नवीन समाचार, नैनीताल, 25 जनवरी 2026 (Security to Lovers)। उत्तराखंड (Uttarakhand) के नैनीताल (Nainital) स्थित उत्तराखंड उच्च न्यायालय (Uttarakhand High Court) ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में व्यक्तिगत स्वतंत्रता और आपसी सहमति से बने प्रेम संबंधों (Love Relations) के संवैधानिक अधिकार (Constitutional rights) को सर्वोपरि मानते हुए एक प्रेमी जोड़े (Lover Couple) को सुरक्षा प्रदान करने के निर्देश दिए हैं। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि यदि दो वयस्क बिना किसी दबाव के साथ रहना चाहते हैं और विवाह का निर्णय लेते हैं, तो उन्हें भय, धमकी या उत्पीड़न के वातावरण में रहने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता।
यह आदेश इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह व्यक्तिगत स्वतंत्रता, जीवन के अधिकार और कानून के समक्ष समानता की भावना को मजबूत करता है।
हाईकोर्ट में क्या था पूरा मामला
यह मामला हरिद्वार (Haridwar) जनपद के पथरी (Pathri) थाना क्षेत्र से जुड़ा है। एक युवक और युवती ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर बताया कि वे दोनों वयस्क हैं, एक ही धर्म के हैं और आपसी सहमति से प्रेम संबंध में हैं। दोनों ने यह भी कहा कि वे शीघ्र ही विवाह करना चाहते हैं, किंतु युवती के परिजन इस संबंध के विरुद्ध हैं।
याचिकाकर्ताओं के अनुसार, परिजनों की ओर से उन्हें जान से मारने की धमकियां दी जा रही हैं और उनके जीवन तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता में अवैध हस्तक्षेप किया जा रहा है। इसी आशंका के चलते उन्होंने न्यायालय से सुरक्षा की मांग की।
न्यायालय की टिप्पणी और संवैधानिक दृष्टिकोण
मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति आलोक मेहरा (Justice Alok Mehra) की एकलपीठ (Single Bench) ने की। सुनवाई के दौरान दोनों याचिकाकर्ता न्यायालय में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हुए। न्यायालय ने उनकी पहचान की पुष्टि की और उनसे संवाद के बाद पाया कि दोनों बालिग (Adult) हैं तथा बिना किसी दबाव या जबरदस्ती के स्वेच्छा से साथ रहने का निर्णय ले चुके हैं।
न्यायालय ने लता सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (Lata Singh V/S UP Government Case) का संदर्भ देते हुए कहा कि दो वयस्कों को अपनी पसंद से जीवन साथी चुनने और साथ रहने का पूर्ण संवैधानिक अधिकार है। ऐसे मामलों में परिवार या समाज की असहमति के आधार पर किसी प्रकार का उत्पीड़न स्वीकार्य नहीं है।
पुलिस को दिए गए स्पष्ट निर्देश
उच्च न्यायालय ने हरिद्वार जनपद के पथरी थानाध्यक्ष (Pathri Police Station In-Charge) को निर्देश दिए कि याचिकाकर्ताओं को आवश्यकता के अनुसार तत्काल और प्रभावी सुरक्षा उपलब्ध कराई जाए। साथ ही पुलिस को यह भी आदेश दिया गया कि विरोध कर रहे परिजनों को थाने बुलाकर उन्हें कानून के दायरे में रहने की सख्त हिदायत दी जाए, ताकि प्रेमी जोड़े के जीवन, स्वतंत्रता और भविष्य में कोई बाधा उत्पन्न न हो।
यह निर्णय न केवल प्रेम संबंधों में व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा करता है, बल्कि यह भी स्पष्ट करता है कि कानून के समक्ष बालिगों की सहमति सर्वोपरि है। आने वाले समय में ऐसे मामलों में यह आदेश एक महत्वपूर्ण मार्गदर्शक के रूप में देखा जाएगा।
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