EnglishInternational Phonetic Alphabet – SILInternational Phonetic Alphabet – X-SAMPASystem input methodCTRL+MOther languagesAbronAcoliадыгэбзэAfrikaansअहिराणीajagbeBatak AngkolaአማርኛOboloالعربيةঅসমীয়াаварتۆرکجهᬩᬮᬶɓasaáBatak Tobawawleбеларускаябеларуская (тарашкевіца)Bariروچ کپتین بلوچیभोजपुरीभोजपुरीẸdoItaŋikomBamanankanবাংলাབོད་ཡིག།bòo pìkkàbèromबोड़ोBatak DairiBatak MandailingSahap Simalunguncakap KaroBatak Alas-KluetbuluburaብሊንMə̀dʉ̂mbɑ̀нохчийнchinook wawaᏣᎳᎩکوردیAnufɔЧăвашлаDanskDagbaniдарганdendiDeutschDagaareThuɔŋjäŋKirdkîडोगरीDuáláÈʋegbeefịkẹkpeyeΕλληνικάEnglishEsperantoفارسیmfantseFulfuldeSuomiFøroysktFonpoor’íŋ belé’ŋInternational Phonetic AlphabetGaगोंयची कोंकणी / Gõychi Konknni𐌲𐌿𐍄𐌹𐍃𐌺𐌰 𐍂𐌰𐌶𐌳𐌰ગુજરાતીfarefareHausaעבריתहिन्दीछत्तीसगढ़ी𑢹𑣉𑣉HoHrvatskiհայերենibibioBahasa IndonesiaIgboIgalaгӀалгӀайÍslenskaawainAbꞌxubꞌal PoptiꞌJawaꦗꦮქართული ენაTaqbaylit / ⵜⴰⵇⴱⴰⵢⵍⵉⵜJjuадыгэбзэ (къэбэрдеибзэ)KabɩyɛTyapkɛ́nyáŋGĩkũyũҚазақшаភាសាខ្មែរಕನ್ನಡ한국어kanuriKrioकॉशुर / کٲشُرКыргызKurdîKʋsaalLëblaŋoлаккулезгиLugandaLingálaລາວلۊری شومالیlüüdidxʷləšucidmadhurâमैथिलीŊmampulliMalagasyKajin M̧ajeļമലയാളംМонголᠮᠠᠨᠵᡠManipuriма̄ньсиဘာသာမန်mooreमराठीမြန်မာ閩南語 / Bân-lâm-gú閩南語(漢字)閩南語(傳統漢字)Bân-lâm-gú (Pe̍h-ōe-jī)Bân-lâm-gú (Tâi-lô)KhoekhoegowabNorsk (bokmål)नेपालीनेपाल भाषाli nihanawdmNorsk (nynorsk)ngiembɔɔnߒߞߏSesotho sa LeboaThok NaathChichewaNzemaଓଡ଼ିଆਪੰਜਾਬੀPiemontèisΠοντιακάⵜⴰⵔⵉⴼⵉⵜTarandineрусскийसंस्कृतсаха тылаᱥᱟᱱᱛᱟᱞᱤ (संताली)सिंधीکوردی خوارگDavvisámegiellaKoyraboro SenniSängöⵜⴰⵛⵍⵃⵉⵜတႆးසිංහලᠰᡞᠪᡝSlovenčinaСрпски / srpskiSesothoSENĆOŦENSundaSvenskaŚlůnskiதமிழ்ತುಳುతెలుగుไทยትግርኛትግሬцӀаӀхна мизSetswanaChiTumbukaTwiⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜудмуртУкраїнськаاردوOʻzbekchaꕙꔤTshiVenḓaVènetoWaaleWolofLikpakpaanlYorùbá中文中文(中国大陆)中文(简体)中文(繁體)中文(香港)中文(澳門)中文(马来西亚)中文(新加坡)中文(臺灣)Help इस समाचार को सुनने के लिए यहाँ क्लिक करें नवीन समाचार, नैनीताल, 9 जुलाई 2023। अगर आपने निर्धारित समय सीमा तक अपने पैन कार्ड (PAN Card) को आधार से लिंक नहीं किया तो आपका पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा। यह आपको विभिन्न वित्तीय लेनदेन करने से रोक देगा। इसके बाद आप नीचे दी गई 15 गतिविधियां नहीं कर पाएंगे। इसलिए अभी भी निर्धारित अतिरिक्त शुल्क देकर अपने पैन को आधार कार्ड से लिंक करवा लें। यह करने का तरीका हम पहले बता चुके हैं। इसे नीचे देख सकते हैं। सहकारी बैंकों से लेकर निजी बैंकों तक, किसी भी प्रकार के बैंक में खाता खोलना।क्रेडिट और डेबिट कार्ड बनाने में असमर्थता।शेयर बाजार में निवेश के लिए डीमैट खाता खोलने में असमर्थता।विदेश यात्रा के लिए 50,000 रुपये का एकमुश्त भुगतान।एक लेनदेन में 50,000 रुपये से अधिक का भुगतान।म्यूचुअल फंड में 50,000 रुपये से ज्यादा का निवेश।