नवीन समाचार, नैनीताल, 20 मई 2025 (Nainital-Case Filed for Inciting by Social Media)। नैनीताल जनपद मुख्यालय में गत दिनों एक 12 वर्षीय बालिका से बुजुर्ग ठेकेदार द्वारा की गयी दुष्कर्म की अमानवीय घटना के मामले में मल्लीताल कोतवाली में एक और अभियोग दर्ज किया गया है। कोतवाली पुलिस ने कोतवाली के वरिष्ठ उप निरीक्षक दीपक बिष्ट की तहरीर पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 196(1)(क) एवं 353(1)(ग) के तहत नैनीताल के मल्लीताल निवासी रणदीप पोखरिया के विरुद्ध सोशल मीडिया पर पर घृणा फैलाने वाली अभद्र टिप्पणियों के माध्यम से याचिकाकर्ता रिजवान खान एवं उनके परिवार के विरुद्ध सामाजिक वैमनस्य फैलाने का प्रयास करने के आरोप में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है।
याचिकाकर्ता ने उच्च न्यायालय में लगाई थी गुहार
कोतवाली पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार नगर कोतवाल हेम चंद्र पंत ने उत्तराखंड उच्च न्यायालय में रिजवान खान की ओर से दायर याचिका में फेसबुक पोस्टर के स्क्रीन शॉट व लिंक में उनके विरुद्ध अभद्र व नफरत भरे पोस्ट किये जाने की जांच कर आवश्यक वैधानिक कार्य कर आख्या उपलब्ध कराने के आदेश दिये थे। जांच अधिकारी मल्लीताल कोतवाली के वरिष्ठ उप निरीक्षक दीपक बिष्ट ने इस संबंध में कोतवाली पुलिस को दिये गये अपने शिकायती पत्र में कहा है कि 30 अप्रैल को कोतवाली मल्लीताल में बालिका से दुष्कर्म की घटना पर दर्ज अभियोग के विरुद्ध विभिन्न माध्यमों से लोगों द्वारा प्रतिक्रिया दी गयीं।
उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने भी इसका स्वतः संज्ञान लिया तथा आरोपित के द्वारा भी अपने अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में अपना पक्ष रखा गया। साथ ही 15 मई को आरोपित के पुत्र रिजवान खान ने उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर कर कहा कि इस घटना के बाद उनके व उनके परिवार के विरुद्ध नफरत भरी अभद्र टिप्पणियां किये जाने के कारण उनका स्थानांतरण 5 मई को प्रशासनिक आधार पर निर्माण खंड खटीमा से घनशाली जिला टिहरी गढ़वाल कर दिया गया। साथ ही उच्च न्यायालय ने सोशल मीडिया पर अभद्र टिप्पणी करने वाले रणदीप पोखरिया के बारे में पूछताछ कर आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये।
1 व 5 मई को आरोपित ने की थी भड़काने वाली पोस्ट (Nainital-Case Filed for Inciting by Social Media)
जांच में यह प्रकाश में आया कि 1व 5 मई को रणदीप पोखरिया ने अपने फेसबुक अकाउंट पर याचिकाकर्ता रिजवान खान को दुष्कर्म के आरोपित का पुत्र बताते हुए उसके स्थानांतरण को लेकर पोस्ट डाले गये। इससे उत्प्रेरित होकर अभद्र टिप्पणियां की गयीं। इस आधार पर कोतवाली पुलिस ने रणदीप पोखरिया के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 196(1)(क) एवं 353(1)(ग) के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत कर लिया है। (Nainital-Case Filed for Inciting by Social Media)
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डॉ.नवीन जोशी, पिछले 20 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय, ‘कुमाऊँ विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में पीएचडी की डिग्री प्राप्त पहले और वर्ष 2015 से उत्तराखंड सरकार से मान्यता प्राप्त पत्रकार हैं। 15 लाख से अधिक नए उपयोक्ताओं के द्वारा 150 मिलियन यानी 1.5 करोड़ से अधिक बार पढी गई आपकी अपनी पसंदीदा व भरोसेमंद समाचार वेबसाइट ‘नवीन समाचार’ के संपादक हैं, साथ ही राष्ट्रीय सहारा, हिन्दुस्थान समाचार आदि समाचार पत्र एवं समाचार एजेंसियों से भी जुड़े हैं। देश के पत्रकारों के सबसे बड़े संगठन ‘नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स (इंडिया) उत्तराखंड’ के उत्तराखंड प्रदेश के प्रदेश महामंत्री भी हैं और उत्तराखंड के मान्यता प्राप्त राज्य आंदोलनकारी भी हैं। डॉ. जोशी के बारे में विस्तार से पढ़ने के लिए यहाँ क्लिक करें।
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