नवीन समाचार, देहरादून, 27 मई 2025 (Accountant Swindled PF amount of Rs 32 lakh for)। उत्तराखंड के देहरादून जनपद में एक सुरक्षा एजेंसी के अकाउंटेंट द्वारा 900 कर्मचारियों के नाम पर भविष्य निधि खाते में धोखाधड़ी कर 32 लाख रुपये की धनराशि हड़पने का मामला सामने आया है। पीड़ित द्वारा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कार्यालय, जिलाधिकारी कार्यालय तथा मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पोर्टल पर शिकायत करने के बावजूद अभियोग दर्ज न होने पर पीड़ित ने न्यायालय की शरण ली। न्यायालय के आदेश पर बसंत विहार थाना पुलिस ने आरोपित के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कर जांच प्रारंभ कर दी है।
कोविड काल की सरकारी योजना का लाभ उठाकर रची धोखाधड़ी की योजना
पुलिस व संबंधितों से प्राप्त जानकारी के अनुसार नेहरू कॉलोनी निवासी विकास कुमार ने शिकायत में बताया कि उन्होंने वर्ष 2018 में श्रीरामपुरम गोविंदगढ़ कावली रोड पर सनराइज सिक्योरिटी नामक एजेंसी का कार्यालय खोला था। वर्ष 2021 में उन्होंने हरियाणा निवासी मोहित शर्मा को एजेंसी में अकाउंटेंट के पद पर नियुक्त किया। मोहित एजेंसी में वस्तु एवं सेवा कर, कर्मचारी राज्य बीमा तथा भविष्य निधि से संबंधित समस्त कार्यों को देखता था।
कोविड काल में केंद्र सरकार की ओर से एक विशेष योजना चलाई गई थी, जिसके अंतर्गत कंपनियों के मालिकों की ओर से कर्मचारियों के भविष्य निधि अंशदान की धनराशि सरकार द्वारा वहन की जानी थी। इसी योजना का लाभ उठाने के लिए आरोपित अकाउंटेंट मोहित शर्मा ने एजेंसी के रिकॉर्ड में केवल तीन वास्तविक कर्मचारियों के स्थान पर 900 कर्मचारियों को दर्शा दिया।
ईपीएफओ से नोटिस मिलने पर हुआ फर्जीवाड़े का अनावरण
जुलाई 2022 में जब पीड़ित को कर्मचारी भविष्य निधि संगठन से नोटिस प्राप्त हुआ, तो वह तत्काल संगठन कार्यालय पहुंचे। वहां पता चला कि एजेंसी के रिकॉर्ड में दर्शाए गये 900 में से 239 लोगों के भविष्य निधि खातों से निकासी हो चुकी थी, तथा इस प्रक्रिया के माध्यम से कुल 32 लाख रुपये की धनराशि निकाल ली गई थी। इनमें से केवल तीन कर्मचारी ही वास्तविक पाए गये, शेष सभी नाम फर्जी तरीके से एजेंसी के अभिलेखों में सम्मिलित किये गये थे।
शिकायतों के बावजूद नहीं हुई कार्यवाही, अंततः कोर्ट के आदेश पर दर्ज हुआ अभियोग (Accountant Swindled PF amount of Rs 32 lakh for)
पीड़ित विकास कुमार ने 9 सितंबर 2022 को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कार्यालय में शिकायत की, साथ ही जिलाधिकारी कार्यालय तथा मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पोर्टल पर भी कई बार शिकायत दर्ज कराई। लेकिन आरोपित के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई। अंततः पीड़ित को न्यायालय की शरण लेनी पड़ी।
थाना बसंत विहार प्रभारी उप निरीक्षक प्रदीप रावत ने बताया कि न्यायालय के आदेश के उपरांत आरोपित मोहित शर्मा के विरुद्ध धोखाधड़ी सहित अन्य धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है, तथा मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है। (Accountant Swindled PF amount of Rs 32 lakh for)
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डॉ.नवीन जोशी, पिछले 20 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय, ‘कुमाऊँ विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में पीएचडी की डिग्री प्राप्त पहले और वर्ष 2015 से उत्तराखंड सरकार से मान्यता प्राप्त पत्रकार हैं। 15 लाख से अधिक नए उपयोक्ताओं के द्वारा 150 मिलियन यानी 1.5 करोड़ से अधिक बार पढी गई आपकी अपनी पसंदीदा व भरोसेमंद समाचार वेबसाइट ‘नवीन समाचार’ के संपादक हैं, साथ ही राष्ट्रीय सहारा, हिन्दुस्थान समाचार आदि समाचार पत्र एवं समाचार एजेंसियों से भी जुड़े हैं। देश के पत्रकारों के सबसे बड़े संगठन ‘नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स (इंडिया) उत्तराखंड’ के उत्तराखंड प्रदेश के प्रदेश महामंत्री भी हैं और उत्तराखंड के मान्यता प्राप्त राज्य आंदोलनकारी भी हैं। डॉ. जोशी के बारे में विस्तार से पढ़ने के लिए यहाँ क्लिक करें।
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