विधायक पर आचार संहिता उल्लंघन व अधिकारी को हटाने की याचिका पहुंची हाईकोर्ट, दिए गए निर्देश

नवीन समाचार, नैनीताल, 3 जुलाई 2025 (Petition against MLA for violation of code of)। उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन की प्रक्रिया के बीच सितारगंज से संबंधित एक याचिका पर उच्च न्यायालय ने महत्वपूर्ण निर्देश दिया है। न्यायमूर्ति रवींद्र मैठाणी की एकलपीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए याचिका का निस्तारण कर दिया, तथा राज्य निर्वाचन आयोग को निर्देश दिया है कि वह याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत प्रत्यावेदन का निपटारा सात दिन के भीतर सुनिश्चित करे।
आचार संहिता उल्लंघन व पक्षपातपूर्ण नियुक्ति का आरोप
उधम सिंह नगर जनपद की निवासी एक महिला द्वारा दायर याचिका में आरोप लगाया गया था कि सितारगंज के वर्तमान विधायक द्वारा सरकारी संसाधनों का दुरुपयोग करते हुए आचार संहिता का उल्लंघन किया जा रहा है। साथ ही निर्वाचन प्रक्रिया को प्रभावित करने का प्रयास करते हुए निष्पक्ष निर्वाचन सुनिश्चित करने की मांग की गई थी।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, याचिका में कहा गया कि सितारगंज विकास खंड में तैनात किए गए निर्वाचन अधिकारी संजय कुमार पूर्व में इसी क्षेत्र में सहायक निदेशक पद पर कार्य कर चुके हैं और वर्तमान में उनके विरुद्ध विभागीय जांच लंबित है। ऐसे में उन्हें इस पद पर नियुक्त किया जाना आचार संहिता के नियमों का उल्लंघन है, अतः उन्हें पद से हटाया जाना न्यायोचित होगा।
चुनाव में निष्पक्षता सुनिश्चित करने की मांग
याचिका में यह भी उल्लेख किया गया कि आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन से निष्पक्ष निर्वाचन प्रभावित हो सकता है, और ग्राम पंचायत स्तर पर लोकतांत्रिक प्रक्रिया में नागरिकों का विश्वास डगमगा सकता है। ऐसे में न्यायालय से अनुरोध किया गया कि वह हस्तक्षेप कर निर्वाचन को निष्पक्ष और पारदर्शी बनाए रखने के लिए निर्देश जारी करे।
राज्य निर्वाचन आयोग से सात दिन में निपटारा करने के निर्देश
इन तथ्यों के आलोक में उच्च न्यायालय ने मामले का निस्तारण करते हुए याचिकाकर्ता के प्रत्यावेदन पर राज्य निर्वाचन आयोग को सात दिन के भीतर निर्णय लेने के निर्देश दिए हैं। इससे यह स्पष्ट संकेत गया है कि निर्वाचन प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की अनियमितता व पक्षपात को न्यायालय सहन नहीं करेगा।
हरिद्वार छोड़ 12 जनपदों में होंगे त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव (Petition against MLA for violation of code of)
उत्तराखंड में हरिद्वार जनपद को छोड़कर अन्य 12 जनपदों में त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन की अधिसूचना जारी हो चुकी है। पहले चरण के मतदान की तिथि 24 जुलाई, दूसरे चरण की 28 जुलाई तथा मतगणना 31 जुलाई को प्रस्तावित है। ग्राम सरकार के गठन को लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में गहरी उत्सुकता देखी जा रही है।
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डॉ.नवीन जोशी, पिछले 20 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय, ‘कुमाऊँ विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में पीएचडी की डिग्री प्राप्त पहले और वर्ष 2015 से उत्तराखंड सरकार से मान्यता प्राप्त पत्रकार हैं। 15 लाख से अधिक नए उपयोक्ताओं के द्वारा 150 मिलियन यानी 1.5 करोड़ से अधिक बार पढी गई आपकी अपनी पसंदीदा व भरोसेमंद समाचार वेबसाइट ‘नवीन समाचार’ के संपादक हैं, साथ ही राष्ट्रीय सहारा, हिन्दुस्थान समाचार आदि समाचार पत्र एवं समाचार एजेंसियों से भी जुड़े हैं। देश के पत्रकारों के सबसे बड़े संगठन ‘नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स (इंडिया) उत्तराखंड’ के उत्तराखंड प्रदेश के प्रदेश महामंत्री भी हैं और उत्तराखंड के मान्यता प्राप्त राज्य आंदोलनकारी भी हैं।











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