दूध बेचने वालों के लिए नया नियम: अब बिना पंजीकरण या लाइसेंस नहीं होगा कारोबार

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नवीन समाचार, नई दिल्ली, 13 मार्च 2026 (New Rules for Milk Vendors From FSSAI)। खाद्य सुरक्षा और सार्वजनिक स्वास्थ्य (Food Safety and Public Health) से जुड़ा महत्वपूर्ण निर्णय सामने आया है। देश में दूध और दुग्ध उत्पादों में बढ़ती मिलावट की शिकायतों को देखते हुए भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (Food Safety and Standards Authority of India – FSSAI) ने दूध उत्पादन और बिक्री के लिए पंजीकरण या लाइसेंस अनिवार्य कर दिया है। अब बिना वैध पंजीकरण या लाइसेंस के कोई भी व्यक्ति अथवा संस्था दूध का व्यवसाय नहीं कर सकेगी। नियमों का उल्लंघन करने पर कठोर दंडात्मक कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।

मिलावट की घटनाओं के बाद सख्त कदम

New Rules For Milk Vendors From FSSAIभारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने 11 मार्च 2026 को जारी परामर्श (Advisory) में कहा कि कई दूध उत्पादक और दूध विक्रेता बिना पंजीकरण या लाइसेंस के ही खाद्य व्यवसाय (Food Business Activity) चला रहे हैं। इससे खाद्य सुरक्षा कानूनों (Food Safety Laws) का उल्लंघन होने के साथ उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य पर भी खतरा उत्पन्न हो सकता है।

इसी कारण सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों (States and Union Territories) के खाद्य सुरक्षा आयुक्तों (Food Safety Commissioners) को निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने-अपने क्षेत्र में दूध उत्पादकों और दूध विक्रेताओं का अनिवार्य पंजीकरण सुनिश्चित कराएं।

किन लोगों को लाइसेंस से छूट

नए नियम के अनुसार डेयरी सहकारी समितियों (Dairy Cooperative Societies) से जुड़े किसान या पशुपालक इस प्रावधान से मुक्त रहेंगे। यदि कोई किसान किसी पंजीकृत सहकारी दुग्ध समिति के माध्यम से ही अपना दूध बेचता है, तो उसे अलग से व्यक्तिगत लाइसेंस लेने की आवश्यकता नहीं होगी।

लेकिन जो दूध उत्पादक या विक्रेता स्वतंत्र रूप से दूध का व्यापार करते हैं, उनके लिए भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) का पंजीकरण या लाइसेंस अनिवार्य होगा।

कारोबार के आधार पर पंजीकरण की व्यवस्था

नियमों के अनुसार:

  • जिन दूध विक्रेताओं का वार्षिक कारोबार 12 लाख रुपये तक है, उन्हें मूल पंजीकरण (Basic Registration) कराना होगा।

  • 12 लाख रुपये से अधिक वार्षिक कारोबार वाले व्यापारियों को पूर्ण लाइसेंस (FSSAI License) लेना अनिवार्य होगा।

यह व्यवस्था छोटे दूध विक्रेताओं और बड़े व्यापारियों के बीच स्पष्ट नियमन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लागू की गई है।

निरीक्षण और भंडारण व्यवस्था पर भी जोर

खाद्य सुरक्षा प्राधिकरण ने खाद्य सुरक्षा अधिकारियों (Food Safety Officers) को निर्देश दिया है कि वे दूध भंडारण व्यवस्था की नियमित जांच करें। विशेष रूप से दूध को ठंडा रखने वाले उपकरणों (Milk Chillers) और भंडारण तापमान (Storage Temperature) की जांच की जाएगी, ताकि दूध खराब होने से बच सके और उपभोक्ताओं तक सुरक्षित उत्पाद पहुंचे।

इसके अलावा अधिकारियों को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि सभी दूध उत्पादकों और विक्रेताओं के पास वैध पंजीकरण प्रमाणपत्र या लाइसेंस मौजूद हो।

राज्यों को विशेष अभियान चलाने के निर्देश

एफएसएसएआई (FSSAI) ने राज्यों से कहा है कि वे अपने अधिकार क्षेत्र में विशेष पंजीकरण अभियान (Special Registration Drives) चलाएं। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी दूध उत्पादक या विक्रेता बिना लाइसेंस के कारोबार न कर सके।

दरअसल दिसंबर 2025 में भी प्राधिकरण ने दूध और दुग्ध उत्पादों में मिलावट रोकने के लिए विशेष प्रवर्तन अभियान (Special Enforcement Drive) चलाने के निर्देश दिए थे। अब उसी अभियान को और सख्ती से लागू करने पर जोर दिया जा रहा है।

क्यों महत्वपूर्ण है यह फैसला

दूध भारत के करोड़ों परिवारों की दैनिक आवश्यकता है और बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक के पोषण से सीधे जुड़ा है। ऐसे में यदि दूध की गुणवत्ता पर सवाल उठते हैं तो यह केवल खाद्य सुरक्षा का विषय नहीं बल्कि सार्वजनिक स्वास्थ्य (Public Health) से भी जुड़ा गंभीर मुद्दा बन जाता है।

सरकार और खाद्य सुरक्षा प्राधिकरण का मानना है कि अनिवार्य पंजीकरण व्यवस्था लागू होने से दूध व्यापार में पारदर्शिता बढ़ेगी, मिलावटखोरी पर नियंत्रण लगेगा और उपभोक्ताओं को शुद्ध दूध उपलब्ध कराने में सहायता मिलेगी।

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