डॉ. नवीन जोशी @ नवीन समाचार, विविध डेस्क। आपके परिवार में बिटिया का जन्म हुआ है या पहले से बेटी है तो उसकी पढ़ाई और हाथ पीले करने की समस्या भूल जाएं। बस एक योजना (Yojna) से जुड़ें और अपनी समस्या का समाधान कर लें। इसके लिए आपको अपनी बेटी का सुकन्या समृद्धि योजना के तहत किसी भी बैंक या पोस्ट आफिस में खाता खुलवाना होगा। आज हम आपको इस योजना की पूरी जानकारी देने जा रहे हैं।
इस योजना (Yojna) के तहत 10 साल से छोटी बेटियों के लिए उनके खाते में प्रति वर्ष डेढ़ लाख रुपए तक जमा किए जा सकते हैं। इस धनराशि पर सरकार सर्वाधिक ब्याज देती है। वर्तमान में एक अप्रैल 2023 से 8 प्रतिशत की सर्वाधिक दर से ब्याज दिया जा रहा है। जबकि इससे पहले पिछले वित्तीय वर्ष में यह दर 7.6 प्रतिशत थी। हालांकि 2014-15 में यह दर 9.1 प्रतिशत भी रही है।
यह योजना (Yojna) 21 वर्ष तक चलती है। यानी यदि आप बच्ची के पैदा होते ही योजना शुरू करते हैं तो उसकी 21 वर्ष की उम्र तक और यदि 10 वर्ष की उम्र में शुरू करते हैं तो 31 की उम्र तक इस योजना को जारी रख सकते हैं। इन 21 वर्षों में इस खाते में अधिकतम 31.5 लाख रुपए जमा किए जा सकते हैं, जबकि ब्याज सहित यह धनराशि करीब डेढ़ करोड़ रुपए तक बन जाती है।
यह भी उल्लेखनीय है कि इस योजना (Yojna) पर ब्याज दर न केवल कर मुक्त होती है, यानी कोई ब्याज नहीं देना पड़ता है, बल्कि करों में छूट भी मिलती है। इस खाते से आप बेटी की पढ़ाई और शादी का खर्च उठा सकते हैं।
सुकन्या समृद्धि योजना (Yojna) की 10 मुख्य विशेषताएँ:
- इस योजना के तहत सर्वाधिक ब्याज दर, वर्तमान में 8 प्रतिशत की दर से ब्याज दिया जाता है।
- खाते मे एक वित्तीय वर्ष में न्यूनतम 250 रुपए से अधिकतम 1,50,000 रूपए तक जमा किए जा सकते है
- खाता 10 वर्ष से कम उम्र की बेटियों के नाम से उसके किसी अभिभावक द्वारा खोला जा सकता है।
- एक कन्या के नाम से केवल एक खाता डाकघर अथवा अधिकृत बैंकों की शाखाओं में खोला जा सकता है। अलग-अलग बैंकों या पोस्ट ऑफिस में भी एक से अधिक खाते नहीं खोल सकते हैं।
- एक माता-पिता की अधिकतम दो बेटियों के लिए यह खाता खोला जा सकता है।
खाता धारक की उच्च शिक्षा में होने वाले खर्चों के लिए खाते से आहरण किया जा सकता है, यानी रुपए निकाले जा सकते हैं। - बेटी की आयु 18 वर्ष होने के उपरांत उसके विवाह के लिए खाते को समय पूर्व बंद किया जा सकता है।
- खाता पूरे देश में एक डाकघर या बैंक से दूसरे डाकघर या बैंक में स्थानांतरित किया जा सकता है।
खाता खोले जाने की तारीख से 21 वर्ष पूर्ण होने पर खाता परिपक्व हो जाता है। - खाते में जमा राशि पर आयकर अधिनियम की धारा 80सी के तहत छूट मिलती है।
- खाते में अर्जित सम्पूर्ण ब्याज आयकर अधिनियम की धारा 10 के तहत कर मुक्त होता है।
तो आपको योजना पसंद आई हो तो अपने नजदीकी बैंक या डाक घर की शाखा से संपर्क करें। योजना की अधिक जानकारी एवं मौजूदा ब्याज दर आदि की जानकारी इस लिंक से भी ले सकते हैं। जानकारी पसंद आई हो तो ‘नवीन समाचार’ की खबरों एवं ह्वा्ट्सएप ग्रुप के लिंक को अपने शेयर करें व हमसे लगातार जुड़े रहें।
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‘डॉ.नवीन जोशी, वर्ष 2015 से उत्तराखंड सरकार से मान्यता प्राप्त पत्रकार, ‘कुमाऊँ विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में पीएचडी की डिग्री प्राप्त पहले पत्रकार’ एवं मान्यता प्राप्त राज्य आंदोलनकारी हैं। 15 लाख से अधिक नए उपयोक्ताओं के द्वारा 140 मिलियन यानी 1.40 करोड़ से अधिक बार पढी गई आपकी अपनी पसंदीदा व भरोसेमंद समाचार वेबसाइट ‘नवीन समाचार’ के संपादक हैं, साथ ही राष्ट्रीय सहारा, हिन्दुस्थान समाचार आदि समाचार पत्र एवं समाचार एजेंसियों से भी जुड़े हैं।
नवीन समाचार’ विश्व प्रसिद्ध पर्यटन नगरी नैनीताल से जून 2009 से इंटरननेट-वेब मीडिया पर सक्रिय, उत्तराखंड का सबसे पुराना ऑनलाइन पत्रकारिता में सक्रिय समूह है। यह उत्तराखंड शासन से मान्यता प्राप्त रहा, अलेक्सा रैंकिंग के अनुसार उत्तराखंड के समाचार पोर्टलों में अग्रणी, गूगल सर्च पर उत्तराखंड के सर्वश्रेष्ठ, भरोसेमंद समाचार पोर्टल के रूप में अग्रणी, समाचारों को नवीन दृष्टिकोण से प्रस्तुत करने वाला ऑनलाइन समाचार पोर्टल भी है।














