ऊर्जा विभाग में तृतीय श्रेणी कर्मचारी को प्रबंध निदेशक बनाए जाने पर सवाल, नेता प्रतिपक्ष ने की उच्च स्तरीय जांच की मांग

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डॉ. नवीन जोशी @ नवीन समाचार, नैनीताल, 24 फरवरी  2026 (Yashpal Arya on PITCUL MD)। उत्तराखंड (uttarakahnd) के ऊर्जा विभाग (Energy Department) से जुड़े प्रकरण पर नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य (Yashpal Arya) ने गंभीर सवाल उठाये हैं। आरोप लगाए हैं कि एक तृतीय श्रेणी कर्मचारी को प्रबंध निदेशक (Managing Director) पद तक पहुंचाया गया, जो सुनियोजित अनियमितता का संकेत है। उन्होंने इसे शासन-प्रशासन की जवाबदेही से जुड़ा विषय बताते हुए उच्च स्तरीय स्वतंत्र जांच की मांग की है। आप यह पूर्व संबंधित समाचार भी पढ़ना चाहेंगे : पिटकुल में प्रबंध निदेशक के पद पर अतिरिक्त प्रभार निरस्त, उच्च न्यायालय का बड़ा संदेश-शीर्ष पदों पर नियमों के अनुरूप ही हो नियुक्ति

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उच्च न्यायालय के आदेश के बाद बढ़ी राजनीतिक हलचल

(Yashpal Arya On PITCUL MDमंगलवार को जारी बयान में नेता प्रतिपक्ष ने पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन ऑफ उत्तराखंड लिमिटेड (Power Transmission Corporation of Uttarakhand Limited-PITCUL) के प्रबंध निदेशक पीसी ध्यानी (P.C. Dhyani) को पद से हटाने संबंधी उत्तराखंड उच्च न्यायालय (High Court of Uttarakhand) के निर्देशों का हवाला देते हुए ऊर्जा विभाग में गंभीर अनियमितताओं का आरोप लगाया।

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पीसी ध्यानी की इस तरह हुई थी नियुक्ति

उन्होंने कहा कि जुगाड़, हेरफेर और सुनियोजित प्रक्रिया के माध्यम से किसी तृतीय श्रेणी कर्मचारी को शीर्ष पद तक पहुंचाना केवल पदोन्नति का मामला नहीं, बल्कि प्रशासनिक प्रणाली की विश्वसनीयता पर प्रश्नचिह्न है। आर्य ने पूछा कि क्या बिना उच्च स्तर के संरक्षण के ऐसा संभव है, और यदि नहीं, तो इस प्रक्रिया में शामिल जिम्मेदार अधिकारी कौन हैं।

न्यायालय ने क्या कहा था

उल्लेखनीय है कि इस मामले में उच्च न्यायालय की न्यायमूर्ति आशीष नैथानी (Justice Ashish Naithani) और न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय (Justice Subhash Upadhyay) की खंडपीठ ने पीसी ध्यानी की अतिरिक्त प्रभार की नियुक्ति को निरस्त कर दिया था।

याचिकाओं—प्रवीण टंडन बनाम राज्य (Praveen Tandon vs State) तथा राजीव गुप्ता बनाम राज्य (Rajeev Gupta vs State)—पर सुनवाई के दौरान न्यायालय ने पाया कि नियुक्ति उत्तराखंड चयन एवं प्रबंध निदेशक तथा निदेशकों की नियुक्ति प्रक्रिया निर्धारण नियम संशोधित 2021 (Uttarakhand Selection and Appointment of Managing Director and Directors Rules Amended 2021) के नियम 9-ए के अनुरूप नहीं थी, जिसमें अभियांत्रिकी में स्नातक उपाधि अनिवार्य है।

संभावित प्रभाव और उठते प्रश्न

नेता प्रतिपक्ष ने चेतावनी दी कि यदि शीर्ष पदों पर नियमों की अनदेखी होगी तो—

  • परियोजनाओं में विलंब बढ़ेगा,

  • लागत में वृद्धि होगी,

  • वित्तीय अनुशासन प्रभावित होगा,
    जिसका सीधा असर आम जनता और ऊर्जा क्षेत्र की विश्वसनीयता पर पड़ेगा।

उन्होंने मांग की कि संबंधित कर्मचारी की नियुक्ति से लेकर प्रबंध निदेशक पद तक की पूरी सेवा अवधि की न्यायिक या स्वतंत्र जांच कराई जाए, पदोन्नति प्रक्रिया में शामिल अधिकारियों की भूमिका तय की जाए और इस अवधि के वित्तीय व नीतिगत निर्णयों का विशेष लेखा परीक्षण कराया जाए।

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क्या सरकार समयबद्ध जांच कर पारदर्शिता सुनिश्चित करेगी, या यह विवाद और गहराएगा? इस पर अब प्रशासनिक और राजनीतिक दोनों स्तरों पर नजर बनी हुई है। पाठकों से आग्रह है कि इस समाचार से संबंधित अपनी राय और विचार नीचे दिए गए कमेन्ट बॉक्स में अवश्य साझा करें।

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