किसी भी संगठन को 50,000 रुपये से अधिक का भुगतान करने में असमर्थता।भारतीय रिजर्व बैंक से बांड खरीदने के लिए 50,000 रुपये से अधिक का भुगतान।फिक्स्ड डिपॉजिट या किसी बैंक स्कीम में सालाना 5 लाख रुपये से ज्यादा निवेश पर सीमा।बैंक ड्राफ्ट, पे ऑर्डर या चेक के लिए 50,000 रुपये से अधिक के भुगतान पर प्रतिबंध।किसी जीवन बीमा कंपनी को प्रीमियम के रूप में एक वित्तीय वर्ष के दौरान 50,000 रुपये से अधिक का भुगतान।1 लाख रुपये से अधिक के शेयर लेनदेन पर रोक।निष्क्रिय पैन का उपयोग करके किए गए भुगतान पर कर कटौती।मोटर वाहन या दोपहिया वाहनों को छोड़कर, किसी वाहन की बिक्री या खरीद।2 लाख रुपये से अधिक के सामान की खरीद-बिक्री पर अधिक टैक्स लगेगा।इसलिए निर्बाध वित्तीय लेनदेन और सरकारी नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए अपने पैन को आधार से जोड़ना जरूरी है।(डॉ. नवीन जोशी) आज के अन्य एवं अधिक पढ़े जा रहे ‘नवीन समाचार’ पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें। यदि आपको लगता है कि ‘नवीन समाचार’ अच्छा कार्य कर रहा है तो हमें सहयोग करें..यहां क्लिक कर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ें, यहां क्लिक कर हमें गूगल न्यूज पर फॉलो करें। यहां क्लिक कर हमारे टेलीग्राम पेज से जुड़ें और यहां क्लिक कर हमारे फेसबुक ग्रुप में जुड़ें।यहाँ क्लिक कर सीधे संबंधित को पढ़ें Toggleयह भी पढ़ें : पैन कार्ड पर बेहद जरूरी जानकारी, कहीं आप इन 13 करोड़ लोगों में तो शामिल नहीं, यदि हां तो बचने के लिए तुरंत यहां देखें (PAN Card)आधार-पैन (PAN Card) लिंक है या नहीं, ऐसे करें चेकऐसे घर बैठे पैन (PAN Card) को आधार से करें लिंकएसएमएस से लिंक करें अपना पैन कार्ड (PAN Card)इनवैलिड हो सकता है पैन कार्ड (PAN Card)Like this:Relatedयह भी पढ़ें : पैन कार्ड पर बेहद जरूरी जानकारी, कहीं आप इन 13 करोड़ लोगों में तो शामिल नहीं, यदि हां तो बचने के लिए तुरंत यहां देखें (PAN Card)नवीन समाचार, विविध डेस्क। पैन यानी परमानेंट अकाउंट नंबर (PAN Card) यानी स्थायी खाता संख्या कार्ड धारकों के लिए 30 जून 2023 तक पैन नंबर को 500 रुपये विलंब शुल्क देकर आधार यानी विशिष्ट पहचान संख्या कार्ड के नंबर से लिंक कराना अनिवार्य है। अब यह तारीख नजदीक आ गई है। साथ ही उन 13 करोड़ पैन कार्ड धारकों के ऊपर खतरे की घंटी बज रही है, जिन्होंने अभी तक अपना पैन नंबर अपने आधार नंबर से लिंक नहीं कराया है। उल्लेखनीय है कि सीबीडीटी ने आधार को पैन से लिंक करने की समय सीमा 31 मार्च 2022 से बढ़ाकर 31 मार्च 2023 कर दी थी। इसके बाद 30 जून 2022 तक 500 रुपये और 1 जुलाई 2022 से 1000 रुपये का शुल्क देकर आधार को पैन से लिंक करने का समय दिया गया था। सरकार द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन नहीं करने पर आपके कारोबार और टैक्स संबंधी सुविधाओं पर असर पड़ सकता है। कई सुविधाएं काम करना बंद कर सकती हैं। बताया गया है कि कि कुल 61 करोड़ पैन में से करीब 48 करोड़ को अब तक विशिष्ट पहचान संख्या आधार से जोड़ा जा चुका है। यानी देश के 13 करोड़ लोगों को अभी भी अपने पैन को आधार से जोड़ना जरूरी है। और इसके लिए उनके पास आागमी 30 जून तक का ही समय है।