बड़ा समाचार : नैनीताल के बहुचर्चित नशा कारोबारी की हत्या के मामले में दोनों आरोपित दोषमुक्त
नवीन समाचार, नैनीताल, 8 जनवरी 2025 (Accused of Murder of Drug Dealer Rohit Acquitted)। प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने थाना मल्लीताल के अंतर्गत 8 जनवरी 2019 को हुई रोहित तिवारी नाम के युवक की हत्या के मामले में दोनों आरोपितों लँघम छात्रावास तल्लीताल के पास रहने वाले संदीप पुत्र स्व. नरेश कीर्ति व अंकुर पुत्र विजय पाल को दोषमुक्त करार दे दिया है। उल्लेखनीय है कि इस मामले में हत्यारोपितों व उनके परिजनों ने घटना के दौरान हत्या करने की बात स्वीकार करते हुए मृतक पर आरोप लगाए थे।
रोहित नगर के युवाओं को नशाखोरी के दलदल में धकेल रहा है। शुरूआत में वह कुछ दिन युवाओं को फ्री में स्मैक का नशा कराता था और जब लोग आदी हो जाते थे तो उन्हें स्मैक बेचता है। अगर किसी की आर्थिक स्थिति खराब है तो रोहित के पास उसके लिए खास ऑफर था। वह 30 पुड़ियां बेचने वाले को एक पुड़िया फ्री में देता है।
आरोप लगाया था कि रोहित ने तमाम लोगों को नशे का आदी बना डाला था। वह अंतरराजीय सीमा से सटे जिलों से स्मैक लेकर यहां आता था और फिर नगर में बेचता था। संदीप के परिजनों ने बताया था कि रोहित की कारगुजारी के कारण उसका भाई नशे का आदी हो गया था। उसका बरेली में इलाज कराया गया। किसी तरह वह ठीक हो गया और एक हॉस्टल में नौकरी करने लगा। इसी बीच वह दोबारा नशे का आदी हो गया। ऐसे में परिवार भारी परेशानी में फंस गया। परिवार बरबादी के कगार पर पहुंच गया।
मामले की पृष्ठभूमि
प्राप्त जानकारी के अनुसार मृतक के पिता कृष्ण चंद्र तिवारी ने थाना मल्लीताल में शिकायत दी थी कि उनका पुत्र रोहित तिवारी 8 जनवरी 2019 को काशीपुर जाने की बात कहकर घर से निकला था। शाम को जब परिवार ने उससे संपर्क किया तो उसने स्वयं को बारा पत्थर के पास बताया। कुछ समय पश्चात उन्हें सूचना मिली कि रोहित गंभीर हालत में बीडी पांडे चिकित्सालय में है।
चिकित्सालय पहुंचने पर वादी को ज्ञात हुआ कि रोहित के सिर पर गहरी चोट थी और अत्यधिक रक्तस्राव हो चुका था। लोगों ने बताया कि फेयर हेवेन्स होटल के पास रोहित पर जानलेवा हमला हुआ था, जहां फायरिंग की आवाज भी सुनी गई थी। रोहित को तत्काल हायर सेंटर हल्द्वानी संदर्भित किया गया, परंतु उसकी स्थिति गंभीर बनी रही।
प्राथमिक जांच और कार्रवाई
शिकायत के आधार पर थाना मल्लीताल में एफआईआर संख्या 01/2019 धारा 307 भा.दं.सं. के तहत मामला दर्ज किया गया। विवेचना के दौरान पुलिस ने अभियुक्त संदीप को गिरफ्तार किया और उसकी निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त तमंचा व खोखा कारतूस बरामद किया। अभियुक्त अंकुर को भी गिरफ्तार किया गया।
चश्मदीद गवाह शुभम साह सहित अन्य गवाहों के बयान दर्ज किए गए। घटनास्थल का नक्शा तैयार किया गया और बरामदगी स्थल की विधिवत जांच की गई।
न्यायालय का निष्कर्ष
न्यायालय में अधिवक्ता गोपाल कपकोटी व दीपक रुबाली की मजबूत पैरवी के बाद न्यायालय ने प्रलेखीय व मौखिक साक्ष्यों का सम्यक परीक्षण किया और पाया कि अभियोजन पक्ष अभियुक्तगण के विरुद्ध आरोपित अपराध को संदेह से परे सिद्ध करने में असफल रहा। इसके बाद अदालत ने अपने निर्णय में कहा कि परिस्थितिजन्य साक्ष्यों की कड़ियां अभियुक्तगण की दोषसिद्धि की ओर स्पष्ट रूप से संकेत नहीं करतीं। यह भी पाया गया कि अभियुक्तगण की निर्दोषता की संभावना को पूरी तरह नकारा नहीं जा सकता।
निर्णय और आदेश (Accused of Murder of Drug Dealer Rohit Acquitted)
न्यायालय ने आरोपित संदीप और अंकुर को मुकदमा अपराध संख्या 01/2019 के तहत भारतीय दंड संहिता की धारा 302 व 34 एवं धारा 201 से दोषमुक्त कर दिया। साथ ही आरोपित संदीप को धारा 25 आयुध अधिनियम के तहत भी दोषमुक्त घोषित किया गया। दोनों को जमानत पर रिहा रखा गया था। अदालत ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 437(क) के तहत निर्देश दिया कि वे निर्णय की तिथि से छह माह तक व्यक्तिगत बंधपत्र और दो-दो जमानती प्रतिभू बंधपत्र जमा करें। (Accused of Murder of Drug Dealer Rohit Acquitted)
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