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April 4, 2025

शिक्षा विभाग ने 1100 से अधिक शिक्षकों और कर्मचारियों की संबद्धता की निरस्तीकरण के आदेश दिए

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नवीन समाचार, देहरादून, 16  फरवरी 2025 (Order to Cancellation of Affiliation of Teachers)शिक्षा विभाग ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए 1100 से अधिक शिक्षकों व कर्मचारियों की संबद्धता को निरस्त कर दिया है। महानिदेशक-शिक्षा झरना कमठान ने शनिवार को इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि केवल गंभीर रूप से बीमार शिक्षकों व विद्या समीक्षा केंद्र से संबद्ध शिक्षकों को ही यथावत रखा जाएगा।

अनावश्यक रूप से की गई संबद्धता समाप्त

(Order to Cancellation of Affiliation of Teachers)महानिदेशक ने बताया कि विभागीय जांच में सामने आया कि पात्र शिक्षकों के साथ-साथ कई अन्य शिक्षक व कर्मचारी भी संबद्धता के माध्यम से अपनी मूल तैनाती से दूर अन्य कार्यालयों में कार्यरत थे। इससे शिक्षण व प्रशासनिक व्यवस्थाएं प्रभावित हो रही थीं। इसको देखते हुए ऐसी सभी संबद्धताओं को तत्काल प्रभाव से निरस्त करने के आदेश जारी किए गए हैं।

विशेष परिस्थितियों में ही होगी संबद्धता

महानिदेशक ने यह भी निर्देश दिए कि यदि किसी कार्यालय में विभागीय हित में किसी कर्मी को अस्थायी रूप से संबद्ध करने की आवश्यकता हो, तो उसका उचित प्रस्ताव बनाकर महानिदेशालय को भेजा जाए। इस प्रक्रिया से ही किसी कर्मी की संबद्धता संभव होगी।

शिक्षण व्यवस्था को सुधारने के लिए लिया गया निर्णय

शिक्षा विभाग द्वारा यह कदम इसलिए उठाया गया है ताकि विद्यालयों में शिक्षकों की पूर्ण उपलब्धता सुनिश्चित हो सके और शिक्षण कार्य प्रभावित न हो। यह निर्णय उन विद्यालयों के हित में लिया गया है जहां शिक्षकों की कमी के कारण छात्रों की पढ़ाई प्रभावित हो रही थी।

कार्रवाई की रिपोर्ट एक सप्ताह में मांगी गई (Order to Cancellation of Affiliation of Teachers)

महानिदेशक-शिक्षा ने सभी निदेशक, अपर निदेशक, मुख्य शिक्षा अधिकारी व जिला शिक्षा अधिकारी को आदेश जारी कर तत्काल संबद्धता समाप्त करने को कहा है। साथ ही, एक सप्ताह के भीतर इस संबंध में कार्रवाई रिपोर्ट महानिदेशालय को प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं। हालांकि यह भी है कि संबद्धता समाप्त करने के ऐसे आदेश पूर्व में भी कई बार आ चुके हैं, किन्तु यह आदेश जुगाड़ू तरीके से स्वयं को सम्बद्ध कराए शिक्षकों को हिला नहीं पाते है। ऐसे में देखना होगा कि ताज़ा आदेश कितना प्रभावी साबित होता है। 

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