केंद्र सरकार ने मनी लॉन्ड्रिंग (पीएमएलए) कानून के तहत बैंक अकाउंट, पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करवाना जरूरी कर दिया है। जो लोग ऐसा नहीं करेंगे, उनका पैन कार्ड अमान्य घोषित कर दिया जाएगा। गौरतलब है कि चूंकि कई एजेंसियां आधार से लिंक हैं, जिससे यह पता लगाना आसान है कि सरकारी स्कीम का फायदा सही लोगों तक पहुंच रहा है या नहीं।‘नवीन समाचार’ की ओर से पाठकों से विशेष अपील:3 जून 2009 से संचालित उत्तराखंड का सबसे पुराना डिजिटल प्लेटफॉर्म ‘नवीन समाचार’ अपने आरंभ से ही उत्तराखंड और देश-दुनिया की सटीक, निष्पक्ष और जनहित से जुड़ी खबरें आप तक पहुँचाने का प्रयास करता आ रहा है। हिंदी में विशिष्ट लेखन शैली हमारी पहचान है। हमारा उद्देश्य केवल समाचार देना नहीं, बल्कि समाज की वास्तविक आवाज को मजबूती से सामने लाना, स्थानीय मुद्दों को प्रमुखता देना और हिंदी पत्रकारिता को जीवित रखना है। हमारे प्रत्येक समाचार एक लाख से अधिक लोगों तक और हर दिन लगभग 10 लाख बार पहुंचते हैं। आज के समय में स्वतंत्र और निर्भीक पत्रकारिता को बनाए रखना आसान नहीं है। डिजिटल मंच पर समाचारों के संग्रह, लेखन, संपादन, तकनीकी संचालन और फील्ड रिपोर्टिंग में निरंतर आर्थिक संसाधनों की आवश्यकता होती है। ‘नवीन समाचार’ किसी बड़े कॉर्पोरेट या राजनीतिक दबाव से मुक्त रहकर कार्य करता है, इसलिए इसकी मजबूती सीधे-सीधे पाठकों के सहयोग से जुड़ी है। ‘नवीन समाचार’ अपने सम्मानित पाठकों, व्यापारियों, संस्थानों, सामाजिक संगठनों और उद्यमियों से विनम्र अपील करता है कि वे विज्ञापन के माध्यम से हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें। आपका दिया गया विज्ञापन न केवल आपके व्यवसाय या संस्थान को व्यापक पाठक वर्ग तक पहुँचाएगा, बल्कि स्वतंत्र पत्रकारिता को भी सशक्त बनाएगा। अग्रिम धन्यवाद। ऐसे में सरकार द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन नहीं करने पर आपके कारोबार और टैक्स संबंधी सुविधाओं पर असर पड़ सकता है। कई सुविधाएं काम करना बंद कर सकती हैं। बताया गया है कि कि कुल 61 करोड़ पैन में से करीब 48 करोड़ को अब तक विशिष्ट पहचान संख्या आधार से जोड़ा जा चुका है। यानी देश के 13 करोड़ लोगों को अभी भी अपने पैन को आधार से जोड़ना जरूरी है। और इसके लिए उनके पास आागमी 30 जून तक का ही समय है।गौरतलब है कि पैन कार्ड आयकर विभाग की ओर से दिया जाता है, जबकि आधार कार्ड यूआईडीएआई की ओर से जारी किया जाता है। ऐसे में दोनों में कुछ बदलाव के लिए आपको अधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।आधार-पैन (PAN Card) लिंक है या नहीं, ऐसे करें चेकसबसे पहले आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट https://eportal.incometax.gov.in/ पर जाएं। इसके बाद बाएं ओर लिखे ‘क्विक लिंक्स’ विकल्प के ‘लिंक आधार’ पर जाएं। इसके बाद स्क्रीन पर एक नया पेज खुलेगा।