नवीन समाचार, ऊधमसिंह नगर, 22 जनवरी 2026 (Arvind Pandey in Trouble)। उत्तराखंड के ऊधम सिंह नगर जनपद में भूमि विवाद (Land Dispute) का एक मामला चर्चा में आ गया है। बाजपुर थाना क्षेत्र में संजय कुमार बंसल की शिकायत के आधार पर पूर्व कैबिनेट मंत्री और वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी (Bharatiya Janata Party—BJP) विधायक अरविंद पांडेय (MLA Arvind Pandey) के भाई, चचेरे भाई, भतीजे सहित चार लोगों के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया है। शिकायतकर्ता का आरोप है कि ग्राम मुंडिया पिस्तौर स्थित उनकी भूमि को फर्जी दस्तावेजों के माध्यम से हड़पने की योजना बनाई गई और विरोध करने पर जान से मारने की धमकी दी गई।
यह मामला इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें भूमि अभिलेख, निर्माण से जुड़े नोटिस, कथित फर्जी किरायानामा, धमकी और न्यायिक-प्रशासनिक प्रक्रिया—सभी पहलू एक साथ जुड़े हैं।
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बाजपुर भूमि विवाद प्रकरण: शिकायत, आरोप और पुलिस की कार्रवाई
शिकायतकर्ता ने किस भूमि का विवरण दिया
शिकायतकर्ता संजय कुमार बंसल के अनुसार ग्राम मुंडिया पिस्तौर में उनकी भूमि है, जिसका खसरा संख्या 417 बतायी गई है। उन्होंने इस भूमि का 417/6 हिस्सा आपसी सहमति से काम कराने और देखभाल के लिए जय प्रकाश तिवारी को दिया था।
प्राधिकरण का नोटिस और मौके पर विवाद कैसे शुरू हुआ
संजय कुमार बंसल के अनुसार 21 जुलाई 2025 को प्राधिकरण (Authority) ने उन्हें बुलाया था। इसी के साथ भूमि पर नए निर्माण को लेकर प्राधिकरण की ओर से नोटिस भी दिया गया, जिसमें कहा गया कि निर्माण अवैध है और इसे स्वयं हटाया जाए या ध्वस्त कराया जाए।
शिकायतकर्ता का आरोप है कि इसी बात को लेकर मौके पर पहले से मौजूद देवानंद पांडेय और अमर पांडेय सहित कुछ अन्य लोग उनसे बहस करने लगे।
धमकी देने और विधायक का नाम लेकर दबाव बनाने का आरोप
शिकायत में कहा गया है कि आरोपितों ने धमकी देते हुए कहा—“तू कौन होता है, ये जमीन मेरी है, हम जैसे चाहें निर्माण करेंगे। दोबारा मत दिखना, नहीं तो जान से मार देंगे। विधायक अरविंद पांडेय मेरा भाई है।”
शिकायतकर्ता के अनुसार देवानंद पांडेय ने कुछ कागज उनकी ओर फेंकते हुए कहा कि “यह स्टाम्प पढ़ ले, यह जमीन मेरी है और इस जमीन पर तुम निर्माण नहीं तोड़ सकते।”
फर्जी किरायानामा बनाकर जमीन हड़पने की साजिश का आरोप
शिकायतकर्ता के अनुसार जब उन्होंने कागज उठाकर देखे तो जय प्रकाश तिवारी, देवानंद पांडेय, मोहन पांडेय और किसान पांडेय ने मिलकर एक किरायानामा तैयार किया था। आरोप है कि यह किरायानामा उनकी जमीन को फर्जी तरीके से हड़पने की साजिश के लिए बनाया गया था।
यह दावा प्रशासनिक और कानूनी दृष्टि से महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि ऐसे मामलों में दस्तावेजों की सत्यता, हस्ताक्षर, स्टाम्प, गवाह और भूमि स्वामित्व अभिलेख निर्णायक भूमिका निभाते हैं।
पहले भी जमीन वापस लेने की कोशिश, डराने-धमकाने का आरोप
संजय कुमार बंसल का कहना है कि उन्होंने समय-समय पर अपनी जमीन लेने के लिए बात की, लेकिन आरोप है कि अरविंद पांडेय और उनके परिजनों ने उन्हें डराया-धमकाया। शिकायतकर्ता ने यह भी बताया है कि वह रक्तचाप (BP) के रोगी हैं और यदि भविष्य में उनके जान-माल की कोई क्षति होती है तो इसकी जिम्मेदारी आरोपितों की होगी।
किन लोगों पर अभियोग पंजीकृत हुआ
शिकायतकर्ता संजय कुमार बंसल की शिकायत के आधार पर पुलिस ने जिनके विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया है, उनमें—
देवानंद पांडेय (अरविंद पांडेय के भाई)
मोहन पांडेय (चचेरे भाई)
रामानंद पांडे (भतीजा)
जय प्रकाश तिवारी
के नाम शामिल बताये गये हैं।
आगे क्या होगा: जांच में कौन-कौन से बिंदु अहम
अब इस प्रकरण में पुलिस जांच के दौरान जिन बिंदुओं की भूमिका निर्णायक होगी—
भूमि स्वामित्व के राजस्व अभिलेख (Revenue Records) और खसरा-खतौनी का मिलान
प्राधिकरण द्वारा जारी नोटिस व निर्माण की वैधता
कथित किरायानामा/स्टाम्प दस्तावेज की सत्यता, तिथि, गवाह, हस्ताक्षर
धमकी/बहस की परिस्थितियां और उपलब्ध साक्ष्य
दोनों पक्षों के बयान और रिकॉर्ड
इन तथ्यों के आधार पर आगे विधिक कार्रवाई की दिशा तय होगी। क्या यह मामला दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर जल्दी स्पष्ट हो पाएगा? इस पर स्थानीय लोगों की भी निगाहें रहेंगी।
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