1. देहरादून के क्लेमेंट टाउन और छावनी क्षेत्र में अतिक्रमण पर जिलाधिकारी को छह माह में निर्णय लेने के निर्देश
नवीन समाचार, नैनीताल, 14 अक्टूबर 2026 (UK High Court News 14 October 2026)। उत्तराखंड उच्च न्यायालय (Uttarakhand High Court) ने देहरादून (Dehradun) के क्लेमेंट टाउन (Clement Town) और छावनी क्षेत्र में बहने वाले नाले तथा उसके आसपास हुए अतिक्रमण के मामले में जिलाधिकारी देहरादून को छह माह के भीतर निर्णय लेने के निर्देश दिये हैं। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि संबंधित प्रत्यावेदन पर निर्णय लेते समय अतिक्रमण करने वालों का पक्ष भी सुना जाए और अतिक्रमण हटाने के संबंध में विधि के अनुसार कार्रवाई की जाए।
प्राप्त जानकारी के अनुसार मामले की सुनवाई कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी (Manoj Kumar Tiwari) और न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय (Subhash Upadhyay) की खंडपीठ में हुई। जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद न्यायालय ने याचिका निस्तारित करते हुए जिलाधिकारी को निर्देश दिया कि वह याचिकाकर्ता के प्रत्यावेदन पर छह माह के भीतर निर्णय लेकर नियमानुसार आगे की कार्रवाई करें।
2. हरिद्वार में गंगनहर की पटरियों पर अतिक्रमण हटाने के लिए संबंधित विभागों को तीन माह में निर्णय लेने के निर्देश
उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने हरिद्वार (Haridwar) के पिरान कलियर (Piran Kaliyar) से होकर गुजरने वाली गंगनहर की पटरियों और उनके आसपास हुए अतिक्रमण को हटाने की मांग से संबंधित जनहित याचिका पर सुनवाई की। न्यायालय ने याचिकाकर्ता को संबंधित विभागों के समक्ष प्रत्यावेदन प्रस्तुत करने और विभागों को उस पर तीन माह के भीतर विधि के अनुसार निर्णय लेकर आगे की कार्रवाई प्रारंभ करने के निर्देश दिये हैं।
प्राप्त जानकारी के अनुसार मामले की सुनवाई कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी और न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ में हुई। खंडपीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता अतिक्रमण से संबंधित अपनी शिकायत और मांगों को संबंधित विभागों के समक्ष रखे। विभाग निर्धारित समयसीमा के भीतर प्रत्यावेदन पर निर्णय लेकर नियमानुसार आगे की कार्रवाई करें।
3. सहायक अध्यापक प्राथमिक शिक्षा के 451 पद शीघ्र भरने के उच्च न्यायालय के निर्देश
उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने प्राथमिक शिक्षा में सहायक अध्यापकों के 451 रिक्त पदों को शीघ्र भरने के निर्देश दिये हैं। पांच वर्ष पूर्व भर्ती के लिए विज्ञप्ति जारी होने के बावजूद पद नहीं भरे जाने का मामला न्यायालय के समक्ष आया था।
प्राप्त जानकारी के अनुसार मामले की सुनवाई कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी और न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ में हुई। न्यायालय ने संबंधित पदों को शीघ्र भरने के निर्देश जारी किये। उपलब्ध जानकारी में भर्ती की समयसीमा और विभाग को दिये गये अन्य निर्देशों का विस्तृत विवरण नहीं है।
4. राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान श्रीनगर के गैर-शिक्षक कर्मचारियों के मामले में नौ माह में निर्णय लेने के निर्देश
उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने पौड़ी गढ़वाल (Pauri Garhwal) स्थित राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान श्रीनगर (National Institute of Technology Srinagar) के गैर-शिक्षक कर्मचारियों की याचिका निस्तारित करते हुए केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के सचिव को पदोन्नति और वेतन स्तर से संबंधित मामले में नौ माह के भीतर निर्णय लेने के निर्देश दिये हैं।
