हल्द्वानी के पार्षद राजेंद्र जीना को सर्वोच्च न्यायालय से राहत, निर्वाचन रद्द करने का आदेश रुका; जानें क्या है पूरा मामला

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नवीन समाचार, नैनीताल, 23 सितंबर 2026 (Relief for Haldwani Councilor Jeena)। उत्तराखंड (Uttarakhand) के नैनीताल (Nainital) जनपद के हल्द्वानी (Haldwani) नगर निगम के वार्ड नंबर 9 के पार्षद राजेंद्र जीना को सर्वोच्च न्यायालय से राहत मिली है। न्यायमूर्ति पामिडीघंटम श्री नरसिम्हा और न्यायमूर्ति आलोक अराधे की पीठ ने 22 सितंबर 2026 को सुनवाई के दौरान नैनीताल के जिला न्यायाधीश के उस आदेश पर रोक लगा दी, जिसके तहत राजेंद्र जीना का निर्वाचन रद्द कर वार्ड की सीट रिक्त घोषित की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने शिकायतकर्ता गिरीश नैनवाल सहित अन्य संबंधित पक्षों को नोटिस जारी किया है और मामले की अगली सुनवाई संभावित रूप से 6 नवंबर 2026 को होगी।

नामांकन में मामलों की जानकारी नहीं देने को लेकर था विवाद

Relief for Haldwani Councilor Jeena Rajendra Singh Jeena (@raj.jeena.12) • Facebookराजेंद्र जीना के निर्वाचन को लेकर विवाद नामांकन पत्र में कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान दर्ज कुछ मामलों की जानकारी नहीं देने से जुड़ा है। शिकायतकर्ता गिरीश नैनवाल ने इसे महत्वपूर्ण तथ्य छिपाने का मामला बताते हुए निर्वाचन को चुनौती दी थी।

गिरीश नैनवाल की याचिका पर नैनीताल के जिला न्यायाधीश ने 20 जून 2026 को राजेंद्र जीना का निर्वाचन रद्द कर वार्ड की सीट रिक्त घोषित कर दी थी। इसके बाद मामले में आगे की न्यायिक प्रक्रिया शुरू हुई।

राजेंद्र जीना की ओर से तर्क दिया गया था कि सरकार ने कोविड-19 से जुड़े छोटे मामलों को वापस लेने का शासनादेश जारी किया था और समन की जानकारी नहीं होने के कारण नामांकन में इन मामलों का उल्लेख नहीं हो सका। अब सर्वोच्च न्यायालय के अंतरिम आदेश के बाद राजेंद्र जीना फिलहाल वार्ड नंबर 9 के पार्षद पद पर बने रहेंगे।

निर्वाचन आयोग सहित संबंधित पक्षों को नोटिस

सुप्रीम कोर्ट ने मामले में निर्वाचन आयोग, जिला निर्वाचन अधिकारी, नगर निकाय के संबंधित अधिकारी और शिकायतकर्ता गिरीश नैनवाल को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। इससे पहले उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने सीमित राहत देते हुए चुनाव प्रक्रिया को अपील के निर्णय के अधीन रखा था। इसी आदेश के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। इस मामले में आगे की स्थिति सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई और संबंधित पक्षों के जवाब के बाद स्पष्ट होगी।

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तकनीकी विश्वविद्यालय में निदेशक पदों की भर्ती पर भी सुनवाई

उत्तराखंड उच्च न्यायालय में वीर माधो सिंह भंडारी उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय के पांच परिसर संस्थानों में निदेशक पदों को प्रतिनियुक्ति के माध्यम से भरे जाने को लेकर दायर जनहित याचिका पर भी सुनवाई हुई। विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट पर 2026 में पांच परिसर संस्थानों में निदेशक पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए जाने की जानकारी उपलब्ध है। 

मामले की सुनवाई के बाद मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार गुप्ता और न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ ने अगली सुनवाई के लिए 5 अक्टूबर की तिथि निर्धारित की है।

कोर्ट ने अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (AICTE) से पूछा है कि यदि संबंधित पदों को नियमों के अनुसार सीधी भर्ती से भरे जाने का प्रावधान है तो वर्तमान में इन्हें प्रतिनियुक्ति के माध्यम से किस आधार पर भरा जा रहा है। कोर्ट ने अगली सुनवाई में इस संबंध में स्थिति स्पष्ट करने को कहा है।

उपलब्ध विश्वविद्यालयीय दस्तावेजों के अनुसार 2024 में निदेशक पद के लिए जारी विज्ञापन में नियुक्ति को संविदात्मक प्रकृति का बताया गया था, जबकि 2026 की भर्ती में पदों को प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरने का उल्लेख है।

हाईकोर्ट ने पुलिस पोर्टल से संबंधित जनहित याचिका निस्तारित की

नैनीताल। राज्य पुलिस विभाग द्वारा दर्ज अभियोगों की प्राथमिकी सार्वजनिक पोर्टल पर उपलब्ध नहीं कराए जाने के संबंध में दायर जनहित याचिका पर हाईकोर्ट ने सुनवाई के बाद उसे निस्तारित कर दिया। मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार गुप्ता और न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ के समक्ष बुधवार को पुलिस विभाग की तकनीकी टीम व्यक्तिगत रूप से पेश हुई और प्राथमिकी देखने की प्रक्रिया का प्रदर्शन किया।

पुलिस विभाग की तकनीकी टीम ने न्यायालय को बताया कि दर्ज प्राथमिकी नागरिक पोर्टल और देवभूमि एप पर देखी जा सकती है। मोबाइल पर प्राथमिकी देखने के लिए एंड्रॉयड फोन में देवभूमि एप डाउनलोड कर उसमें प्रवेश करना होगा और मांगी गई जानकारी भरने के बाद अपनी सेल्फी तथा फोटो अपलोड करनी होगी। इसके बाद प्राथमिकी देखी और डाउनलोड की जा सकती है।

टीम ने न्यायालय के समक्ष इसका प्रदर्शन भी किया। बताया गया कि यह सुविधा एप्पल फोन पर उपलब्ध नहीं है। पिछली सुनवाई में न्यायालय ने पुलिस विभाग से पूछा था कि प्राथमिकी को सार्वजनिक पोर्टल पर उपलब्ध कराने संबंधी सर्वोच्च न्यायालय के दिशा-निर्देशों का अनुपालन क्यों नहीं किया जा रहा है। सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के अनुसार अभियोग दर्ज होने के बाद उसकी प्राथमिकी सार्वजनिक पोर्टल पर अपलोड किया जाना है।

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