नाबालिग किशोरी से दुष्कर्म और बालिग होने के बाद आपत्तिजनक फोटो-वीडियो वाइरल कर विवाह तुड़वाया, कसा विधिक शिकंजा

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नवीन समाचार, हरिद्वार, 20 मार्च 2026 (Rape with Minor-Sabotages Marriage)। उत्तराखंड (Uttarakhand) के हरिद्वार (Haridwar) जनपद के अंतर्गत लक्सर (Laksar) क्षेत्र में एक हृदयविदारक घटना सामने आयी है, जहाँ एक युवक ने न केवल एक नाबालिग (Minor) बालिका के साथ दुष्कर्म (Rape) किया, अपितु वयस्क होने पर उसका विवाह भी षड्यंत्रपूर्वक तुड़वा दिया। आरोपित ने पीड़िता के निजी चित्रों और चलचित्रों (Videos) को उसके होने वाले ससुराल पक्ष को भेजकर सामाजिक प्रतिष्ठा को आघात पहुँचाया है। लक्सर कोतवाली (Laksar Kotwali) पुलिस ने इस प्रकरण में त्वरित संज्ञान लेते हुए विभिन्न धाराओं में अभियोग (Case) पंजीकृत कर लिया है और आरोपित की खोजबीन के साथ विधिक कार्यवाही (Legal Action) प्रारंभ कर दी है।

विश्वासघात और सामाजिक उत्पीड़न का घटनाक्रम

Rape with Minor-Sabotages Marriage (Woman Gang-Raped In Car (Minor Girl Lured by Man of another Religion-Rape)प्राप्त विवरण के अनुसार, लक्सर कोतवाली क्षेत्र के एक ग्राम निवासी एक व्यक्ति ने पुलिस को दी गयी शिकायत (Complaint) में उल्लेख किया है कि उसी के ग्राम के एक युवक ने उनकी पुत्री को तब अपने जाल में फंसाया जब वह नाबालिग (Minor) थी। आरोपित ने पीड़िता को विभिन्न स्थानों पर ले जाकर उसके साथ निरंतर दुष्कर्म (Rape) किया। जब किशोरी के वयस्क (Adult) होने पर परिजनों को इस कुकृत्य का बोध हुआ, तो उन्होंने पुलिस प्रशासन (Police Administration) की शरण लेने का विचार किया।

इस मोड़ पर ग्राम के कुछ मध्यस्थों ने हस्तक्षेप करते हुए दोनों पक्षों के मध्य समझौता (Compromise) करा दिया था। उस समय आरोपित युवक ने भविष्य में पीड़िता के जीवन में हस्तक्षेप न करने और कोई संबंध न रखने का वचन दिया था। किंतु, यह आश्वासन केवल एक छल सिद्ध हुआ। पीड़िता के पिता का कहना है कि हाल ही में उन्होंने अपनी पुत्री का विवाह मंगलौर (Manglaur) क्षेत्र में सुनिश्चित किया था। विवाह की सूचना मिलते ही आरोपित पुनः सक्रिय हो गया और बेटी को धमकियाँ देने लगा।

आरोपित ने प्रतिशोध की भावना से ग्रसित होकर बेटी के आपत्तिजनक चित्रों और चलचित्रों को उसके होने वाले पति तथा ससुराल पक्ष के सदस्यों को प्रेषित (Send) कर दिया। इस अनैतिक कृत्य के कारण युवती का तय हुआ विवाह टूट गया, जिससे परिवार अत्यंत मानसिक संताप और सामाजिक लज्जा की स्थिति में है।

पूर्व की घटनाएं और पुलिस की सक्रियता

उत्तराखंड में महिलाओं और बालिकाओं के विरुद्ध होने वाले अपराधों की यह कोई पहली घटना नहीं है। इससे पूर्व भी एक अन्य प्रकरण में लक्सर के टांडा भागमल भोगपुर निवासी एक व्यक्ति ने नाबालिग को बहला-फुसलाकर ले जाने और उसके साथ जबरन बलात्कार (Rape) करने का कृत्य किया था, जिसमें आरोपित के परिजनों की संलिप्तता भी पायी गयी थी। उस मामले में पुलिस ने तकनीकी साक्ष्यों (Technical Evidence) के आधार पर त्वरित कार्यवाही करते हुए आरोपित को अभिरक्षा (Custody) में लेकर कारागार भेज दिया था।

वहीं, एक अन्य दु:खद घटना में एक कक्षा आठ की 13 वर्षीय छात्रा के साथ छेड़छाड़ और दुष्कर्म के उपरांत पीड़िता ने स्तब्ध होकर विषैले पदार्थ का सेवन कर लिया था। इन घटनाओं की पुनरावृत्ति समाज में नैतिक पतन और कठोर विधिक दंड की आवश्यकता को रेखांकित करती है।

लक्सर के कोतवाली प्रभारी (In-charge Kotwali) प्रवीण सिंह कोश्यारी (Praveen Singh Koshyari) के अनुसार, वर्तमान प्रकरण में आरोपित के विरुद्ध दुष्कर्म (Rape) और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम (IT Act) की सुसंगत धाराओं के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया है। पुलिस आरोपित की गिरफ्तारी हेतु निरंतर दबिश दे रही है और साक्ष्यों का संकलन किया जा रहा है। अधिकारियों का कहना है कि महिलाओं की सुरक्षा और उनके सम्मान से खिलवाड़ करने वालों के विरुद्ध किसी भी स्तर पर शिथिलता नहीं बरती जाएगी।

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