December 22, 2025

प्रेमिका के साथ स्कूटी पर बैठे हल्द्वानी के व्यवसायी नाजिम की गोली मारकर की गयी थी हत्या, 5 वर्ष बाद न्यायालय ने प्रेमिका व उसके दोस्त को सुनाई उम्रकैद की सजा, आदेश में कुरान एवं मनु स्मृति का भी जिक्र

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Court Order
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नवीन समाचार, नैनीताल, 22 दिसंबर 2025 (Court Order in Najim Murder)। जनवरी 2020 में हुए भीमताल थाना क्षेत्र में भीमताल-रानीबाग राज्य मार्ग पर चंदा देवी के पास सड़क पर हल्द्वानी के महिलाओं के वस्त्रों के विक्रेता, व्यवसायी नाजिम अली नाम के व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गयी थी। अब इस बहुचर्चित मामले में न्यायालय ने पांच वर्ष बाद बड़ा फैसला सुनाते हुए उसकी प्रेमिका, ब्यूटीशियन का काम करने वाली अमरीन जहां और उसके दूसरे दोस्त सफाई कर्मी राधेश्याम वाल्मीकि नाम के व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा सुना दी है। न्यायालय ने माना है कि यह हत्या पैसे के विवाद से जुड़ी, सुनियोजित और आपराधिक साजिश के तहत की गई थी।

हत्या की पृष्ठभूमि और साजिश-प्रेम संबंध, आर्थिक विवाद और सुनियोजित योजना

(Court Order in Najim Murder उत्तराखंड:हल्द्वानी में दिन दहाड़े स्कूटी सवार युवक की गोली मारकर हत्या,  मचा हड़कंप - Firing On Youth And Murder In Haldwani Bhimtal - Amar Ujala  Hindi News Live
दिन दहाड़े इसी स्कूटी पर बैठे हुए नाजिम को मारी गई थी गोली

न्यायालय में प्रस्तुत साक्ष्यों के अनुसार नाजिम अली और अमरीन जहां के बीच प्रेम संबंध थे। इसी दौरान नाजिम का निकाह कहीं और तय हो गया, जिसके बाद उसने अमरीन को दी जाने वाली आर्थिक मदद बंद कर दी। इस बात से नाराज अमरीन ने डॉ. सुशीला तिवारी मेडिकल कॉलेज हल्द्वानी के संविदा पर कार्यरत सफाई कर्मचारी राधेश्याम वाल्मीकि के साथ मिलकर नाजिम की हत्या की योजना बनाई। अभियोजन पक्ष के अनुसार नाजिम को भीमताल घूमने के बहाने बुलाया गया। इसी दौरान चंदा देवी के पास जब अमरीन नाजिम के साथ स्कूटी पर बैठकर उसे बातों में उलझाए हुई थी,  राधेश्याम ने 315 बोर के तमंचे से नजदीक से गोली मारकर नाजिम की हत्या कर दी। 

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जांच और साक्ष्य-कॉल विवरण, सीसीटीवी और फोरेंसिक प्रमाण

वो हमेशा कहती थी कि 'मेरे न हुए तो मार डालूंगी', प्रेमी ने की बेवफाई तो इस  खौफनाक तरीके से लिया बदला - Girlfriend Done Boyfriend Brutal Murder With  Her Friend After
नाजिम की हत्यारी प्रेमिका और उसका दोस्त (फाइल फोटो)

पुलिस विवेचना में कॉल डिटेल रिकॉर्ड, सीसीटीवी फुटेज और फोरेंसिक साक्ष्यों की अहम भूमिका रही। हत्या से पहले नाजिम और अमरीन की साथ बैठी तस्वीरें राधेश्याम ने मोबाइल कैमरे में कैद की थी। यह बात भी अभियोजन के लिए मजबूत साक्ष्य बना। पुलिस ने इन तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर इस हत्याकांड का खुलासा किया। मामले की विवेचना में भीमताल के तत्कालीन थाना प्रभारी कैलाश जोशी की भूमिका को भी न्यायालय में महत्वपूर्ण माना गया।

कहती थी ‘मेरे न हुए तो जहर खाकर जान दे दूँगी या उसे मार डालूंगी’, प्रेमी ने की बेवफाई तो प्रेमिका ने खौफनाक तरीके से लिया था बदला

बताया जाता है कि इंदिरा नगर हल्द्वानी निवासी व्यवसायी नाजिम अपनी प्रेमिका अमरीन से काफी मेलजोल रखता था। नाजिम ने उससे शादी करने का वादा किया था। अमरीन के अनुसार वह नाजिम से शादी करना चाहती थी, लेकिन उसने वादा तोड़कर नवंबर 2019 में अन्य युवती से शादी कर ली थी। उसने पहले ही नाजिम से कहा था कि यदि दोनों की शादी नहीं हुई तो वह जहर खाकर जान दे देगी या उसे मार डालेगी। 

न्यायालय की टिप्पणी और सजा-मृत्युदंड नहीं, आजीवन कारावास उपयुक्त

सजा के प्रश्न पर बचाव पक्ष ने नरमी की मांग की, जबकि अभियोजन की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता सुशील कुमार शर्मा ने 16 गवाह प्रस्तुत करते हुए इसे ठंडे दिमाग से की गई जघन्य हत्या बताया। न्यायालय ने माना कि हत्या सुनियोजित और आपराधिक साजिश के तहत की गई, लेकिन यह मामला ‘रेयरेस्ट ऑफ रेयर’ की श्रेणी में नहीं आता। इसी आधार पर मृत्युदंड के बजाय आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई।

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अमरीन जहां और राधेश्याम वाल्मीकि को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 व 120बी के तहत आजीवन कारावास और 20-20 हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया गया। इसके अलावा राधेश्याम को असलहा अधिनियम की धारा 25 के तहत तीन वर्ष का कठोर कारावास और 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया। सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी। न्यायालय ने जुर्माने की राशि में से 40 हजार रुपये नाजिम के परिजनों को देने और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण नैनीताल को उत्तराखंड पीड़ित प्रतिकर योजना के तहत अतिरिक्त सहायता पर विचार करने के निर्देश दिए हैं। 

न्यायालय के आदेश में कुरान एवं मनु स्मृति का भी किया गया जिक्र

न्यायालय ने अपने आदेश में कुरान एवं मनु स्मृति का भी जिक्र किया है। आदेश में लिखा गया है-कुरान में कहा गया है कि इस्लाम में हत्या को सबसे बड़े पापों में से एक माना जाता है। ‘जो कोई किसी निर्दोष आत्मा को मारता है, उसने मानो सारी मानवता को मार डाला है।’ वहीं मनुस्मृति के अध्याय 5 के श्लोक 45 में कहा गया है, ‘सजीवनश्च मृतश्चय न क्वचित्सुखमेधते।’ यानी जो व्यक्ति निजी सुख के लिए निर्दोष प्राणियों की हत्या करता है या उन्हें नुकसान पहुंचाता है, चाहे वह जीवित हो या मृत, उसे कभी खुशी नहीं मिलती है।

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