इस पेज पर सबसे ऊपर एक हाईपरलिंक होगा जिस पर अंग्रेजी में लिखा होगा ‘आप पहले ही आधार लिंक करने का अनुरोध कर चुके हैं, तो स्टेटस जानने के लिए यहां क्लिक कीजिए।’ इस हाईपर लिंक पर ने के बाद आपको अपने पैन और आधार की जानकारी डालनी होंगी। ‘व्यू लिंक आधार स्टेटस’ पर क्लिक कीजिए, इसके परिणाम में आपको पता चल जाएगा कि पैन आपके आधार से जुड़ा है या नहीं। अगर आधार और पैन लिंक नहीं कराया है तो तुरंत कराएं।ऐसे घर बैठे पैन (PAN Card) को आधार से करें लिंकपैन नंबर को आधार नंबर से लिंक करने के लिए सबसे पहले इनकम टैक्स की ई-फाइलिंग वेबसाइट https://eportal.incometax.gov.in पर जाएं।साइट पेज पर बाईं ओर आपको क्विक लिंक्स का ऑप्शन मिलेगा, यहां आपको ‘लिंक आधार’ ऑप्शन पर जाना होगा।अगर आपका अकाउंट नहीं बना है तो पहले रजिस्ट्रेशन करें। यहां आपको अपना पैन, आधार नंबर और नाम डालना है।यह जानकारियां देने के बाद आपको एक ओटीपी भेजा जाएगा।ओटीपी को इंटर करने के बाद आपका आधार और पैन लिंक हो जाएगा।यदि आपने रजिस्ट्रेशन पहले से कर रखा है तो आप लॉग-इन करने के बाद खुले पेज पर प्रोफाइल सेटिंग चुनें।अब आधार कार्ड लिंक का विकल्प चुनें। यहां अपने आधार कार्ड की जानकारी और कैप्चा कोड भरें।इसके बाद नीचे लिंक आधार के विकल्प पर क्लिक करें। ध्यान रखें कि आयकर विभाग आपकी जानकारियों की क्रॉसचेक कर पुष्टि करता है कि आपके आधार और पैन की जानकारी सही है या नहीं।एसएमएस से लिंक करें अपना पैन कार्ड (PAN Card)आप मोबाइल से भी आधार को पैन कार्ड के साथ लिंक कर सकते हैं। इसके लिए आपको एसएमएस के जरिए अपने पैन से आधार को लिंक कराना होगा। आयकर विभाग ने बताया है कि 567678 या 56161 पर एसएमएस भेज कर आधार को पैन से लिंक किया जा सकता है।इनवैलिड हो सकता है पैन कार्ड (PAN Card)दरअसल, इनकम टैक्स कानून के सेक्शन 139एए के तहत आईटीआर यानी इन्कम टैक्स रिटर्न फाइल करने वाले हर नागरिक के लिए पैन व आधार को लिंक करना जरूरी है। पैन कार्ड लिंक नहीं होने की स्थिति में अगली बार से ऑनलाइन आईटीआर फाइल नहीं कर पाएंगे। आपका टैक्स रिफंड फंस सकता है, साथ ही, पैन कार्ड इनवैलिड हो जाएगा। (डॉ. नवीन जोशी) आज के अन्य एवं अधिक पढ़े जा रहे ‘नवीन समाचार’ पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें। यदि आपको लगता है कि ‘नवीन समाचार’ अच्छा कार्य कर रहा है तो हमें सहयोग करें..Share this: Click to share on Facebook (Opens in new window) Facebook Click to share on X (Opens in new window) X Click to share on WhatsApp (Opens in new window) WhatsApp Like this:Like Loading...Related Post navigationDevbhumi-देवभूमि के कण-कण में देवत्व : गुरु पूर्णिमा पर नैनीताल स्थित देश के गिने-चुने मंदिरों में शामिल देवगुरु बृहस्पति के मंदिर में हुई पूजा अर्चना, जानें कहां है यह मंदिर Cryptocurrency : मात्र 100 रुपये में भी क्रिप्टोकरेंसी ला सकती है आपके जीवन में ‘अच्छे दिन’, आया अच्छा मौका ?
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