पंतनगर विश्वविद्यालय परिसर में सुरक्षा कर्मी पर 12 वर्षीय नाबालिग छात्रा से दु*ष्कर्म का आरोप, गिरफ्तार, पॉक्सो में अभियोग दर्ज

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नवीन समाचार, रुद्रपुर, 1 मार्च 2026 (Security guard Accused of Minor Girl)। उत्तराखंड (Uttarakhand) के उधम सिंह नगर (Udham Singh Nagar) जनपद के पंतनगर (Pantnagar) विश्वविद्यालय परिसर में कक्षा पांच में अध्ययनरत एक 12 वर्षीय बालिका से दुष्कर्म का गंभीर मामला सामने आया है। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने ठेके पर कार्यरत सुरक्षा कर्मी जंग बहादुर (Jang Bahadur) को गिरफ्तार कर बाल संरक्षण कानूनों (POCSO) के तहत अभियोग दर्ज किया है। यह घटना विश्वविद्यालय परिसर में बाल सुरक्षा और संस्थागत निगरानी व्यवस्था पर महत्वपूर्ण प्रश्न खड़े कर रही है।

कैसे सामने आया मामला

Security Guard Accused Of Minor Girl, Shameful-Father Raped 14-year Minor Daughter (Relative Raped Minor Girl-Made an Obscene Video) (Jaspur-65Year-Old Raped 15Year-old Granddaughter) (Haldwani-young man took 16Year-old girl to Hotel (Haridwar-AttemptTo Rape Minor Daughter by Father (Rape of Two 13 year old Minor Girls in Haldwani) (Chamoli-Kaliyugi Father of Nainital Molest Girlपुलिस के अनुसार बालिका बीते शुक्रवार शाम घर के बाहर खेल रही थी। इसी दौरान परिचित सुरक्षा कर्मी जंग बहादुर पर उसे बहलाकर अपने साथ ले जाने का आरोप है। शिकायत के अनुसार वह उसे सरकारी आवास क्षेत्र के एक खंडहरनुमा कमरे में ले गया, जहां दुष्कर्म की घटना हुई।

कुछ लोगों ने संदेह होने पर विश्वविद्यालय के सुरक्षा विभाग को सूचना दी, जिसके बाद बालिका को सुरक्षित बाहर निकाला गया और पुलिस को जानकारी दी गई। पुलिस के पहुंचने से पहले आरोपित मौके से फरार हो गया था।

पुलिस की त्वरित कार्रवाई

पंतनगर के प्रभारी निरीक्षक नंदन सिंह बिष्ट (Nandan Singh Bisht) ने बताया कि परिजनों की शिकायत पर पॉक्सो अधिनियम (POCSO Act) सहित संबंधित धाराओं में अभियोग दर्ज किया गया। पुलिस ने छानबीन कर आरोपित को उसके एक रिश्तेदार के घर से गिरफ्तार कर लिया।

पुलिस के अनुसार पीड़िता का चिकित्सकीय परीक्षण कराया गया है और न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष उसका बयान दर्ज किया गया है। आरोपित मूल रूप से बदायूं (Badaun, Uttar Pradesh) का निवासी बताया गया है।

सुरक्षा व्यवस्था पर उठे प्रश्न

स्थानीय परिवारों में घटना को लेकर रोष है। अभिभावकों का कहना है कि जिस व्यक्ति पर सुरक्षा की जिम्मेदारी थी, उसी पर गंभीर आरोप लगना चिंताजनक है।

आगे की प्रक्रिया

पुलिस ने कहा है कि प्रकरण की विवेचना साक्ष्यों के आधार पर की जा रही है और न्यायालय में आरोप पत्र समयबद्ध तरीके से प्रस्तुत किया जाएगा। प्रशासन ने आमजन से अपील की है कि पीड़िता की पहचान से जुड़ी कोई भी जानकारी साझा न करें और अफवाहों से बचें।

यह मामला बाल संरक्षण कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन और संस्थागत जवाबदेही दोनों की परीक्षा के रूप में देखा जा रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि शैक्षणिक परिसरों में बाल सुरक्षा प्रोटोकॉल, पृष्ठभूमि सत्यापन और निगरानी तंत्र को और सुदृढ़ करने की आवश्यकता है। क्या इस घटना के बाद संस्थागत सुरक्षा मानकों की समीक्षा होगी? यह अब महत्वपूर्ण प्रश्न बन गया है। पाठकों से आग्रह है कि इस समाचार से संबंधित अपनी राय और विचार नीचे दिए गए कमेन्ट बॉक्स में अवश्य साझा करें।

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