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November 22, 2024

नाबालिग से दोस्ती कर किया दुष्कर्म, आपत्तिजनक फोटो-वीडियो बनाकर ब्लेकमेल भी किया, मिली ऐसी सजा…

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नवीन समाचार, टिहरी, 2 अप्रैल 2024 (Raped a Minor Girl after befriending & blackmail)। विशेष न्यायधीश पॉक्सो तथा जिला एवं सत्र न्यायाधीश योगेश कुमार गुप्ता की अदालत ने एक नाबालिग किशोरी से दुष्कर्म के दोषी को 20 वर्ष के कठोर कारवास के साथ ही 20 हजार रुपये का अर्थदंड देने की सजा सुनाई है। अर्थदंड न देने पर 6 माह का अतिरिक्त कारावास दोषी को भुगतना होगा। वहीं उत्तराखंड सरकार को पीड़िता को 4 लाख रूपये का प्रतिकर देने का आदेश भी दिये हैं।

पहले दोस्ती की फिर दुराचार किया (Raped a Minor Girl after befriending & blackmail)

Policemen, High Court, Court Order, Raped a Minor Girl after befriending & blackmail,टिहरी के विशेष लोक अभियोजक (पोक्सो) महेंद्र बिष्ट ने इस मामले में अभियोजन की ओर से न्यायालय में पैरवी करते हुये बताया कि घनसाली पुलिस थाना क्षेत्र में 22 जुलाई 2021 को एक व्यक्ति ने तहरीर देकर कहा था कि उनकी नाबालिग पुत्री के साथ अप्रैल 2021 में अजय भंडारी ने पहले दोस्ती की फिर उसे अपनी दुकान पर बुलाया। फिर मौका देखकर पुत्री के साथ दुराचार किया।

अश्लील फोटो और वीडियो भी बना लिए (Raped a Minor Girl after befriending & blackmail)

यही नहीं उसने पीड़िता के अश्लील फोटो और वीडियो भी बना लिए। इनकी आड़ लेकर वह बार-बार पुत्री के साथ दुराचार करता रहा। बाद में आरोपित ने उन अश्लील फोटो और वीडियो को हटाने के बदले पैसों की मांग की। जब पीड़िता ने पैसे नहीं दिए तो उसने पीड़िता की फर्जी फेसबुक आईडी बनाकर यह सभी फोटो और वीडियो अपलोड कर दिए। (Raped a Minor Girl after befriending & blackmail)

जब पीड़िता के पिता को इसका पता चला तो उन्होंने पुलिस में शिकायत की। इस पर पुलिस ने पॉक्सो व आईटी एक्ट सहित कई धाराओं में आरोपित के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। इस मामले में थाना पुलिस ने तेजी से जांच की और 21 सितंबर 2021 को न्यायालय में आरोप पत्र पेश किया। न्यायालय ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुनाया अभियुक्त अजय भंडारी को दोषी पाते हुए 20 साल कठोर कारावास की सजा दी है। (Raped a Minor Girl after befriending & blackmail)

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