नवीन समाचार, नैनीताल, 25 फरवरी 2026 (Nainital police-Arrest-Jila Badar)। उत्तराखंड (Uttarakhand) के नैनीताल (Nainital) जनपद में अवैध मादक पदार्थों और अपराधियों के विरुद्ध पुलिस अभियान के तहत दो महत्वपूर्ण कार्रवाइयाँ सामने आई हैं। भवाली (Bhowali) में पुलिस ने एक युवक को अवैध मसालेदार देशी शराब के साथ गिरफ्तार किया, वहीं लालकुआं (Lalkuan) क्षेत्र के एक आदतन अपराधी को गुंडा अधिनियम के तहत छह माह के लिए जिला बदर किया गया है। इन कार्रवाइयों को कानून-व्यवस्था सुदृढ़ करने की दिशा में अहम माना जा रहा है।
अवैध शराब के साथ युवक गिरफ्तार
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ. मंजूनाथ टीसी (Dr. Manjunath TC) के निर्देशों पर चलाए जा रहे अभियान के तहत भवाली कोतवाली पुलिस ने प्रभारी निरीक्षक प्रकाश मेहरा (Prakash Mehra) के नेतृत्व में रामगढ़-मुक्तेश्वर मार्ग स्थित ‘पहाड़ी रसोई’ क्षेत्र में चेकिंग अभियान चलाया।
इस दौरान पुलिस ने 25 वर्षीय हिमांशु भट्ट (Himanshu Bhatt) पुत्र ईश्वरी दत्त भट्ट निवासी बेतलघट के ग्राम रूपसिंह धूरा उलगौर थुआ ब्लॉक को 52 पव्वे अवैध मसालेदार देशी शराब के साथ गिरफ्तार किया। बताया गया है कि क्षेत्रवासी यहाँ शराब की तस्करी से परेशान हैं। क्षेत्रीय महिलाओं ने कई बार इसके विरुद्ध धरना भी दिया था। अब पुलिस को यहाँ पहली सफलता मिली है। जबकि कई अन्य तस्कर भी क्षेत्र में सक्रिय बताए गए हैं।
पुलिस के अनुसार आरोपित के विरुद्ध आबकारी अधिनियम (Excise Act) की धारा 60 के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्रवाई शुरू कर दी गई है। कार्रवाई करने वाली टीम में उप निरीक्षक गुलाब सिंह कंबोज (Gulab Singh Kamboj) तथा आरक्षी तारा कंबोज (Tara Kamboj) शामिल रहे।
यह कार्रवाई इसलिए भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है क्योंकि पर्वतीय क्षेत्रों में अवैध शराब की आपूर्ति अक्सर स्वास्थ्य और कानून-व्यवस्था दोनों के लिए जोखिम पैदा करती है।
आदतन अपराधी पर गुंडा अधिनियम की कार्रवाई
इसी क्रम में जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल (Lalit Mohan Rayal) ने थाना लालकुआं क्षेत्र के आदतन अपराधी कृपाल सिंह उर्फ सोनू (Kripal Singh alias Sonu) निवासी जयपुर बीसा हल्दूचौड़ (Haldouchaur) को गुंडा अधिनियम (Goonda Act) के अंतर्गत जिला बदर करने के आदेश जारी किए।
कोतवाली लालकुआं पुलिस ने आदेश का अनुपालन करते हुए आरोपित को छह माह के लिए जनपद की सीमा से निष्कासित कर दिया है। उसे चेतावनी दी गई है कि बिना सक्षम अनुमति जिले में प्रवेश करने पर कठोर कार्रवाई होगी।
पुलिस अभिलेखों के अनुसार आरोपित के विरुद्ध कुल छह अभियोग दर्ज हैं, जिनमें वर्ष 2021 और 2023 में आबकारी अधिनियम के मामले तथा वर्ष 2022 में दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) की धारा 110जी के अंतर्गत कार्रवाई शामिल है।
क्यों महत्वपूर्ण है कार्रवाई
लगातार हो रही ऐसी कार्रवाइयाँ यह संकेत देती हैं कि प्रशासन अवैध शराब कारोबार और आदतन अपराधियों पर निगरानी कड़ी कर रहा है। क्या इससे क्षेत्र में अपराध दर पर प्रभाव पड़ेगा। यह आने वाले समय में स्पष्ट होगा, लेकिन फिलहाल पुलिस ने अभियान जारी रखने की बात कही है।
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