प्राप्त जानकारी के अनुसार कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी और न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ ने 12 अक्टूबर को आदेश पारित किया। मामले में नेहा रतूड़ी और अन्य याचिकाकर्ताओं ने राज्य सरकार बनाम भारत संघ (State Government versus Union of India) से संबंधित प्रकरण में चुनौती दी थी। न्यायालय ने संबंधित विषय पर निर्धारित समयसीमा में निर्णय लेने का निर्देश दिया है।
5. पंतनगर की कंपनी के प्रबंध निदेशक को राहत, गिरफ्तारी से पहले नोटिस देने के निर्देश
उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने पंतनगर (Pantnagar) स्थित मेसर्स डीवीएस इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड (DVS Industries Private Limited) के प्रबंध निदेशक सुभाष मलागोंडा पाटिल (Subhash Malagonda Patil) को राहत देते हुए उनकी गिरफ्तारी से पहले नोटिस देने के निर्देश दिये हैं।
प्राप्त जानकारी के अनुसार मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित (Pankaj Purohit) की एकलपीठ में हुई। पाटिल ने पंतनगर थाने में दर्ज प्राथमिकी (First Information Report—FIR) को चुनौती दी थी। सुनवाई के बाद न्यायालय ने निर्देश दिया कि गिरफ्तारी से पहले उन्हें नियमानुसार नोटिस दिया जाए। उपलब्ध जानकारी में प्राथमिकी में लगाये गये आरोपों और नोटिस की शर्तों का विस्तृत विवरण नहीं है।
6. पॉक्सो और भारतीय न्याय संहिता से जुड़े मामले में अमन को उच्च न्यायालय से जमानत
उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने हरिद्वार जनपद के पिरान कलियर थाने में दर्ज लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम (Protection of Children from Sexual Offences Act—POCSO) और भारतीय न्याय संहिता (Bharatiya Nyaya Sanhita—BNS) से जुड़े मामले में अमन को जमानत प्रदान कर दी है। न्यायालय ने मामले के तथ्यों, परिस्थितियों तथा पीड़िता और आरोपित की आयु पर विचार करने के बाद जमानत याचिका स्वीकार की।
प्राप्त जानकारी के अनुसार जमानत याचिका की सुनवाई न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की एकलपीठ में हुई। न्यायालय ने प्रथम दृष्टया माना कि इस स्तर पर आवेदक जमानत का पात्र है। इसके बाद न्यायालय ने अमन को व्यक्तिगत मुचलके और दो विश्वसनीय जमानतों के आधार पर रिहा करने का आदेश दिया। यह जमानत का आदेश है, मामले के आरोपों पर अंतिम निर्णय नहीं।
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डॉ.नवीन जोशी, पिछले 20 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय, ‘कुमाऊँ विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में पीएचडी की डिग्री प्राप्त पहले और वर्ष 2015 से उत्तराखंड सरकार से मान्यता प्राप्त पत्रकार हैं। 15 लाख से अधिक नए उपयोक्ताओं के द्वारा 150 मिलियन यानी 1.5 करोड़ से अधिक बार पढी गई आपकी अपनी पसंदीदा व भरोसेमंद समाचार वेबसाइट ‘नवीन समाचार’ के संपादक हैं, साथ ही राष्ट्रीय सहारा, हिन्दुस्थान समाचार आदि समाचार पत्र एवं समाचार एजेंसियों से भी जुड़े हैं। देश के पत्रकारों के सबसे बड़े संगठन ‘नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स (इंडिया) उत्तराखंड’ के उत्तराखंड प्रदेश के प्रदेश महामंत्री भी हैं और उत्तराखंड के मान्यता प्राप्त राज्य आंदोलनकारी भी हैं। डॉ. जोशी के बारे में विस्तार से पढ़ने के लिए यहाँ क्लिक करें।
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