष्य न्यायालय के समक्ष दाखिल किये। इस पर न्यायालय ने आरोपित महिला व उसके पुरुष साथी को तलब किया है। (Woman Extorted to Entrapment in False Rape Case)
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