नैनीताल : दुष्कर्म पीड़िता को चौथी मंजिल से फेंकने के आरोपित न्यायालय से दोषमुक्त

नवीन समाचार, नैनीताल, 15 फरवरी 2025 (Nainital-Accuse of Throwing RapeVictim Acquitted)। नैनीताल जनपद के प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश के न्यायालय ने एक दुष्कर्म पीड़िता को चौथी मंजिल से फेंकने के आरोपितों को पर्याप्त सबूतों के अभाव में दोषमुक्त घोषित किया है। आरोपितों के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 452, 504, 506 व 307 के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया था।
घटना का विवरण
पुलिस व संबंधितों से प्राप्त जानकारी के अनुसार, शशि नाम की महिला ने नैनीताल जिला मुख्यालय के थाना तल्लीताल में शिकायत दर्ज कराई थी कि उसकी पुत्री की शिकायत पर फुन्तरी और हेम नाम के व्यक्तियों के विरुद्ध हल्द्वानी के न्यायालय में दुष्कर्म के आरोपों में अभियोग चल रहा था।
इस मामले में दुर्गापुर पावर हाउस नैनीताल निवासी फुन्तरी, हेम, प्रिया उर्फ मल्ला, पूजा, मोती, गुड्डू, खसी, संतोष, सुरेश और पिंकी के साथ अभियोग वापस न लेने को लेकर विवाद हुआ था। 24 मार्च 2018 की सुबह 9 बजे आरोपित जबरदस्ती घर में घुसे। दुष्कर्म पीड़िता अपनी जान बचाने के लिए ऊपरी मंजिल की ओर भागी, तभी आरोपितों ने उसे चौथी मंजिल से पकड़कर नीचे फेंक दिया। इस घटना के कई अन्य चश्मदीद भी बताए गए थे।
न्यायालय का निर्णय
इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से 11 तथा बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता सुभाष जोशी ने 2 गवाह प्रस्तुत किए गए। दोनों पक्षों को सुनने के बाद और उपलब्ध सबूतों के आधार पर न्यायालय ने हेम, प्रिया उर्फ मल्ला, संतोष और सुरेश को अपराध से दोषमुक्त घोषित किया। न्यायालय ने अपने आदेश में कहा कि अभियोजन उनके विरुद्ध अपराध को संदेह से परे साबित करने में पूर्णतः असफल रहा है।
अभियोजन की असफलता
न्यायालय के अनुसार, अभियोजन पक्ष आरोपितों के विरुद्ध ठोस और संदेह से परे प्रमाण प्रस्तुत नहीं कर सका। गवाहों के बयानों में भी विरोधाभास पाया गया, जिससे आरोपितों को दोषी ठहराना संभव नहीं हुआ।
मामले का असर और प्रतिक्रिया (Nainital-Accuse of Throwing RapeVictim Acquitted)
इस निर्णय से पीड़िता का परिवार असंतुष्ट है और इस पर अपील करने की योजना बना रहा है। वहीं आरोपितों के परिजनों ने इस निर्णय पर संतोष व्यक्त किया है। (Nainital-Accuse of Throwing RapeVictim Acquitted)
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