उच्च न्यायालय ने दो पुलिस कर्मियों को जारी किया अवमानना नोटिस
नवीन समाचार, नैनीताल, 21 जून, 2024 (High court issued contempt notice to 2 policeman)। उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने सर्वोच्च न्यायालय के अरनेश कुमार विरुद्ध बिहार सरकार के मामले में दिये गये दिशा-निर्देशों का पालन नहीं करने पर बागेश्वर जनपद के दो पुलिस कर्मचारियों को अवमानना नोटिस जारी किया है।
लगे हैं चार बेगुनाहों को जबरन गिरफ्तार करने सहित अन्य आरोप (High court issued contempt notice to 2 policeman)
उच्च न्यायालय की वरिष्ठ न्यायाधीश न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की एकलपीठ ने बागेश्वर जनपद में तैनात दो पुलिसकर्मियों द्वारा चार बेगुनाह लोगों को जबरन गिरफ्तार करने, उनसे मारपीट करने व उनके वाहन को अकारण सीज करने और वाहन में रखे 27 हजार रुपये गायब करने के मामले में सुनवाई की।
एकलपीठ ने सर्वोच्च न्यायालय के अरनेश कुमार बनाम बिहार सरकार के मामले में दिये गये दिशा-निर्देशों का पालन नहीं करने पर दोनों पुलिसकर्मियों को अवमानना नोटिस जारी किया है। बताया गया है कि डीपीसीए की ओर से दोनों पुलिस कर्मियों को संबंधित मामले में दोषी पाया गया है। साथ ही उत्तराखंड शासन को आपराधिक कार्यवाही और अनुशासनात्मक कार्यवाही के लिए अग्रसारित भी किया जा चुका है। मामला वर्तमान में राज्य सरकार के पास लंबित है। (High court issued contempt notice to 2 policeman)
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