डॉ. नवीन जोशी @ नवीन समाचार, नैनीताल, 24 फरवरी 2026 (Imran found Guilty in Diksha Murder)। नैनीताल (Nainital) के चर्चित दीक्षा मिश्रा (Diksha Mishra) हत्याकांड में जिला एवं सत्र न्यायालय (District and Sessions Court) ने बड़ा निर्णय सुनाते हुए आरोपित ऋषभ तिवारी उर्फ इमरान (Imran) को भारतीय दंड संहिता (Indian Penal Code) की धारा 302 के अंतर्गत दोषी ठहरा दिया है। स्वतंत्रता दिवस 2021 के दौरान हुई इस घटना में अब सजा के निर्धारण पर 26 फरवरी 2026 को सुनवाई होगी। यह निर्णय न केवल एक बहुचर्चित आपराधिक प्रकरण का महत्वपूर्ण चरण है, बल्कि पहचान छिपाकर अपराध करने के मामलों पर भी न्यायिक सख्ती का संकेत माना जा रहा है। आप यह संबंधित वीडिओ भी देखना चाहेंगे :
जांच और साक्ष्यों से बना अभियोजन का आधार
नैनीताल के मल्लीताल (Mallital) क्षेत्र में 15 अगस्त 2021 को एक होटल में युवती दीक्षा मृत अवस्था में मिली थी। वह यहाँ अपना जन्मदिन मनाने आई थी और जन्मदिन की पार्टी के बाद उसकी हत्या कर दी गई। प्रारंभिक जानकारी में युवक का नाम ऋषभ तिवारी बताया गया था, लेकिन पुलिस जांच में उसकी वास्तविक पहचान इमरान पुत्र इत्वेजामू अद्दीन, निवासी पटेल नगर गाजियाबाद (Patel Nagar, Ghaziabad) के रूप में सामने आई। आप यह संबंधित वीडिओ भी देखना चाहेंगे :
अभियोजन के अनुसार आरोपित ने अपनी पहचान छिपाकर दीक्षा से परिचय बढ़ाया और उसे घुमाने के बहाने नैनीताल लाया। 14 अगस्त 2021 की शाम होटल गैलेक्सी (Hotel Galaxy) में दो कमरे लिए गए थे। एक कमरे में रिपोर्टकर्ता श्वेता शर्मा (Shweta Sharma) और उनकी मित्र अलमास (Almas) ठहरी थीं, जबकि दूसरे कमरे में दीक्षा और आरोपित रुके थे।

15 अगस्त की सुबह जब दोनों का संपर्क नहीं हुआ तो श्वेता और अलमास कमरे तक पहुंचीं, जहां दीक्षा बिस्तर पर अचेत मिली और आरोपित फरार था। इसके बाद कोतवाली मल्लीताल में सूचना देकर अभियोग दर्ज कराया गया।
वैज्ञानिक साक्ष्य और गवाहों ने मजबूत किया मामला
मामले की सुनवाई के दौरान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) सुशील कुमार शर्मा (Sushil Kumar Sharma) ने अभियोजन पक्ष की ओर से प्रभावी पैरवी की। होटल के सीसीटीवी (CCTV) अभिलेख का डिजिटल अभिलेखक (DVR) केंद्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला चंडीगढ़ (Central Forensic Science Laboratory, Chandigarh) भेजा गया, जहां से प्राप्त रिपोर्ट में आरोपित के घटना के बाद भागने की पुष्टि हुई। पीड़िता की माता सहित 17 गवाहों के बयान भी न्यायालय में दर्ज किए गए।
न्यायालय का आदेश और आगे की प्रक्रिया
सभी साक्ष्यों और गवाहियों के आधार पर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रशांत जोशी (Prashant Joshi) ने आरोपित को हत्या का दोषी ठहराते हुए न्यायिक हिरासत में जेल भेजने के आदेश दिए। अब 26 फरवरी 2026 को सजा की अवधि तय की जाएगी।
यह मामला इसलिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि इसमें पहचान छिपाकर विश्वास अर्जित करने और फिर गंभीर अपराध करने का आरोप सिद्ध हुआ है। क्या इस निर्णय से ऐसे अपराधों पर अंकुश लगेगा? इस पर विधि विशेषज्ञों की भी नजर रहेगी।
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डॉ.नवीन जोशी, पिछले 20 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय, ‘कुमाऊँ विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में पीएचडी की डिग्री प्राप्त पहले और वर्ष 2015 से उत्तराखंड सरकार से मान्यता प्राप्त पत्रकार हैं। 15 लाख से अधिक नए उपयोक्ताओं के द्वारा 150 मिलियन यानी 1.5 करोड़ से अधिक बार पढी गई आपकी अपनी पसंदीदा व भरोसेमंद समाचार वेबसाइट ‘नवीन समाचार’ के संपादक हैं, साथ ही राष्ट्रीय सहारा, हिन्दुस्थान समाचार आदि समाचार पत्र एवं समाचार एजेंसियों से भी जुड़े हैं। देश के पत्रकारों के सबसे बड़े संगठन ‘नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स (इंडिया) उत्तराखंड’ के उत्तराखंड प्रदेश के प्रदेश महामंत्री भी हैं और उत्तराखंड के मान्यता प्राप्त राज्य आंदोलनकारी भी हैं। डॉ. जोशी के बारे में विस्तार से पढ़ने के लिए यहाँ क्लिक करें।
नवीन समाचार’ विश्व प्रसिद्ध पर्यटन नगरी नैनीताल से जून 2009 से इंटरननेट-वेब मीडिया पर सक्रिय, उत्तराखंड का सबसे पुराना ऑनलाइन पत्रकारिता में सक्रिय समूह है। यह उत्तराखंड शासन से मान्यता प्राप्त रहा, अलेक्सा रैंकिंग के अनुसार उत्तराखंड के समाचार पोर्टलों में अग्रणी, गूगल सर्च पर उत्तराखंड के सर्वश्रेष्ठ, भरोसेमंद समाचार पोर्टल के रूप में अग्रणी, समाचारों को नवीन दृष्टिकोण से प्रस्तुत करने वाला ऑनलाइन समाचार पोर्टल भी है।
